भारत में ग्रेच्युटी नियमों के लिए एक संपूर्ण गाइड

ग्रेच्युटी आपको किसी कंपनी में पैसे की बजाय समय निवेश करके बड़ी मात्रा में राशि अर्जित करने की अनुमति देता है. नीचे दिए गए सेक्शन में भारत में ग्रेच्युटी और इसके नियमों के बारे में अधिक जानें!

ग्रेच्युटी क्या है? 

ग्रेच्युटी वह राशि है जो एक कर्मचारी, यदि वे किसी कंपनी में 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक काम करने के बाद कंपनी छोड़ता है, अपने नियोक्ता से प्राप्त करने का हकदार है. सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए कर्मचारी को 15 दिनों की मजदूरी का हकदार बनाता है. यह सुविधा ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के तहत शासित है.

भारत में हाल ही के ग्रेच्युटी नियम

1972 के ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के आधार पर सभी संगठनों और निगमों के लिए 1 जुलाई, 2022 को एक नया श्रम कानून प्रभावी बनाया गया. नए नियमों के तहत कई कारकों पर प्रभाव पड़ा जैसे कार्यकारी घंटे, भविष्य निधि, हाथ में वेतन आदि. इसमें कुछ निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन किए गए थे:

  1. संगठनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारियों का 50 प्रतिशत सीटीसी (कंपनी के लिए लागत) मूल वेतन है. शेष 50% कर्मचारी भत्ते, मकान किराया और अधिक समय से बना है. सीटीसी के 50% से अधिक वाले किसी अतिरिक्त भत्ते या छूट को पारिश्रमिक माना जाता है.
  2. अब अधिकतम मूल वेतन सीटीसी के 50% तक सीमित है जो कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले  ग्रेच्युटीप्रोत्साहन को बढ़ाएगा. मूल वेतन और भत्ते सहित बड़े वेतन आधार पर ग्रेच्युटी राशि की गणना की जाएगी.
  3. कर्मचारियों को 15 मिनट या उससे अधिक समय के काम के लिए भुगतान किया जाता है.
  4. कार्य क्षमता अधिकतम 48 घंटे है.

भारत में ग्रेच्युटी पात्रता

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अनुसार, पिछले 12 महीनों में एक दिन में काम करने वाले कम से कम 10 कर्मचारियों वाले सभी संगठनों को ग्रेच्युटी का भुगतान करना होगा. कर्मचारियों को उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत न आने पर भी ग्रेच्युटी दिया जा सकता है. ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए, कर्मचारी को:

  1. अधिवार्षिकी या सेवानिवृत्ति लाभ के लिए पात्र होना चाहिए.
  2. कंपनी के साथ 5 वर्ष लगातार रोजगार के बाद इस्तीफा दे दिया गया है. हालांकि, अगर कर्मचारी किसी दुर्घटना या रोग के कारण अक्षम हो जाता है, अगर वे वीआरएस का विकल्प चुनते हैं, या फिर उन्हें रिट्रेंचमेंट के दौरान हटा दिया जाता है, तो कर्मचारी को 5 वर्ष से पहले भी राशि प्राप्त हो सकती है.

कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, नामिती को ग्रेच्युटी दिया जाता है. यदि कर्मचारी की अक्षमता बीमारी या दुर्घटना के कारण हो तो कर्मचारी को ग्रेच्युटी दिया जाता है.

ग्रेच्युटी पर टैक्सेशन

ग्रेच्युटी राशि पर टैक्सेशन निर्भर करता है कि कर्मचारी सरकार के लिए कार्य करता है या निजी क्षेत्र में कार्य करता है.

सरकारी कर्मचारियों (केंद्रीय/राज्य/स्थानीय प्राधिकरण) के लिए प्राप्त ग्रेच्युटी पर  पूरी तरह से आयकर से छूट दी जाती है.

पात्र निजी कर्मचारियों के लिए, निम्नलिखित में से सबसे कम राशि पर टैक्सेशन से छूट दी जाएगी:

  1. ₹20 लाख
  2. प्राप्त ग्रेच्युटी की वास्तविक राशि
  3. पात्र ग्रेच्युटी

ग्रेच्युटी एप्लीकेशन के लिए फॉर्म

  • फॉर्म I: ग्रेच्युटी भुगतान का अनुरोध करने के लिए
  • फॉर्म J: नॉमिनी के लिए ग्रेच्युटी भुगतान के लिए आवेदन
  • फॉर्म K: कानूनी उत्तराधिकारी के लिए ग्रेच्युटी भुगतान के लिए आवेदन
  • फॉर्म F: नामांकन के लिए आवेदन
  • फॉर्म G: नए या रिन्यू किए गए नॉमिनेशन के लिए एप्लीकेशन
  • फॉर्म H: नामांकन को संशोधित करने के लिए आवेदन
  • फॉर्म L: नियोक्ता यह कर्मचारी को प्रदान करता है. दस्तावेज़ में क्षतिपूर्ति की तारीख और सटीक राशि शामिल है.
  • फॉर्म M यह दस्तावेज नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को अस्वीकृति का कारण बताने के लिए प्रदान किया जाता है.
  • फॉर्म N: श्रम आयोग के लिए रोजगार आवेदन.
  • फॉर्म O: यह मामले सुनवाई के लिए एक रूप है. इसे संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी किया जाता है.
  • फॉर्म P: यह अदालत में प्रकट होने के लिए संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए समन को निर्गमित करता है.
  • फॉर्म R: इस प्रपत्र में उपदान भुगतान करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों के निर्देश शामिल हैं.

कर्मचारियों की निम्नलिखित दो श्रेणियों के लिए ग्रेच्युटी की गणना दो अलग-अलग फॉर्मूलों द्वारा की जाती है:

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारी

ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के तहत कवर नहीं किए गए कर्मचारी

दोनों सूत्रों के बीच एकमात्र अंतर यह है कि पहले मामले में एक महीने में कार्य दिवसों की संख्या 26 के रूप में ली जाती है और दूसरे मामले में इसे 30 दिन के रूप में लिया जाता है.

ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी फॉर्मूला निम्नलिखित है:

ग्रेच्युटी = अंतिमआहरितवेतन x वर्षोंकीसेवासंख्या x 15/26

इस मामले में, ग्रेच्युटी की गणना 15 दिनों की मजदूरी दर पर की जाती है. अंतिमआहरित वेतन में शामिल हैं:

बेसिक पे

डियरनेस अलाउंस (डीए)

बिक्री कमीशन (अगर कोई हो)

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के बाहर आने वाले कर्मचारियों के लिए उपदान सूत्र है,

ग्रेच्युटी = अंतिमआहरितवेतन x वर्षोंकीसर्विससंख्या x 15/30 

ध्यान दें: पूरी की गई सेवा के वर्षों में कोई भी वह वर्ष शामिल हैं जब कर्मचारी ने 240 दिनों से अधिक समय तक काम किया था. हालांकि, यदि काम में भूमिगत कार्य अर्थात खनन कार्य शामिल होता है, तो न्यूनतम दिनों की संख्या 180 तक कम हो जाती है.

अंतिम शब्द

एक बार जब आप अपना ग्रेच्युटी भुगतान प्राप्त कर लेते हैं, तो यह एक अच्छा विचार हो सकता है कि आप एक औसत सेविंग डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट की तुलना में अधिक रिटर्न प्रदान करने वाले साधनों में पैसे लगाएं. स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड ऐसे स्थान हैं जहां आप पैसे निवेश कर सकते हैं. फिर भी, जब आप अपनी कमाई शुरू करते हैं तो आप निवेश करना शुरू कर सकते हैं, ताकि आप लंबे समय तक चक्रवृद्धि के लाभ प्राप्त कर सकें. अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज ही भारत के विश्वसनीय स्टॉकब्रोकर एंजल वन के साथ डीमैट अकाउंट खोलें!

FAQs

2023 में ग्रेच्युटी के नए नियम क्या हैं?

जुलाई 2022 से ग्रेच्युटी के लिए नए नियमों में निम्नलिखित शामिल हैं:
कर्मचारियों का 50% सीटीसी मूल वेतन होना चाहिए. शेष 50% कर्मचारी भत्ते, मकान किराया और अधिक समय हो सकता है. सीटीसी के 50% से अधिक भत्ते या छूट को पारिश्रमिक माना जाता है.
अधिकतम मूल वेतन अब सीटीसी के 50% तक सीमित है. ग्रेच्युटी राशि की गणना अब बड़े वेतन आधार पर की जाएगी.
15 मिनट या उससे अधिक समय के कार्य का भुगतान किया जाना चाहिए.
48 घंटे की अधिकतम कार्य क्षमता.

क्या 4 वर्ष 9 महीने भारत में ग्रेच्युटी के लिए पात्र हैं?

हां. कोई भी वर्ष जिसके दौरान कामगार ने 240 दिनों से अधिक समय तक काम किया था उसे सेवा के पूर्ण वर्ष के रूप में माना जाता है और उसे ग्रेच्युटी गणना में गिना जाना चाहिए. इसलिए 4 वर्षों के अतिरिक्त 9 महीने पूरे वर्ष के रूप में माना जाएगा, इस प्रकार 5 वर्ष की सेवा पूरी हो जाएगी.

क्या ग्रेच्युटी के लिए 15 दिन का मजदूरी 26 दिन या 30 दिन प्रति माह के आधार पर गणना की जाती है?

उपदान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए गणना प्रति माह 26 कार्य दिवस मान ली जाती है. लेकिन अधिनियम के बाहर आने वाले कर्मचारियों के लिए प्रति माह 30 दिन माना जाता है.

मैं ₹10 लाख की ग्रेच्युटी के लिए पात्र हूं लेकिन मेरे नियोक्ता ने मुझे ₹25 लाख का ग्रेच्युटी दिया है. मेरी कितनी ग्रेच्युटी पर टैक्स लगाया जाएगा?

निम्नलिखित राशियों में से सबसे कम टैक्सेशन से छूट दी जाएगी:
₹20 लाख
प्राप्त ग्रेच्युटी की वास्तविक राशि
पात्र ग्रेच्युटी
इसलिए, केवल ₹15 लाख का टैक्स लगाया जाएगा क्योंकि यहां की सबसे कम राशि ₹10 लाख है और ₹15 लाख अभी भी ₹25 लाख से बाहर है.