आपके स्टॉक मार्केट से संबंधित लेन-देन पर इनकम टैक्स कैसे लगाया जाता है

दुनिया भर के देशों के विभिन्न कानूनों और विनियमों को समझना कभीकभी इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकी शब्दों के कारण कठिन हो सकता हैमौजूदा कानूनों में होने वाले नियमित अपडेट हमारे दैनिक जीवन को नियंत्रित करने वाले दिशानिर्देशों के बारे में अपने को जागरूक रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस कारण से, हमने स्टॉक मार्केट के लेनदेन से संबंधित इनकम टैक्स कानूनों को सूचीबद्ध करने और समझाने का फैसला किया है, जिनके बारे में भारत के प्रत्येक नागरिक को पता होना चाहिए। यह लेख इनकम टैक्स कैलकुलेटर और कैपिटल गेन कैलकुलेटर के आधार के रूप में कार्य कर सकता है।

स्टॉक मार्केट से संबंधित इनकम टैक्स नियम प्रस्तुत की गई आय के प्रकार के अनुसार अलगअलग होते हैं। आय दो प्रकार की होती हैंशॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन

शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन

शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एक वर्ष (12 महीने) से कम समय तक आपके अधिकार में रहने वाले निवेश की बिक्री के परिणामस्वरूप आपके द्वारा अर्जित आय को दर्शाते हैं इस प्रकार के कैपिटल गेन को इसका पालन करने के लिए 15% की टैक्स दर का भुगतान करना होता है ऐसी स्थिति में जहां शॉर्ट टर्म कैपिटल का नुकसान होता है, वहां नुकसान को अगले 8 वर्षों तक ले जाया जा सकता है, जिसके अंदर इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अर्जित करके सेट ऑफ किया जा सकता है

लॉन्ग टर्म पूंजीगत लाभ

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस इनकम को दर्शाता है जो एक वर्ष (12 महीने) से अधिक की अवधि के लिए किए गए निवेश की ट्रेडिंग के बाद अर्जित किया जाता है इसके साथ 10% इनकम टैक्स दर भी होती है जैसा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल नुकसान की स्थिति में किया जाता है, अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां लॉन्ग टर्म कैपिटल नुकसान होता है, तो कोई व्यक्ति अगले 8 वर्षों तक लगातार इस नुकसान को आगे बढ़ा सकता है लगातार यह नुकसान किसी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से होने वाली आय द्वारा सेट ऑफ किया जा सकता है

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पारदर्शिता की आवश्यकता होती है आय के प्रत्येक स्रोत को सूचीबद्ध करना जो एक व्यक्ति अर्जित करता है, महत्वपूर्ण है आपको अपने निवेश के आधार पर दो मुख्य फॉर्म भरने होंगे इन दो फॉर्म को याद रखने की आवश्यकता है क्योंकि इनमें से प्रत्येक का उद्देश्य अलग होता है।.

इनकम टैक्स रिटर्न– 2 फॉर्म

इनकम टैक्स रिटर्न– 2 या ITR-2 एक ऐसा फॉर्म है जिसे तब भरना होता है अगर कोई व्यक्तिगत निवेश कैश सेगमेंट के तहत आता है कैश सेगमेंट कैटेगरी के तहत आने वाले निवेश में उपरोक्त कैपिटल गेन का वर्गीकरण शामिल हैशॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन

इनकम टैक्स रिटर्न– 3 फॉर्म

इनकम टैक्स रिटर्न– 3 या ITR-3 एक ऐसा फॉर्म है जो भारतीय टैक्सपेयर को भरना होगा और जमा करना होगा अगर वे डेरिवेटिव सेगमेंट के अंतर्गत आते हैं। एग्रेसिव इंट्राडे ट्रेडर इस कैटेगरी के तहत आते हैं। इस फॉर्म को इसकी एकीकृत एडजस्टमेंट क्षमता के कारण ITR-2 फॉर्म से अधिक आदर्शमाना जाता है। इस फॉर्म को सबमिट करने से भारत में टैक्सपेयर को ट्रेडिंग के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपनी भुगतान पूंजी को एडजस्ट करने की अनुमति मिलती है। इसमें घर का किराया, बिजली बिल का भुगतान आदि शामिल हैं जिनका उपयोग ट्रेड के उद्देश्यों के लिए किया गया है।

डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स

अधिकांश व्यक्ति अपने जानकारियों के साथ अब तक उल्लिखित जानकारी पर नज़र बनाए रखते हैं, लेकिन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पर अक्सर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है वे इनकम टैक्स कानूनों का एक महत्वपूर्ण घटक भी होते हैं बजट 2020 के लागू होने से पहले, उन निगमों पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगाया गया था जो शेयरधारकों को अपने लाभांश घोषित करते हैं। इस नियम के अनुसार, मार्च 31, 2020 तक, किसी कंपनी द्वारा अर्जित वितरण योग्य लाभ को कंपनियों द्वारा घोषित किया जाना आवश्यक है। इस घोषणा के बाद सरकार को 20.56% टैक्स दर का भुगतान किया जाना आवश्यक हो गया है। पहले के कानून के अनुसार (जो अब बजट 2020 में बताए गए कानून में बदलाव के बाद से निष्क्रिय घोषित किया गया है), अगर कोई व्यक्ति रु. 10 लाख से अधिक लाभांश अर्जित करता है, तो 10% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दर का भुगतान करना होगा। अब, आपको जिन टैक्स दरों का भुगतान करना होता है, वह उस टैक्स ब्रैकेट पर निर्भर करता है जिसके तहत आप आते हैं। यह टैक्स ब्रैकेट इस तथ्य पर निर्धारित किया जाता है कि आप अपने नुकसान के समायोजन के बाद कितना लाभांश अर्जित करते हैं। अर्जित किसी भी लाभांश को आपकी आय में जोड़ा जाता है।

सिक्योरिटीज़ ट्रांज़ैक्शन टैक्स

सिक्योरिटीज़ ट्रांज़ैक्शन टैक्स 2004 को इनकम टैक्स लॉ बुक में शामिल किया गया था इसकी स्थापना के पीछे कारण यह है कि भारत में व्यापारियों या निवेशकों द्वारा टैक्स चोरी की घटना को रोकना है। यह टैक्स समझने और गणना करने में आसान है इसे स्टॉक मार्केट में खरीदी गई या बेची गई प्रत्येक सिक्योरिटी के लिए लगाया जाता है हर सिक्योरिटी लेनदेन के बाद इसका भुगतान किया जाना चाहिए इन सिक्योरिटीज़ में डेरिवेटिव, शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड शामिल हैं दिसंबर 2017 से, खरीदे गए और बेचे जाने वाले इक्विटी ट्रांज़ैक्शन के साथ 0.1% सिक्योरिटीज़ ट्रांज़ैक्शन टैक्स का भुगतान करना होगा। सिक्योरिटी की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए, इस कर के समर्थन में एक अन्य कानून पारित किया गया था इंट्राडे अवधि के दौरान सिक्योरिटी बेचते समय 0.25% सिक्योरिटीज़ ट्रांज़ैक्शन टैक्स दर का भुगतान करना होगा हालांकि, इंट्राडे अवधि के दौरान सिक्योरिटीज़ खरीदते समय कोई सिक्योरिटीज़ ट्रांज़ैक्शन टैक्स का भुगतान करना अवशक नहीं होगा

निष्कर्ष

निष्कर्ष के तौर पर, हालांकि इनकम टैक्स कानूनों का पालन करना कठिन हो सकता है, लेकिन टैक्स कानूनों को समझना आवश्यक है जो आपके द्वारा किए गए हर लेनदेन में सहायक होते हैं और हर प्रकार की आय को समझना आवश्यक है। यह लेख अपनी अर्जित आय के आधार पर किए जाने वाले विभिन्न कर दरों के भुगतान और इससे कैसे निपटना है, के बारे में विस्तार से बताता है। फाइल किए जाने वाले संबंधित फॉर्म भी ऊपर बताए गए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न– 2 और इनकम टैक्स रिटर्न– 3 ऐसे फॉर्म हैं जिन्हें भरना होगा और आप जिन निवेश वर्ग में आते हैं उनके आधार पर जमा करना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न– 2 फॉर्म में किसी व्यक्ति को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बीच अंतर को समझने की आवश्यकता होती है।

सिक्योरिटी ट्रांज़ेक्शन टैक्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को अक्सर अनदेखा किया जाता है इनमें से प्रत्येक कानून निवेशकों और व्यापारियों द्वारा कर से बचने की रोकथाम के लिए लागू किए गए थे इनमें से प्रत्येक अलगअलग कर दरों का पालन करते हैं और विभिन्न निवेश निर्णयों को पूरा करते हैं सिक्योरिटीज़ ट्रांज़ैक्शन टैक्स की दरें इंट्राडे ट्रांज़ैक्शन के लिए अलगअलग होती हैं यह सिक्योरिटीज़ की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है