इनकम टैक्स चालान क्या है और ऑनलाइन टैक्स का भुगतान कैसे करें?

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by Angel One

इनकम टैक्स चालान एक ऐसा फ़ॉर्म है जिसे आपको ऑनलाइन या ऑफ़लाइन टैक्स का भुगतान करते समय जमा करना होता है। आयकर विभाग के पास विभिन्न टैक्स उद्देश्यों के लिए आठ अलगअलग चालान हैं।

 

भारतीय कर कानून जटिल और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। हालांकि, उचित अनुपालन और प्रभावी कर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न दस्तावेजों और प्रक्रियाओं को समझना महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष करसंबंधी दस्तावेजों में से एक जो आपको पता होना चाहिए और समझना चाहिए इनकम टैक्स चलान है।

इस लेख में, हम यह जानने जा रहे हैं कि इनकम टैक्स चालान क्या है, विभिन्न प्रकारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, और उन्हें ऑनलाइन कैसे जनरेट करना है।

इनकम टैक्स चालान क्या है?

आयकर विभाग (आईटीडी) ITD  द्वारा जारी, आयकर चालान एक आधिकारिक दस्तावेज है जिसका उपयोग प्रत्यक्ष करों की एक विस्तृत श्रृंखला का भुगतान करने के लिए किया जाता है। दस्तावेज़ में महत्वपूर्ण विवरण शामिल हैं, जैसे मूल्यांकन वर्ष, करदाता का परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN)पूरा नाम, पता, भुगतान किए जा रहे कर का प्रकार, कर की राशि और भुगतान मोड का विवरण।

कोई भी आयकर भुगतान जो आप करते हैं, चाहे वह ऑनलाइन मोड या ऑफ़लाइन मोड के ज़रिए हो, हमेशा भरे हुए आयकर चालान के साथ होना चाहिए। वैध चालान के बिना, आप कोई कर भुगतान नहीं कर सकते।

आयकर चालान का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर भुगतान सही करदाता से और उनके उद्देश्य के लिए सही रूप से जुड़े हों। यह करदाता और आयकर विभाग दोनों को कर भुगतानों पर नजर रखने और भुगतान किए गए कर दायित्वों को सही तरीके से निर्धारित करने में मदद करता है।

विभिन्न प्रकार के इनकम टैक्स चलान क्या हैं?

आयकर विभाग ने विभिन्न उद्देश्यों के लिए टैक्स के भुगतान के लिए आठ अलगअलग चलानों को अधिसूचित किया है। यहां आयकर चलानों और उनके संबंधित उद्देश्यों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

  • आईटीएनएस (ITNS)-280

आईटीएनएस (ITNS)-280 चालान एक सामान्य प्रयोजन चालान है जो व्यक्ति, कंपनियां और अन्य गैरकॉर्पोरेट इकाइयों को प्रत्यक्ष टैक्सों की विस्तृत रेंज का भुगतान करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस चालान का उपयोग करके भुगतान किए जा सकने वाले करों में स्वमूल्यांकन टैक्स, एडवांस टैक्स, सरटैक्स, नियमित मूल्यांकन पर कर, यूनिट धारकों को वितरित आय पर टैक्स और घरेलू कंपनियों के वितरित लाभ पर कर शामिल हैं।

  • आईटीएनएस (ITNS)-281

आईटीएनएस(ITNS)-281 चालान का उपयोग कंपनियों, व्यक्तियों और गैरकॉर्पोरेट इकाइयों द्वारा टीडीएस (स्रोत पर कटौती की गई टैक्स) और टीसीएस(TCS) (सोर्स पर कलेक्ट किया गया टैक्स) जमा करने के लिए किया जा सकता है।

  • आईटीएनएस (ITNS)-282

आईटीएनएस(ITNS)-282 एक इनकम टैक्स चलान है जिसका उपयोग टैक्स की निम्नलिखित श्रेणियों का भुगतान करने के लिए किया जाता है: सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी (STT), होटल रसीद टैक्स, ब्याज टैक्स, व्यय/अन्य टैक्स, एस्टेट ड्यूटी, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स।

  • आईटीएनएस (ITNS)-283

आईटीएनएस(ITNS)-283 इनकम टैक्स चलान का उपयोग बैंकों और अन्य कंपनियों द्वारा बैंकिंग कैश ट्रांज़ैक्शन टैक्स और फ्रिंज बेनिफ़िटट टैक्स का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।

  • आईटीएनएस (ITNS)-284

आईटीएनएस(ITNS)-284 चालान का उपयोग व्यक्ति, कंपनियों और अन्य गैरकॉर्पोरेट इकाइयों द्वारा अघोषित विदेशी आय और संपत्ति और कर अधिनियम, 2015 के तहत कर का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।

  • आईटीएनएस (ITNS)-285

आईटीएनएस(ITNS)-285 चालान का उपयोग वित्त अधिनियम, 2016 के तहत समानता शुल्क का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। समानीकरण शुल्क गैरनिवासी सेवा प्रदाताओं के साथ ऑनलाइन लेनदेन पर प्रत्यक्ष टैक्स का एक प्रकार है।

  • आईटीएनएस (ITNS)-286

आईटीएनएस(ITNS)-286 इनकम टैक्स चलान का उपयोग व्यक्तियों, कंपनियों और गैरकॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा आय और व्यय पर अन्य टैक्स का भुगतान करने और इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, 2016 के तहत भुगतान के लिए किया जा सकता है।

  • आईटीएनएस (ITNS)-287

आईटीएनएस(ITNS)-286 चालान का उपयोग व्यक्तियों, कंपनियों और गैरकॉर्पोरेट इकाइयों द्वारा आय और व्यय पर अन्य टैक्स का भुगतान करने और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत भुगतान के लिए किया जा सकता है।

इनकम टैक्स चालान कैसे जनरेट करें और ऑनलाइन टैक्स का भुगतान कैसे करें?

इनकम टैक्स इंडिया पोर्टल आपको इनकम टैक्स चालान जनरेट करने और ऑनलाइन टैक्स का भुगतान करने में मदद करता है। आपको बस नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा।

  • चरण 1: इनकम टैक्स इंडिया पोर्टल पर जाएं और अपने अकाउंट में लॉगइन करें।
  • चरण 2: होमपेज परफ़ाइलटैब में, ‘पे टैक्सविकल्प पर क्लिक करें।
  • चरण 3: ‘नया भुगतानविकल्प पर क्लिक करें।
  • चरण 4: वेबपेज पर उपलब्ध लिस्ट में से आप जिस टैक्स का भुगतान करना चाहते हैं, उसे चुनें और इसके तहतआगे बढ़ेंविकल्प पर क्लिक करें।
  • चरण 5: उस असेसमेंट वर्ष को चुनें जिसके लिए आप टैक्स का भुगतान कर रहे हैं।
  • चरण 6: ड्रॉपडाउन लिस्ट में से भुगतान का प्रकार चुनें।
  • चरण 7: आगे बढ़ने के लिएजारी रखेंपर क्लिक करें।
  • चरण 8: आप जिस टैक्स का भुगतान करना चाहते हैं, उसे दर्ज करें। कर भुगतान की प्रकृति के आधार पर, आपको अन्य क्षेत्रों जैसे अधिभार, उपकर, ब्याज और जुर्माना भरना पड़ सकता है।
  • चरण 9: आगे बढ़ने के लिएजारी रखेंपर क्लिक करें।
  • चरण 10: अपनी भुगतान विधि चुनें। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई(UPI) , आरटीजीएस(RTGAS)और एनईएफटी)NEFT) के माध्यम से ऑनलाइन टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक काउंटर पर कैश, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।
  • चरण 11: भुगतान विधि चुनने के बाद, आगे बढ़ने के लिएजारी रखेंपर क्लिक करें।
  • चरण 12: ‘अभी भुगतान करेंपर क्लिक करें और भुगतान पूरा करें। इसके अलावा, आपपे लेटरका विकल्प भी चुन सकते हैं। इस मामले में, जनरेटेड चलान अस्थायी रूप से सहेजा जाएगा। आप इसे प्राप्त कर सकते हैं और बाद में कर भुगतान कर सकते हैं।

भुगतान पूरा हो जाने के बाद, इनकम टैक्स चालान की रसीद जनरेट की जाएगी जिसमें आपका नाम, पता, पैन, मूल्यांकन वर्ष, भुगतान किए गए टैक्स का प्रकार, भुगतान किए गए टैक्स की राशि, चालान नंबर, बीएसआर(BSR) कोड, टैक्स डिपॉजिट की तिथि और भुगतान विधि की जानकारी शामिल होगी।

इनकम टैक्स चलान कैसे डाउनलोड करें और ऑफ़लाइन टैक्स का भुगतान कैसे करें?

अगर आप ऑनलाइन टैक्स भुगतान में अच्छी तरह से परिचित नहीं हैं या ऑफ़लाइन अपने टैक्स का भुगतान करना पसंद करते हैं, तो यहां चरण दिए गए हैं जिनका आपको पालन करना होगा।

  • चरण 1: इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट लिंक पर जाएं।
  • चरण 2: लिस्ट से संबंधित इनकम टैक्स चालान डाउनलोड करें।
  • चरण 3: चालान प्रिंट करें और ब्लॉक अक्षरों में सभी विवरण भरें।
  • चरण 4: बैंक शाखा में जाएं और टैक्स राशि के साथ चालान जमा करें। आप नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से कर का भुगतान कर सकते हैं।
  • चरण 5: बैंक अधिकारी एक हस्ताक्षरित और सीलबंद स्वीकृति स्लिप प्रदान करेंगे।

बैंक की स्वीकृति स्लिप में 7 अंकों का बीएसआर(BSR) कोड, जमा की तिथि और चालान सीरियल नंबर शामिल होगा। चूंकि फ़ाइलिंग के समय इन विवरणों को इनकम टैक्स रिटर्न पर दर्ज करना होगा, इसलिए जब तक आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हो जाती है तब तक स्वीकृति स्लिप को सुरक्षित रूप से स्टोर करने की सलाह दी जाती है।

निष्कर्ष

इनकम टैक्स चालान एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंटेशन है जो टैक्सपेयर्स और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ITD (आईटीडी) के बीच एक पुल के रूप में काम करता है। करदाता चलान रसीद के साथसाथ कर भुगतान के प्रमाण के रूप में चलान का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी ओर, ITD (आईटीडी) टैक्स भुगतानों को ट्रैक करने और उन्हें सही टैक्स दाता के रूप में देने के लिए चालान का उपयोग करता है।

FAQs

क्या मैं ऑनलाइन इनकम टैक्स चालान जनरेट कर सकता/सकती हूं और बाद में टैक्स का भुगतान करने का विकल्प चुन सकता/सकती हूं?

हां। आप ऑनलाइन इनकम टैक्स चालान जनरेट कर सकते हैं और इसे अस्थायी रूप से बचाने के लिएपे टैक्स लेटरविकल्प को चुन सकते हैं। फिर आप इसे बाद में वापस प्राप्त कर सकते हैं और कर भुगतान कर सकते हैं।

क्या इनकम टैक्स चालान जनरेट करने के लिए मुझे इनकम टैक्स इंडिया ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग-इन करना होगा?

नहीं, आप इनकम टैक्स इंडिया फाइलिंग पोर्टल में लॉगइन किए बिना इनकम टैक्स चालान जनरेट कर सकते हैं। बस इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाएं औरक्विक लिंक्सटैब के तहतपे टैक्सपर क्लिक करें।

अगर मेरे वार्षिक आय विवरण (एआईएस) पर इनकम टैक्स चालान का विवरण नहीं दिखाई देता है, तो मैं क्या करूं?

अगर आपके भुगतान किए गए इनकम टैक्स चालान का विवरण आपके एआईएस पर नहीं दिखाई देता है, तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय मैनुअल रूप से विवरण दर्ज करना होगा। आयकर विभाग (आईटीडी) द्वारा आपके रिटर्न की प्रक्रिया तक भुगतान किए गए आयकर चालान की एक प्रति बनाए रखने की सलाह दी जाती है। इस तरह, अगर आपको आईटीडी से नोटिस मिलता है, तो आप कर भुगतान के प्रमाण के रूप में चालान की कॉपी जमा कर सकते हैं।

क्या मैं बैंक में जमा किए गए इनकम टैक्स चालान का स्टेटस चेक कर सकता/सकती हूं?

हाँ। आप टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क (TIN) द्वारा होस्ट की गई OLTAS-चालान स्टेटस इंक्वायरी वेबसाइट पर जाकर बैंक में जमा किए गए आयकर चालान की स्थिति की जाँच कर सकते हैं। यहाँ, आपको कुछ विवरण दर्ज करने होंगे, जैसे कि संग्रह शाखा का BSR कोड, चालान जमा करने की तिथि, चालान सीरियल नंबर और कर की राशि। एक बार सभी प्रासंगिक विवरण दर्ज हो जाने के बाद, वेबसाइट तुरंत स्थिति प्रदर्शित करेगी।

अथवा ऑनलाइन बनाया गया आयकर चालान कितने समय तक वैध रहेगा?

हां. आप कर सूचना नेटवर्क (टीआईएन) द्वारा होस्ट की गई ओल्टाचालान स्थिति जांच वेबसाइट पर जाकर बैंक में जमा किए गए आयकर चालान की स्थिति की जांच कर सकते हैं. यहां आपको कुछ विवरण दर्ज करने होंगे, जैसे ब्रांच कलेक्ट करने का बीएसआर कोड, चालान डिपॉजिट की तिथि, चालान सीरियल नंबर और टैक्स की राशि. सभी संबंधित विवरण दर्ज करने के बाद, वेबसाइट तुरंत स्थिति प्रदर्शित करेगी.

ऑनलाइन जनरेट किए गए इनकम टैक्स चालान कितने समय तक मान्य होगा?

इनकम टैक्स चालान ऑनलाइन जनरेट होने के बाद, यह जनरेशन की तिथि से 15 दिनों तक मान्य रहता है। इसलिए, जनरेट किए गए चलान की समाप्ति से पहले आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन कर का भुगतान करना होगा। अन्यथा, आपको एक नया चालान जनरेट करना होगा।