What happens to my money when I die
मेरे मरने के बाद मेरे पैसों का क्या होगा?
हैलो दोस्तों, एंजेल वन के एक और सुपर - इन्फोर्मेटिव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक सेंसिटिव और बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात करनेगे जो आपके और आपकी फॅमिली के लिए काफी ज़रूरी है। आज हम बात करनेगे की आपके जाने के बाद आपके पैसे और इनवेस्टमेंट का क्या होगा। मानता हूँ इस टॉपिक पे कोई डिस्कस नहीं करना चाहता , पर आपके मरने के बाद आपकी फॅमिली जीने का वही तरीका मैंटेन कर सके इसके लिए फ़ाइनेंष्यल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। यह अपनों के लिए अच्छी यादें छोड़ने और यह दिखाने का एक तरीका भी है, की चाहे आप न हों आप उनका ख्याल रखेंगे।पेंडेमिक के इस समय में इस बारे में बात करना और यह निश्चित करना की आपकी फॅमिली भाग्य के भरोसे नहीं है , बहुत ज़रूरी है। चलिये, देर किए बिना, हम शुरू करते हैं। एक व्यक्ति की डैथ पर, उसके एसेट उसके सकसेसर या जिसके नाम उसने की है उन्हें मिलती है। यदि कोई व्यक्ति बिना विल किए मर जाता है तो, अगर वो हिन्दू है , तो उसकी इनवेस्टमेंट हिन्दू सक्सेशन एक्ट 1956 के मुताबिक आगे दे दी जाती हैं।अगर आप मुस्लिम हैं, तो मुस्लिम पर्सनल लॉं , के अनुसार आपका सक्सेशन कर दिया जाएगा। इसलिए विल बनाने का बहुत महत्व है। भारत मे हिन्दू सक्सेशन एक्ट या इंडियन सक्सेशन एक्ट के मुताबिक विल बनाना ज़रूरी है। यह ज़रूरी है की विल आपके द्वारा और 2 विटनेस के द्वारा साइन की गयी हो। विल का रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है, पर अगर रजिस्टर होगी तो कानून के मुताबिक उसकी वलिडीटी बढ़ जाएगी। एक नियम के मुताबिक, विल के लिए एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति आवश्यक है जिसे विल का एक्सिक्युटर माना जाएगा। जो यह एन्श्युर करेगा की उस पर्सन के एसेट उन्हीं लोगों तक पहुंचे जिनके नाम उन्हें किया गया है। आइए दोस्तों अब नॉमिनी की भी बात कर लेते हैं - - भारतीय कानून के मुताबिक नॉमिनी सिर्फ एक केयर टेकर है। एक नॉमिनी लीगल हायर भी हो सकता है लेकिन ये ज़रूरी नहीं की हर नॉमिनी लीगल हायर ही हो। अगर नॉमिनी लगल हायर नहीं है तो यह उसकी ज़िम्मेदारी है की वो फंड्ज को माइनर हायर के लिए एक ट्रस्ट में रखे और उनका गलत इस्तेमाल अपने सेलफिश मोटिव के लिए न करे। अगर एक नॉमिनी अप्पोइंटेड है तो इस केस में आपकी फॅमिली को अथॉरिटीस को सिर्फ एक डैथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कुछ केसेस में अथॉरिटीस एक इंडेमनिटी भी मांग सकती है। अगर कोई नॉमिनी नहीं है तो आपकी फॅमिली को लोकल तहसीलदार से सक्सेशन लेटर भी बनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्टॉक और शेयर की आपके जाने के बाद आपके शेयर और स्टॉक नॉमिनी के नाम पे ट्रान्सफर हो सकते हैं। आपके नॉमिनी को सिर्फ एक डैथ सर्टिफिकेट जो की नोटरी या गजट्टेड ऑफिसर से अटैस्ट किया हो देना होगा। अगर आपने अपने ब्रोकरेज हाउस के साथ अपना नॉमिनी रजिस्टर नहीं कराया तो याद से कराईए, नॉमिनी न होने पर आपके लीगल हायर को यह प्रूव करने के लिए की वो ही आपके हायर हैं प्रोबेट विल, सक्सेशन सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ एड्मिनिसट्रेशन सबमिट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्ज की , आपके म्यूचुअल फ़ंड होल्डिंग्स को ट्रंजमिशन नाम के प्रोसैस से नॉमिनी को ट्रान्सफर किया जा सकता है। प्लीज आज ही एन्श्युर कीजिये की आपके म्यूचुअल फंड्ज में एक नॉमिनी रैजिस्टर्ड है। अपप्के गुजरने के बाद आपके लीगल हायर को एक ट्रान्सफर ऑफ म्यूचुअल फ़ंड का एक लेटर लिख कर देना पड़ेगा। इसके साथ ही डैथ सर्टिफिकेट, जिसके अकाउंट में म्यूचुअल फ़ंड ट्रान्सफर होने हैं उनका अकाउंट नंबर और केवाईसी कोन्फ़िर्मेशन लेटर। अगर कोई नॉमिनी नहीं होगा तो लीगल हायर को और दिक्कत का सामना करते हुये एक सक्सेशन लेटर देकर ही ट्रान्सफर मिल सकता है। गोल्ड विल के जरिये आराम से पास ऑन किया जा सकता है, अगर विल नहीं है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट लगेगा। एलेक्ट्रोनिक गोल्ड शेयर की तरह ही पास ऑन किया जा सकता है। रियल इस्टेट के कसे में प्रोपर्टी होल्डिंग्स के लिए लीगल हायर के नाम का विल होने ज़रूरी है।आपके लीगल हायर को लोकल म्यूनिसिपल ऑफिस में एक एप्लिकेशन देना होगा , लेंड रेकॉर्ड्स आपके नाम पर करने के लिए और रेकॉर्ड्स में आपके लीगल हायर का नाम लिखा जाएगा। पीपीएफ़ के केस में आपके लीगल हायर को फोरम जी भर कर देना होगा और फंड्ज उसके नाम पर ट्रान्सफर कर दिये जाएंगे। अगर नॉमिनी है तो लीगल हायर को सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा। पर अगर आप नॉमिनेशन डालना भूल जाते हैं तो लीगल हायर को सक्सेशन सर्टिफिकेट सिक्युर करना पड़ेगा। सबसे आखिर में लाइफ इन्शुरेंस इसमें आपके नॉमिनी को सम अशोर्ड मिल जाएगा, जैसा की आपने ऐसा लाइफ इन्शुरेंस कराया है जिसमें सम अशोर्ड 1 करोड़ का है तो आपके लीगल हायर को आपके जाने के बाद 1 करोड़ रुपये मिल जाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने इस पॉडकास्ट से कुछ बातें समझी होंगी, सबसे इंपोर्टेंट है विल बनाना और हर इन्स्ट्रुमेंट में नॉमिनी रजिस्टर करना। नहीं तो आपके जाने के बाद आपकी फॅमिली को डॉक्युमेंट्स इखट्टे करने के लिए जूते घिसने पड़ सकते हैं। जाने से पहले एक और इंपोर्टेंट बात , ये पॉडकास्ट केवल जानकारी के लिए बनाया गया है, और आपको अपनी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। ऐसे और रोचक पॉडकास्ट सुनने के लिए हमें फॉलो करें यू ट्यूब और दूसरे सोश्ल मीडिया चैनल पर। तब तक के लिए गुड बाइ और शुभ निवेश। निवेश बाज़ार जोखिमों के आधीन हैं, सभी संभन्धित दस्तावेज़ ध्यान से पढ़ें।
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