पीएम (PM) किसान सम्मान निधि का धन कितनी बार जारी होता है?

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by Angel One
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पीएम (PM) किसान एक किसान-अनुकूल योजना है जो पात्र किसानों को कृषि और संबंधित गतिविधियों में उनकी मदद करने के लिए तीन समान किश्तों में प्रति वर्ष ₹6000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम (PM) किसान) भूमि धारक किसानों के परिवारों के लिए कृषि और संबंधित गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू आवश्यकताओं में उनकी मदद करने के लिए एक वित्तीय सहायता योजना है. यह योजना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित की जाती है और इसका उद्देश्य उचित फसल स्वास्थ्य और उपयुक्त उपज सुनिश्चित करना है.

पीएम (PM) किसान योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी और 1 दिसंबर, 2018 से लागू की गई थी. भूमि धारक होना योजना के लिए बुनियादी पात्रता मानदंड है, जिसे संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के आधार पर स्थापित किया जाना है. हालांकि, उच्च-आय वर्ग और करदाताओं को शामिल नहीं किया जाता है. भूमि धारण निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि 01.02.2019 थी, और फिर अगले 5 वर्षों के लिए कोई बदलाव नहीं माना गया था.

2.41 महिला किसानों सहित लगभग 9.8 करोड़ किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं. इस योजना की शुरुआत से, फरवरी 2025 तक 19 किश्तों में ₹ 3.68 लाख करोड़ वितरित किए गए हैं.

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को योजना के लिए जमीन धारक किसानों के परिवारों की पहचान करने और सत्यापन करने का काम किया जाता है. पीएम (PM) किसान लाभार्थी किसानों के परिवारों को अपने आधार-से जुड़े बैंक खाते में सीधे तीन समान किश्तों में प्रति वर्ष ₹6000 का भुगतान किया जाता है.

पीएम (PM) किसान किश्तों को कब जारी किया जाता है?

पीएम (PM) किसान स्कीम की किश्तें एक वर्ष में तीन बार जारी की जाती हैं. इन किश्तों का भुगतान अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर और दिसंबर-मार्च में किया जाता है और लाभार्थी किसानों को हर चार महीनों के बाद ₹2000 का भुगतान किया जाता है. फरवरी 24, 2025 को, केंद्र सरकार ने ₹22,000 करोड़ की 19th किश्त जारी की, जिसे 9.8 करोड़ लाभार्थियों में वितरित किया गया था. इससे पहले, 18वीं पीएम (PM) किसान किश्त 5 अक्टूबर, 2024 को जारी की गई थी, और 18 जून, 2024 को 17वीं किश्त जारी की गई थी.

समय पर पीएम (PM) किसान भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख चरण

पीएम (PM) किसान के तहत लाभार्थी खाते में समय पर भुगतान के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदम नीचे दिए गए हैं:

  1. राज्यऔर केंद्रशासित प्रदेश सरकारें लाभार्थियों की पहचान करने और पीएम (PM) किसान योजना के वेब पोर्टल पर लाभार्थी का विवरण अपलोड करने के लिए हैं.
  2. राज्यऔर केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा लाभार्थी विवरणों की शुद्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए.
  3. लाभार्थीके गलत या अधूरे बैंक विवरण के मामले में तुरंत सुलह सुनिश्चित किया जाना चाहिए.
  4. स्वीकृतिआदेश जारी करने के बाद समय-समय पर धन पीएम (PM) किसान लाभार्थी खाते में जमा किया जाएगा.
  5. पीएम (PM)किसान लाभार्थियों को एसएमएस द्वारा पीएम (PM) किसान धन के खाते में जमा होने के बारे में सूचित किया जाएगा.
  6. विफलऔर असफल लेनदेन को बैंकिंग सिस्टम द्वारा DAC (डीएसी) और FW (एफडब्ल्यू) को सूचित किया जाएगा
  7. लाभार्थीविवरणों के अधिक सत्यापन और पुनर्प्रक्रिया के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विफल लेन-देन का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा.

पीएम (PM) किसान किस्त कैसे जमा की जाती है?

पीएम (PM) किसान की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है, जो पारदर्शिता सुनिश्चित करती है. लाभार्थी का बैंक खाता उसके आधार नंबर से जुड़ा होना चाहिए.

पीएम (PM) किसान योजना के लिए कौन नामांकन कर सकता है?

एक किसान, जिसके पास भूमि है, पीएम (PM) किसान योजना के तहत नामांकन कर सकता है. हालांकि, सरकार ने करदाताओं, पेशेवरों, सेवा या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों (मल्टी-टास्किंग स्टाफ, क्लास IV और ग्रुप D कर्मचारियों को छोड़कर) और सेवारत और सेवानिवृत्त विधायकों सहित कुछ वर्गों के किसानों को शैल न कर  पात्रता मानदंडों को प्रतिबंधित किया है.

निष्कर्ष

पीएम (PM) किसान किश्त का भुगतान एक वर्ष में तीन बार किया जाता है. लाभार्थी किसान प्रति वर्ष ₹6000 के लिए पात्र है, लेकिन इसका भुगतान ₹2000 की तीन समान किश्तों में किया जाता है. अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर और दिसंबर-मार्च में भुगतान किए जाते हैं और लाभार्थी किसानों को तुरंत एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि भुगतान उनके खाते में किया गया है.