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E-Way Bill पोर्टल पर लॉगिन करने की पूरी गाइड

6 min readUpdated on 1st Aug, 2026by Angel One
GST के तहत ई-वे बिल पोर्टल पर आप आसानी से सामान की आवाजाही के लिए ई-वे बिल बना और मैनेज कर सकते हैं। इस लेख में पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और इसकी प्रमुख ऑनलाइन सुविधाओं की पूरी जानकारी दी गई है।
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GST के तहत ₹50,000 से अधिक मूल्य का सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए E-Way Bill जरूरी होता है। इसके लिए सरकार ने E-Way Bill पोर्टल नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है, जहां टैक्सपेयर्स और ट्रांसपोर्टर्स E-Way Bill बना सकते हैं, उनमें बदलाव कर सकते हैं या जरूरत पड़ने पर उन्हें कैंसिल भी कर सकते हैं।

E-Way Bill पोर्टल का लॉगिन सिस्टम रजिस्टर्ड यूजर्स को अपने डैशबोर्ड तक पहुंचने, ट्रांजैक्शन्स को ट्रैक करने और राज्यों के भीतर (Intrastate) या एक राज्य से दूसरे राज्य (Interstate) में सामान की आवाजाही को आसान बनाने की सुविधा देता है। GST नियमों के तहत E-Way Bill जनरेट करने से पहले कारोबारियों को E-Way Bill पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। इस लेख में E-Way Bill पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करने का पूरा तरीका बताया गया है।

मुख्य बातें

  • E-Way Bill पोर्टल ewaybillgst.gov.in पर उपलब्ध है। टैक्सपेयर्स को इसका इस्तेमाल करने के लिए GSTIN के आधार पर रजिस्ट्रेशन करना होता है।
  • ₹50,000 से ज्यादा मूल्य के सामान की Interstate और ज्यादातर Intrastate आवाजाही के लिए E-Way Bill बनाना जरूरी है।
  • E-Way Bill वेब पोर्टल, SMS, मोबाइल ऐप और API इंटीग्रेशन समेत कई तरीकों से जनरेट किया जा सकता है।
  • E-Way Bill की वैधता ट्रांसपोर्ट दूरी के आधार पर तय होती है। हर 200 किलोमीटर की दूरी के लिए इसकी वैधता 1 दिन होती है。

E-Way Bill लॉगिन पोर्टल

E-Way Bill पोर्टल का लॉगिन आपको GST E-Way Bill सिस्टम तक पहुंच देता है। यह पूरे देश में सामान की आवाजाही से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने के लिए नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) द्वारा तैयार किया गया एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है।

इसकी कुछ प्रमुख सुविधाएं इस प्रकार हैं।

Dual Portal Infrastructure

यह सिस्टम दो सिंक्रोनाइज्ड पोर्टल्स पर काम करता है।

  • E-Way Bill 1.0 (ewaybillgst.gov.in)
  • E-Way Bill 2.0 (ewaybill2.gst.gov.in)

1 जुलाई 2025 से दोनों पोर्टल्स रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। इससे किसी भी समय बिना रुकावट सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। सर्वर मेंटेनेंस या तकनीकी दिक्कत आने पर भी यह डुअल सिस्टम कारोबार की निरंतरता बनाए रखने में मदद करता है।

बेहतर सिक्योरिटी और लॉगिन फीचर्स

1 अप्रैल 2025 से सभी टैक्सपेयर्स के लिए 2-Factor Authentication (2FA) अनिवार्य कर दिया गया है।

यूजर्स पहले GSTIN और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करते हैं। इसके बाद OTP वेरिफिकेशन पूरा करना होता है। OTP SMS, Sandes ऐप या NIC-GST-Shield ऐप के जरिए प्राप्त किया जा सकता है।

इन अतिरिक्त सुरक्षा उपायों से डेटा की सुरक्षा बढ़ती है और GST E-Way Bill अकाउंट में अनधिकृत (Unauthorized) लॉगिन को रोका जा सकता है।

एक ही जगह सभी जरूरी सुविधाएं

लॉगिन करने के बाद यूजर्स GST के तहत सामान की आवाजाही से जुड़े लगभग सभी जरूरी काम कर सकते हैं। इनमें शामिल हैं।

  • Single और Consolidated E-Way Bill जनरेट करना, अपडेट करना या कैंसिल करना।
  • ट्रांजिट में देरी होने पर E-Way Bill की वैधता बढ़ाना।
  • गलती से जारी हुए E-Way Bill को 72 घंटे के भीतर रिजेक्ट करना।
  • लॉजिस्टिक्स एक्टिविटी की रियल टाइम निगरानी के लिए MIS रिपोर्ट्स देखना।

कई तरह के एक्सेस और इंटीग्रेशन की सुविधा

  • E-Way Bill पोर्टल का इस्तेमाल कई तरीकों से किया जा सकता है।
    • वेब पोर्टल
    • SMS
    • मोबाइल ऐप
    • API इंटीग्रेशन
  • इसके अलावा यह दोनों पोर्टल्स के बीच बड़ी मात्रा में डेटा ट्रांसफर करने और रियल टाइम सिंक की सुविधा भी देता है। API के जरिए ERP और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को भी इससे जोड़ा जा सकता है, जिससे कई प्रक्रियाएं ऑटोमेट हो जाती हैं।
  • यूजर मैनेजमेंट और Decentralised Operations: अगर किसी कंपनी की कई ब्रांच या वेयरहाउस हैं, तो वह अलग-अलग सब-यूजर्स बना सकती है।हर सब-यूजर को जरूरत के अनुसार अलग-अलग जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, जैसे E-Way Bill जनरेट करना, उसे कैंसिल करना या रिपोर्ट्स देखना।इससे बड़े संगठनों के लिए अलग-अलग लोकेशन्स से काम करना और कंट्रोल बनाए रखना आसान हो जाता है।

E-Way Bill पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

GST के तहत रजिस्टर्ड सभी टैक्सपेयर्स और ट्रांसपोर्टर्स के लिए E-Way Bill जनरेट करने से पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। नीचे इसका पूरा स्टेप-बाय-स्टेप तरीका दिया गया है।

Step 1: पोर्टल खोलें और Registration पेज पर जाएं

  • सबसे पहले E-Way Bill पोर्टल खोलें।
  • अगर होमपेज पर लॉगिन पॉप-अप दिखाई दे, तो उसे बंद कर दें।
  • ऊपर दिए गए Registration टैब पर क्लिक करें।
  • ड्रॉपडाउन मेन्यू से E-Way Bill Registration चुनें。

Step 2: GSTIN और Verification Code दर्ज करें

  • E-Way Bill Registration फॉर्म में अपना GSTIN (Goods and Services Tax Identification Number) दर्ज करें।
  • इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई देने वाला कैप्चा कोड भरें और Go बटन पर क्लिक करें।

Step 3: Auto-Filled जानकारी जांचें

  • इसके बाद सिस्टम GST डेटाबेस से आपकी जानकारी अपने आप भर देगा। इसमें शामिल होंगे:
  • Applicant Name
  • Trade Name
  • Address
  • Email ID
  • Mobile Number
  • अगर इनमें से कोई जानकारी गलत या पुरानी है, तो Update from GST Common Portal विकल्प पर क्लिक करके उसे अपडेट किया जा सकता है।

Step 4: OTP जनरेट करें और वेरिफाई करें

  • जानकारी सही होने पर Send OTP बटन पर क्लिक करें।
  • रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करके Verify OTP पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी जानकारी वेरिफाई हो जाएगी।

Step 5: यूजरनेम और पासवर्ड बनाएं

  • अब 8 से 15 अक्षरों वाला एक यूनिक यूजरनेम बनाएं। इसमें अक्षरों और अंकों के साथ स्पेशल कैरेक्टर्स भी शामिल किए जा सकते हैं।
  • इसके बाद 8 से 15 अक्षरों का एक मजबूत पासवर्ड बनाएं। यह Case Sensitive होगा और इसमें अक्षर, अंक तथा स्पेशल कैरेक्टर्स शामिल किए जा सकते हैं।
  • सिस्टम यह भी जांच करेगा कि यूजरनेम पहले से मौजूद तो नहीं है और पासवर्ड तय नियमों के अनुसार है या नहीं।

Step 6: रजिस्ट्रेशन पूरा करें

  • अब Submit बटन पर क्लिक करें।
  • अगर किसी जानकारी में गलती होगी, तो सिस्टम उसका मैसेज दिखाएगा, ताकि आप उसे सुधार सकें।
  • सभी जानकारी सही होने पर GST E-Way Bill सिस्टम आपका यूजर आईडी और पासवर्ड तैयार कर देगा।
  • इसके बाद सफल रजिस्ट्रेशन का कन्फर्मेशन भी मिल जाएगा।

महत्वपूर्ण: 2-Factor Authentication (2FA) जरूरी है

  • 1 अप्रैल 2025 से सभी टैक्सपेयर्स और ट्रांसपोर्टर्स के लिए E-Way Bill जनरेट करने से पहले 2-Factor Authentication (2FA) अनिवार्य कर दिया गया है।
  • शुरुआती रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आपको E-Way Bill पोर्टल में लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल में मौजूद 2-Factor Authentication विकल्प को इनेबल करना होगा।
  • इसके बाद हर लॉगिन के समय OTP वेरिफिकेशन जरूरी होगा। OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए या Sandes ऐप और NIC-GST-Shield ऐप के माध्यम से प्राप्त किया जा सकेगा।

E-Way Bill पोर्टल पर लॉगिन कैसे करें?

E-Way Bill रजिस्ट्रेशन पूरा करने और 2-Factor Authentication (2FA) इनेबल करने के बाद आप पोर्टल पर लॉगिन करके GST से जुड़े सभी जरूरी काम कर सकते हैं।

Step 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं

  • सबसे पहले ewaybillgst.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर मौजूद Login विकल्प पर क्लिक करें।
  • हमेशा ध्यान रखें कि लॉगिन केवल सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर ही करें, ताकि फिशिंग या फर्जी वेबसाइटों से बचा जा सके।

Step 2: लॉगिन डिटेल्स भरें और OTP वेरिफाई करें

  • अपने यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड की मदद से लॉगिन करें।
  • जानकारी दर्ज करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक One-Time Password (OTP) भेजा जाएगा।
  • OTP दर्ज करते ही वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा और आप अपने डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे।

Step 3: डैशबोर्ड और उसकी सुविधाएं

सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आपका पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहां आपको अपना GSTIN, बिजनेस का नाम और लेटेस्ट नोटिफिकेशन्स दिखाई देंगे। 

यहीं से आप कई जरूरी काम कर सकते हैं।

  • E-Way Bill जनरेट करना, अपडेट करना या कैंसिल करना।
  • E-Way Bill की वैधता बढ़ाना।
  • अलग-अलग लोकेशन्स के लिए सब-यूजर्स मैनेज करना।
  • रिकॉर्ड रखने के लिए रिपोर्ट्स देखना या उनका सारांश डाउनलोड करना।

लॉगिन से जुड़ी समस्याएं और अकाउंट सिक्योरिटी

अगर आप अपना यूजरनेम या पासवर्ड भूल जाते हैं, तो लॉगिन पेज पर दिए गए Forgot Username/Password विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुरक्षा के लिए लगातार तीन बार गलत जानकारी दर्ज करने पर अकाउंट 5 मिनट के लिए लॉक हो जाता है। अगर कुछ समय तक कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो सुरक्षा कारणों से सिस्टम अपने आप आपको लॉगआउट कर देता है। अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स किसी के साथ साझा न करें। अगर किसी और को पोर्टल का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए अलग सब-यूजर अकाउंट बनाएं और जरूरत के मुताबिक रोल्स व परमिशन्स दें।

ध्यान दें: अगर आपकी GSTR-3B रिटर्न लगातार दो या उससे ज्यादा अवधियों से लंबित है, तो पोर्टल E-Way Bill जनरेट करने पर रोक लगा सकता है। ऐसी स्थिति में रिटर्न फाइल करें या अपना अकाउंट दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए Form EWB-05 जमा करें।

GST के तहत रजिस्टर्ड सप्लायर्स के लिए E-Way Bill रजिस्ट्रेशन

GST के तहत रजिस्टर्ड सप्लायर्स को ₹50,000 से अधिक मूल्य का सामान भेजने से पहले E-Way Bill जनरेट करना जरूरी होता है।

रजिस्टर्ड सप्लायर्स की प्रमुख जिम्मेदारियां

E-Way Bill जनरेट करना

सामान की आवाजाही शुरू होने से पहले, चाहे वह Interstate हो या जहां लागू हो वहां Intrastate, E-Way Bill बनाना जरूरी है।

Invoice से लिंक करना

हर E-Way Bill का लिंक किसी वैध Tax Invoice, Delivery Challan या Bill of Supply से होना चाहिए।

अगर सामान बिना रजिस्ट्रेशन वाले व्यक्ति को भेजा जा रहा हो।

ऐसी स्थिति में भी E-Way Bill जनरेट करने की जिम्मेदारी रजिस्टर्ड सप्लायर की ही होती है।

E-Way Bill रजिस्ट्रेशन

यह एक बार होने वाली प्रक्रिया है, जिसके बाद सप्लायर E-Way Bill बना सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है, उसे कैंसिल कर सकता है या कई Bills को मिलाकर Consolidated E-Way Bill भी तैयार कर सकता है।

E-Way Bill Form (EWB-01) के भाग

E-Way Bill Form (EWB-01) दो हिस्सों में बंटा होता है।

Part A

इसे सप्लायर भरता है। इसमें निम्न जानकारी देनी होती है।

  • सप्लायर और रिसीवर का GSTIN
  • Dispatch और Delivery का PIN Code
  • Invoice Number और Invoice Date
  • HSN Code (टर्नओवर के आधार पर 4 या 6 अंकों का)
  • Quantity
  • Taxable Value
  • Tax Rate
  • कुल Invoice Value

Part B

इसे सप्लायर या ट्रांसपोर्टर, दोनों में से कोई भी भर सकता है।

इसमें शामिल होती हैं।

  • सड़क मार्ग से ट्रांसपोर्ट होने पर Vehicle Number
  • Transport Mode
  • Transporter ID
  • अनुमानित दूरी (किलोमीटर में)

ध्यान दें: अगर सप्लायर ने Part B नहीं भरा है, तो सामान की आवाजाही शुरू होने से पहले इसे ट्रांसपोर्टर को अपडेट करना होगा। 

180-Day Invoice Rule (1 जनवरी 2025 से लागू)

1 जनवरी 2025 से लागू नियम के अनुसार, E-Way Bill Invoice की तारीख से 180 दिनों के भीतर ही जनरेट किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए, अगर E-Way Bill 1 अक्टूबर 2025 को बनाया जा रहा है, तो उससे जुड़ा Invoice 5 अप्रैल 2025 से पुराना नहीं होना चाहिए।

यह नियम सभी तरह के E-Way Bills पर लागू होता है, जिनमें Part-A Slips और Consolidated E-Way Bills भी शामिल हैं।

Consolidated E-Way Bill (EWB-02)

रजिस्टर्ड सप्लायर्स एक ही वाहन में भेजे जा रहे कई अलग-अलग कंसाइनमेंट्स के लिए कई Active E-Way Bills को मिलाकर एक Consolidated E-Way Bill (EWB-02) बना सकते हैं।

इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु:

  • केवल Active और Valid E-Way Bills को ही Consolidate किया जा सकता है।
  • Cancel किए गए E-Way Bills इसमें शामिल नहीं किए जा सकते।
  • यह सुविधा खास तौर पर उन ट्रांसपोर्टर्स और सप्लायर्स के लिए उपयोगी है, जो एक ही वाहन में कई कंसाइनमेंट्स भेजते हैं।

E-Way Bill के लिए जरूरी दस्तावेज

GST के तहत E-Way Bill जनरेट करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज और जानकारियां देना अनिवार्य है।

Source Documents

हर कंसाइनमेंट के लिए इनमें से किसी एक दस्तावेज का होना जरूरी है।

  • Tax Invoice
  • Bill of Supply
  • Delivery Challan

अगर सामान सप्लाई के अलावा किसी दूसरे उद्देश्य, जैसे Job Work, Branch Transfer, Exhibition या Return के लिए भेजा जा रहा है, तो Delivery Challan का इस्तेमाल किया जाता है.

ध्यान रखें कि E-Way Bill जनरेट करते समय संबंधित दस्तावेज 180 दिनों से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। यह नियम जनवरी 2025 से लागू है.

Supplier और Recipient की जानकारी

E-Way Bill बनाते समय नीचे दी गई जानकारी देना जरूरी है।

  • सप्लायर और रिसीवर का वैध GSTIN (अगर रिसीवर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसका पूरा नाम और पता)
  • Invoice Number
  • Invoice Date
  • Taxable Value
  • कुल Invoice Value

अगर कंसाइनमेंट की वैल्यू ₹50,000 से ज्यादा है, तो E-Way Bill बनाना अनिवार्य है.

Product और Tax से जुड़ी जानकारी

E-Way Bill में प्रोडक्ट से जुड़ी यह जानकारी भी भरनी होती है.

  • अगर आपका टर्नओवर ₹5 करोड़ से कम है, तो 4 अंकों का HSN Code
  • ₹5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर होने पर 6 अंकों का HSN Code
  • प्रोडक्ट का विवरण
  • Quantity
  • UQC (Unit Quantity Code)
  • लागू CGST, SGST, IGST और Cess की दरें

Location और Transport Details

इस सेक्शन में सामान की आवाजाही से जुड़ी जानकारी देनी होती है.

  • Dispatch और Delivery का PIN Code (इसी के आधार पर सिस्टम दूरी की गणना करता है)
  • रूट में बदलाव होने पर अधिकतम 10% अतिरिक्त दूरी दर्ज की जा सकती है.
  • Transport Mode (Road, Rail, Air या Ship)

अगर सड़क मार्ग से सामान भेजा जा रहा है, तो:

  • Vehicle Number या
  • 15 अंकों का Transporter ID (TRANSIN) देना होगा।
  • अगर Rail, Air या Ship से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो संबंधित Transport Document Number और उसकी Date दर्ज करनी होगी।

सामान भेजने का उद्देश्य

  • E-Way Bill बनाते समय यह भी बताना होता है कि सामान किस उद्देश्य से भेजा जा रहा है।
  • इसके लिए सही विकल्प चुनना जरूरी है, जैसे:
  • Supply
  • Return
  • Job Work
  • Import / Export
  • Exhibition
  • Own Use

वैकल्पिक रिकॉर्ड

  • हालांकि यह अनिवार्य नहीं है, फिर भी Tax Invoice और Delivery Challan की डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखना बेहतर माना जाता है।
  • अगर आपका बिजनेस E-Invoicing सिस्टम के दायरे में आता है, तो Invoice Registration Portal (IRP) से Part A की जानकारी अपने आप भर जाती है। इससे मैनुअल डेटा एंट्री कम हो जाती है और गलती की संभावना भी घटती है।

निष्कर्ष

E-Way Bill पोर्टल भारत में सामान की आवाजाही को डिजिटल बनाकर GST नियमों का पालन करना काफी आसान बना देता है। E-Way Bill रजिस्ट्रेशन और 2-Factor Authentication (2FA) पूरा करने के बाद बिजनेस आसानी से कंसाइनमेंट्स मैनेज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी जानकारी अपडेट कर सकते हैं और E-Way Bill की वैधता पर नजर रख सकते हैं।

यह सिस्टम GST और E-Invoicing प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेटेड है, जिससे डेटा का आदान-प्रदान आसान होता है, पारदर्शिता बढ़ती है और मैनुअल डेटा एंट्री कम होती है। सही दस्तावेज बनाए रखने और समय-समय पर यूजर डिटेल्स अपडेट करने से टैक्सपेयर्स और ट्रांसपोर्टर्स बिना किसी रुकावट के E-Way Bill पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं और GST नियमों का पालन सुनिश्चित कर सकते हैं। 

FAQs

क्यों माल के परिवहन के लिए ई-वे बिल आवश्यक है?

जीएसटी (GST) के तहत एक ई-वे बिल ₹50,000 से अधिक मूल्य के सामानों की आवाजाही को ट्रैक करने और कर चोरी को रोकने के लिए अनिवार्य है। यह पारदर्शिता, प्रामाणिकता और अनुपालन सुनिश्चित करता है, केंद्रीय जीएसटी (GST) डेटाबेस में खेप, आपूर्तिकर्ता और परिवहनकर्ता के विवरण को जोड़कर। 

क्या ई-वे बिल की वैधता अवधि बढ़ाई जा सकती है?

हाँ, यदि माल अप्रत्याशित कारणों से विलंबित हो जाता है, जैसे वाहन खराब होना या प्राकृतिक आपदा, तो ई-वे बिल (E-way Bill) की वैधता समाप्त होने से पहले बढ़ाई जा सकती है। विस्तार अनुरोध को ई-वे बिल पोर्टल के माध्यम से औचित्य के साथ ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। 

मैं ई-वे बिल की वैधता की गणना कैसे कर सकता हूँ?

वैधता दूरी पर निर्भर करती है। प्रत्येक 200 किमी या उसके हिस्से के लिए, सामान्य कार्गो के लिए एक दिन और अधिक-आयामी कार्गो के लिए प्रत्येक 100 किमी के लिए एक दिन की अनुमति है। प्रणाली प्रेषण और गंतव्य पिन कोड का उपयोग करके वैधता को स्वचालित रूप से गणना करती है। 

क्या सभी प्रकार के सामानों के लिए ई-वे बिल की आवश्यकता होती है?

नहीं, जीएसटी (GST) के तहत छूट प्राप्त वस्तुएं, जैसे ताजे फल, सब्जियां, दूध, और कुछ हस्तशिल्प, के लिए ई-वे बिल (E-Way Bill) की आवश्यकता नहीं होती है। छूट की पूरी सूची सीजीएसटी (CGST) नियमों के नियम 138 में प्रदान की गई है और जीएसटी काउंसिल (GST Council) द्वारा नियमित रूप से अपडेट की जाती है। 

मैं अपना ई-वे बिल पंजीकरण प्रमाणपत्र कैसे डाउनलोड कर सकता हूँ?

ई-वे बिल पोर्टल में लॉग इन करें, 'रजिस्ट्रेशन रिपोर्टों' पर जाएं और 'रजिस्ट्रेशन विवरण' चुनें। आप अपने ई-वे बिल रजिस्ट्रेशन की स्वीकृति डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं, जिसमें आपका जीएसटीआईएन (GSTIN), उपयोगकर्ता आईडी, और रजिस्ट्रेशन तिथि शामिल है, अनुपालन या ऑडिट संदर्भ के लिए। 

ई-वे बिल उत्पन्न करने की सीमा क्या है?

जब माल का मूल्य, चाहे एकल चालान हो, एक वाहन में कई चालान हों, या संविलयन माल हो, ₹50,000 से अधिक हो, तो एक ई-वे बिल उत्पन्न किया जाना चाहिए। यह अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर की आवाजाही पर लागू होता है, सिवाय उन माल के जिन्हें अधिसूचित किया गया है कि वे छूट प्राप्त हैं। 

कौन ई-वे बिल उत्पन्न करने से मुक्त है?

सरकारी विभागों, डिफेंस (Defense) संरचनाओं, और कुछ परिवहनकर्ताओं द्वारा निर्दिष्ट वस्तुओं जैसे एलपीजी (LPG), केरोसिन, या डाक वस्तुओं को ले जाने पर छूट लागू होती है। इसके अतिरिक्त, 10 किमी (राज्य के भीतर) के भीतर प्रेषक से परिवहनकर्ता तक की आवाजाही के लिए ई-वे बिल का निर्माण आवश्यक नहीं है।

अंजीकृत परिवहनकर्ताओं के लिए ई-वे बिल प्रणाली के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है?

अंजीकृत परिवहनकर्ताओं को ईवेबिलजीएसटी (ewaybillgst) पोर्टल पर जाकर ‘परिवहनकर्ताओं के लिए नामांकन’ चुनना चाहिए। व्यवसाय विवरण दर्ज करने और आईडी प्रमाण अपलोड करने के बाद, उन्हें जीएसटी (GST) ई-वे बिल उत्पन्न और अपडेट करने के लिए 15-अंकीय परिवहनकर्ता आईडी (TRANSIN) प्राप्त होता है। 

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