वित्त मंत्रालय ने 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी एक संशोधित जीएसटी (GST) दर ढांचे की अधिसूचना जारी की है, जो पहले के चार स्लैब ढांचे से एक प्रमुख बदलाव को चिह्नित करता है। जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, नई प्रणाली सात एचएसएन (HSN)-आधारित अनुसूचियों में दो व्यापक स्लैब में दरों को सुव्यवस्थित करती है, जिसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, विवादों को कम करना और करदाताओं और व्यवसायों के लिए स्पष्टता लाना है।
जीएसटी स्लैब | आइटम |
0% / शून्य | पराठा, यूएचटी (UHT) दूध, पिज्जा ब्रेड, कला और प्राचीन वस्तुएं, प्राकृतिक कट हीरे |
5% | वस्त्र ≤ ₹2,500, कपास की रजाई ≤ ₹2,500, टूथ पाउडर, मोमबत्तियाँ, हैंडबैग (कपास/जूट) |
12% → 5% | संघनित दूध, मक्खन और घी, पनीर, जूते ≤ ₹2,500, बादाम |
18% / कोई परिवर्तन नहीं | जूते > ₹2,500 प्रति जोड़ी |
शून्य / 0% से 18% | सैन्य विमान के पुर्जे, ड्रोन बैटरियां, जहाज से लॉन्च की गई मिसाइलें, इजेक्शन सीटें, आरपीए (RPA) (सैन्य उपयोग) |
नोट: यह सूची प्रत्येक जीएसटी स्लैब के लिए केवल चयनित आइटमों को दर्शाती है। यह संपूर्ण नहीं है, और करदाताओं को आइटम-वार पूरी सूची के लिए आधिकारिक जीएसटी अधिसूचना का संदर्भ लेना चाहिए।
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नई जीएसटी दर ढांचा 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होता है, जो व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ पहुंचाने के लिए एक सरल संरचना प्रदान करता है।
अस्वीकरण: यह ब्लॉग विशेष रूप से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। उल्लिखित प्रतिभूतियां केवल उदाहरण हैं और सिफारिशें नहीं हैं। यह व्यक्तिगत सिफारिश/निवेश सलाह का गठन नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या इकाई को निवेश निर्णय लेने के लिए प्रभावित करना नहीं है। प्राप्तकर्ताओं को निवेश निर्णयों के बारे में स्वतंत्र राय बनाने के लिए अपना स्वयं का शोध और मूल्यांकन करना चाहिए।
प्रकाशित: 18 Sept 2025, 8:18 pm IST
Team Angel One
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