
1 नवंबर, 2025 से, जीएसटी (GST) विभाग छोटे और कम जोखिम वाले व्यवसायों के लिए तेज जीएसटी पंजीकरण प्रदान करने के लिए एक सरल पंजीकरण योजना शुरू करेगा। इस पहल के तहत, पात्र व्यवसाय तीन कार्य दिवसों के भीतर पंजीकरण प्राप्त कर सकते हैं।
योजना के लिए पात्र व्यवसायों में शामिल हैं:
यह योजना स्वैच्छिक है, जिससे व्यवसाय अपनी इच्छा से इसमें शामिल हो सकते हैं या बाहर निकल सकते हैं। जीएसटी परिषद, जिसमें केंद्र और राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं, ने 3 सितंबर, 2025 को अपनी बैठक के दौरान सरल पंजीकरण योजना को मंजूरी दी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गाजियाबाद में सीजीएसटी भवन के उद्घाटन के दौरान कहा कि इस योजना से लगभग 96% नए जीएसटी आवेदकों को लाभ होने की उम्मीद है। “फील्ड फॉर्मेशन का कार्य इसे संचालित करना और यह सुनिश्चित करना है कि प्रक्रिया में कोई रुकावट न हो,” श्रीमती सीतारमण ने कहा।
पंजीकरण प्रक्रिया में व्यवसायों की सहायता के लिए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) को जीएसटी सेवा केंद्रों पर एक समर्पित हेल्प डेस्क स्थापित करने के लिए कहा गया है।
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प्रकाशित: 3 Nov 2025, 3:33 pm IST

Team Angel One
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