
बॉम्बे हाई कोर्ट ने GST अधिकारियों द्वारा ₹1 करोड़ नकद की जब्ती के खिलाफ फैसला सुनाया है, यह बताते हुए कि CGST अधिनियम इस तरह की कार्रवाई की अनुमति नहीं देता है। यह निर्णय वर्तमान कानूनी ढांचे के तहत GST अधिकारियों की शक्तियों की सीमाओं को मुख्य बातें करता है।
10 मार्च, 2026 को, बॉम्बे हाई कोर्ट, जिसमें न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी और आरती साठे शामिल थे, ने GST अधिकारियों द्वारा ₹1 करोड़ नकद की जब्ती को रद्द करने का फैसला सुनाया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि CGST अधिनियम की धारा 67 के तहत, खोज और जब्ती की शक्तियाँ केवल उन वस्तुओं, दस्तावेजों और पुस्तकों तक सीमित हैं जो कार्यवाही से संबंधित हैं। अधिनियम नकद की जब्ती की स्पष्ट रूप से अनुमति नहीं देता है।
मामला स्मृति वाघधरे बनाम GST इंटेलिजेंस निदेशालय से संबंधित था, जहां GST अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के परिसर में तलाशी अभियान के दौरान नकद जब्त किया था।
कोर्ट का नकद जब्ती को रद्द करने और ब्याज के साथ उसकी वापसी का आदेश देना कर अधिकारियों के लिए कानून की सीमाओं के भीतर सख्ती से काम करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
फैसले ने जब्त नकद को आयकर विभाग को हस्तांतरित करने के बाद के कदमों पर भी सवाल उठाए, जिसे कोर्ट ने GST कानून के तहत कानूनी समर्थन की कमी पाया।
अभिषेक ए रस्तोगी, याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करते हुए, ने तर्क दिया कि GST कानून तलाशी कार्यवाही के दौरान नकद की जब्ती की अनुमति नहीं देता है। यह तर्क कोर्ट के फैसले में महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने GST अधिकारियों द्वारा ऐसी कार्रवाइयों के लिए वैधानिक समर्थन की अनुपस्थिति को मुख्य बातें किया।
याचिकाकर्ता के पक्ष में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला वैधानिक प्रावधानों का पालन करने के महत्व को मुख्य बातें करता है। यह निर्णय कर अधिकारियों को यह याद दिलाने का काम करता है कि उनकी कार्रवाइयाँ कानून द्वारा समर्थित होनी चाहिए, विशेष रूप से संपत्तियों की जब्ती से संबंधित मामलों में।
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प्रकाशित:: 12 Mar 2026, 6:30 pm IST

Team Angel One
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