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केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूपीएस से एनपीएस में एकमुश्त परिवर्तन विकल्प अब 30 सितंबर तक खुला है

द्वारा लिखित: Team Angel Oneअपडेट किया गया: 8 Sept 2025, 6:39 pm IST
वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारी यूपीएस (UPS) से एनपीएस (NPS) में 30 सितंबर 2025 तक एकमुश्त और एकतरफा सुविधा के अंतर्गत बदलाव कर सकते हैं।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूपीएस से एनपीएस में एकमुश्त परिवर्तन विकल्प अब 30 सितंबर तक खुला है
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केंद्र सरकार ने एक एकमुश्त और एकतरफा सुविधा शुरू की है, जिसके अंतर्गत यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) चुनने वाले कर्मचारी वापस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए कड़े पात्रता मानदंड और निर्धारित समयसीमा का पालन करना अनिवार्य होगा।

वन-टाइम पेंशन परिवर्तन: मुख्य बिंदु और अंतिम तिथि

24 जनवरी 2025 को वित्त मंत्रालय की अधिसूचना तथा 25 अगस्त 2025 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, वर्तमान में यूपीएस में नामांकित केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, निर्दिष्ट परिस्थितियों में एनपीएस में वापस आ सकते हैं। यह सुविधा केवल एक बार उपलब्ध है, और जो कर्मचारी एनपीएस चुनेंगे, वे भविष्य में पुनः यूपीएस में नहीं लौट सकेंगे। इस परिवर्तन का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2025 है।

पात्रता एवं परिवर्तन की शर्तें

यूपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी केवल एक बार ही एनपीएस का विकल्प चुन सकते हैं और उसके बाद पुनः यूपीएस में लौटने का कोई अवसर नहीं होगा। यह परिवर्तन संबंधी निर्णय सेवानिवृत्ति  से कम-से-कम 1 वर्ष पूर्व अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से 3 माह पूर्व लिया जाना अनिवार्य है। जिन कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही हो अथवा जिन्हें सेवा से पदच्युत किया गया हो, वे इस परिवर्तन विकल्प का लाभ नहीं उठा सकेंगे।

 

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नियत और अंतिम समय-सीमा निर्धारित

निर्धारित समयावधि के भीतर विकल्प न चुनने की स्थिति में स्वतः यूपीएस के अंतर्गत ही बने रहना होगा। महत्वपूर्ण रूप से, जो कर्मचारी एनपीएस बनाए रखने का विकल्प चुनते हैं, वे 30 सितम्बर 2025 के बाद यूपीएस में लौटने की सभी पात्रता खो देंगे। यह नीति सरकारी कर्मचारियों में समय पर और सूचित पेंशन योजना बनाने में सहायता करने हेतु बनाई गई है।

 

भूतपूर्व एनपीएस पेंशनभोगियों के लिए अवसर

यह सुविधा उन पात्र भूतपूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों तक भी विस्तारित है जो पहले एनपीएस के अंतर्गत थे। उन्हें भी इसी 30 सितम्बर 2025 की अंतिम तिथि तक यूपीएस अपनाने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है, जिससे संबंधित व्यक्तियों को पेंशन पुनर्गठन का लाभ मिल सके।

निष्कर्ष

यह सुधार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति आवश्यकताओं के अनुरूप पेंशन प्राथमिकताओं को संरेखित करने की लचीलापन प्रदान करता है। हालाँकि, निर्णयों को पात्रता और समय-सीमा का कठोरता से पालन करते हुए ही लेना होगा, ताकि नई योजना के नियमों का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

अस्वीकरण: यह ब्लॉग केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। उल्लिखित प्रतिभूतियां केवल उदाहरण हैं और सिफारिशें नहीं हैं। यह व्यक्तिगत सिफारिश/निवेश सलाह नहीं है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या संस्था को निवेश निर्णय लेने के लिए प्रभावित करना नहीं है। प्राप्तकर्ताओं को निवेश निर्णय लेने के बारे में एक स्वतंत्र राय बनाने के लिए अपना शोध और आकलन करना चाहिए। 

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं, निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

प्रकाशित: 8 Sept 2025, 6:21 pm IST

Team Angel One

Team Angel One is a group of experienced financial writers that deliver insightful articles on the stock market, IPO, economy, personal finance, commodities and related categories.

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