
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अधिकारियों के संघ ने 25 नवंबर, 2025 को गठित नई कैडर पुनर्गठन समिति में प्रतिनियुक्त अधिकारियों को शामिल किए जाने पर चिंता जताई है। संघ ने प्रक्रियात्मक और कानूनी मुद्दों का हवाला देते हुए इस प्रावधान को वापस लेने की मांग की है।
EPF पुनर्गठन समिति के संदर्भ की शर्तों से प्रतिनियुक्ति प्रावधान को हटाने का अनुरोध किया है। संघ ने कहा कि प्रतिनियुक्त अधिकारियों को शामिल करना पूर्व के कानूनी निर्णयों के विपरीत है और स्थापित संगठनात्मक प्रथाओं को कमजोर करता है।
संघ ने बताया कि उसने पहले भी ऐसी नियुक्तियों का विरोध किया था और 2007 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से अनुकूल निर्णय प्राप्त किया था। संघ ने यह भी जोड़ा कि एक अन्य संबंधित मामला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
संघ ने बताया कि जब भी कैडर पुनर्गठन किया जाता है, यह मुद्दा फिर से सामने आता है। 2017 के पुनर्गठन अभ्यास के दौरान, उस समय के सीपीएफसी(CPFC) द्वारा प्रतिनियुक्ति का मामला फिर से उठाया गया था। संघ ने जोर दिया कि बार-बार प्रतिनियुक्त अधिकारियों को शामिल करने के प्रयास संगठन के कार्य और पहचान को प्रभावित करने का जोखिम रखते हैं।
अधिकारियों के संघ ने इस बात पर चिंता जताई कि क्या केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने नई समिति या उसकी शर्तों को स्वीकृति दी है, इस पर स्पष्टता नहीं है। संघ के अनुसार, इससे प्रक्रिया के पालन पर सवाल उठते हैं। संघ ने तर्क दिया कि प्रतिनियुक्त अधिकारियों को शामिल करने से EPFO अधिकारियों द्वारा समय के साथ बनाए गए लचीलापन और प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है।
पत्र में आग्रह किया गया कि प्रतिनियुक्ति प्रावधान को तुरंत हटाया जाए और जब तक यह मुद्दा हल नहीं होता, तब तक कोई बैठक न हो।
EPFO अधिकारियों के संघ का विरोध कैडर पुनर्गठन प्रयासों में प्रतिनियुक्त अधिकारियों को शामिल किए जाने को लेकर जारी चिंताओं को दर्शाता है। मामला अभी विचाराधीन है और समिति की शर्तों व स्वीकृति पर आगे स्पष्टता का इंतजार है।
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प्रकाशित:: 28 Nov 2025, 4:09 pm IST

Team Angel One
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