
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने हाल ही में उन व्यक्तियों के लिए एक निर्देश जारी किया है जिन्होंने अपना PAN(पैन) अंतिम आधार नंबर के बजाय आधार एनरोलमेंट ID(आईडी) का उपयोग करके प्राप्त किया था। इन व्यक्तियों को पैन-आधार लिंकिंग 31 दिसंबर, 2025 तक पूरी करनी होगी। इस समय सीमा तक लिंक न किए गए पैन 1 जनवरी, 2026 से निष्क्रिय हो जाएंगे, जिससे कर फाइलिंग और अन्य वित्तीय गतिविधियों में संभावित समस्याएँ हो सकती हैं।
यदि यह लिंकिंग इस नई अंतिम तिथि तक पूरी कर दी जाती है, तो कोई जुर्माना लागू नहीं होगा।
प्रक्रिया सरल है और ऑनलाइन है:
OTP सत्यापन के लिए आपका आधार विवरण, जिसमें मोबाइल नंबर शामिल है, सही होना चाहिए।
यदि आपका पैन पहले से निष्क्रिय चिह्नित है तो चिंता न करें:
पूरा होने पर, आपका पैन पुन: सक्रिय हो जाएगा, और सभी वित्तीय व कर-संबंधी उद्देश्यों के लिए इसकी वैधता बहाल हो जाएगी।
अस्वीकरण: यह ब्लॉग विशेष रूप से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। उल्लिखित प्रतिभूतियाँ केवल उदाहरण हैं, सिफारिशें नहीं। यह व्यक्तिगत सिफारिश/निवेश सलाह नहीं है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था को निवेश निर्णय लेने के लिए प्रभावित करना नहीं है। प्राप्तकर्ताओं को निवेश निर्णयों पर स्वतंत्र राय बनाने के लिए अपना शोध और आकलन स्वयं करना चाहिए।
प्रकाशित:: 31 Dec 2025, 5:48 pm IST

Team Angel One
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