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PAN-आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि आज: नहीं करने पर ₹1,000 जुर्माना भरें

द्वारा लिखित: Team Angel Oneअपडेट किया गया: 31 Dec 2025, 6:44 pm IST
इस अंतिम तिथि तक लिंक नहीं किए गए पैन 1 जनवरी, 2026 से निष्क्रिय हो जाएंगे, जिससे टैक्स फाइलिंग में संभावित समस्याएँ हो सकती हैं।
Aadhaar-and-PAN-Cards
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने हाल ही में उन व्यक्तियों के लिए एक निर्देश जारी किया है जिन्होंने अपना PAN(पैन) अंतिम आधार नंबर के बजाय आधार एनरोलमेंट ID(आईडी) का उपयोग करके प्राप्त किया था। इन व्यक्तियों को पैन-आधार लिंकिंग 31 दिसंबर, 2025 तक पूरी करनी होगी। इस समय सीमा तक लिंक न किए गए पैन 1 जनवरी, 2026 से निष्क्रिय हो जाएंगे, जिससे कर फाइलिंग और अन्य वित्तीय गतिविधियों में संभावित समस्याएँ हो सकती हैं।

समय-सीमा और अपडेट्स

  • मूल अंतिम तिथि: 30 जून, 2023
  • विस्तारित अंतिम तिथि: 31 मई, 2024; देरी से लिंक करने पर ₹1,000 का जुर्माना
  • वर्तमान निर्देश (3 अप्रैल, 2025): आधार एनरोलमेंट ID से जारी पैन वाले व्यक्तियों को अपने अंतिम आधार नंबर का उपयोग करके 31 दिसंबर, 2025 तक लिंक करना होगा।

यदि यह लिंकिंग इस नई अंतिम तिथि तक पूरी कर दी जाती है, तो कोई जुर्माना लागू नहीं होगा।

पैन और आधार को लिंक कैसे करें?

प्रक्रिया सरल है और ऑनलाइन है:

  1. आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएँ।
  2. "क्विक लिंक्स" के अंतर्गत "लिंक आधार" पर क्लिक करें (लॉगिन आवश्यक नहीं)।
  3. अपना पैन, आधार नंबर, और नाम आधार के अनुसार दर्ज करें; "वैलिडेट" पर क्लिक करें।
  4. आपके आधार-पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP(ओटीपी) दर्ज करें।
  5. यदि पिछली समय-सीमाओं के बाद लिंक कर रहे हैं, तो ई-पे टैक्स में माइनर हेड "500 - पैन को आधार से लिंक करने में देरी हेतु शुल्क" के अंतर्गत ₹1,000 का जुर्माना जमा करें।
  6. फॉर्म सबमिट करें। एक पुष्टिकरण संदेश दिखाई देगा, और पोर्टल पर अपडेट सामान्यतः 3-5 कार्य-दिन लेते हैं।
  7. सफल लिंकिंग की पुष्टि के लिए पोर्टल पर लिंक स्टेटस जाँचें।

OTP सत्यापन के लिए आपका आधार विवरण, जिसमें मोबाइल नंबर शामिल है, सही होना चाहिए।

यदि आपका पैन पहले से ही निष्क्रिय है

यदि आपका पैन पहले से निष्क्रिय चिह्नित है तो चिंता न करें:

  1. आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएँ।
  2. ई-पे टैक्स के माध्यम से ₹1,000 का जुर्माना जमा करें (माइनर हेड 500)।
  3. ऑनलाइन पैन-आधार लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करें।

पूरा होने पर, आपका पैन पुन: सक्रिय हो जाएगा, और सभी वित्तीय व कर-संबंधी उद्देश्यों के लिए इसकी वैधता बहाल हो जाएगी।

अस्वीकरण: यह ब्लॉग विशेष रूप से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। उल्लिखित प्रतिभूतियाँ केवल उदाहरण हैं, सिफारिशें नहीं। यह व्यक्तिगत सिफारिश/निवेश सलाह नहीं है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था को निवेश निर्णय लेने के लिए प्रभावित करना नहीं है। प्राप्तकर्ताओं को निवेश निर्णयों पर स्वतंत्र राय बनाने के लिए अपना शोध और आकलन स्वयं करना चाहिए।

प्रकाशित:: 31 Dec 2025, 5:48 pm IST

Team Angel One

Team Angel One is a group of experienced financial writers that deliver insightful articles on the stock market, IPO, economy, personal finance, commodities and related categories.

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