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नए NPS ग्रेच्युटी नियम 2025: दूसरी ग्रेच्युटी के लिए पात्रता मानदंड समझाए गए

द्वारा लिखित: Team Angel Oneअपडेट किया गया: 31 Dec 2025, 9:57 pm IST
सरकार NPS नियम 2025 के तहत स्पष्ट करती है कि पुनर्नियुक्त कर्मचारी जिन्हें पहले ही एक बार ग्रेच्युटी मिल चुकी है वे दूसरी ग्रेच्युटी के लिए पात्र नहीं होंगे, कुछ अपवादों के साथ|
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केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के सब्सक्राइबर्स के लिए ग्रेच्युटी दिशानिर्देश 26 दिसंबर, 2025 दिनांकित मेमोरेंडम के माध्यम से संशोधित किए हैं|

यह नया नियम सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति पर दूसरी ग्रेच्युटी की पात्रता से जुड़ा है, और यह स्पष्ट करता है कि कौन पात्र है और कौन नहीं| 

ग्रेच्युटी को एक बार मिलने वाला अंतिम लाभ माना गया 

सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अंडर NPS) अमेंडमेंट रूल्स, 2025 के रूल 4A के अनुसार, ग्रेच्युटी को एक बार मिलने वाला अंतिम लाभ माना जाता है|

इसलिए, NPS के अंतर्गत आने वाला कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसे सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी मिल चुकी है, पुनर्नियुक्ति होने पर इसे दोबारा प्राप्त नहीं करेगा| 

यह उस ग्रेच्युटी के प्रकार से इतर लागू होगा-चाहे वह सुपरऐन्यूएशन, अनिवार्य सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी या करुणामूलक ग्रेच्युटी हो| 

संशोधित नियमों के अंतर्गत दिए गए अपवाद 

कुछ अपवाद रखे गए हैं. जो कर्मचारी प्रारम्भ में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) या स्वायत्त निकाय में कार्यरत थे और बाद में समुचित अनुमति के साथ केंद्र सरकार की सेवा में शामिल हुए, उन्हें उनकी सरकारी सेवा के लिए भी ग्रेच्युटी दी जा सकती है| 

हालाँकि, कुल राशि उतनी ही सीमित होगी जितनी कि कर्मचारी को मिलती यदि पूरा सेवा कार्यकाल केंद्र सरकार की नौकरी में ही पूरा किया गया होता|

राज्य और केंद्र सेवा के संयुक्त कार्यकाल के लिए प्रावधान 

ऐसे मामलों में जहाँ किसी कर्मचारी ने राज्य और केंद्र सरकार दोनों के अंतर्गत दी गई सेवाओं के लिए अलग-अलग ग्रेच्युटी प्राप्त की हो, संयुक्त ग्रेच्युटी राशि अंतिम प्राप्त वेतन के आधार पर उस कुल ग्रेच्युटी से अधिक नहीं होनी चाहिए जो तब मिलती यदि सेवा बिना किसी अंतराल के सरकारी प्रणाली के भीतर निरंतर जारी रहती|

सिविल भूमिकाओं में पूर्व सैनिकों के लिए दिशानिर्देश 

सेवानिवृत्ति के बाद सिविल पदों पर कार्यरत पूर्व सैनिक अपनी सिविल सेवा अवधि के लिए ग्रेच्युटी पाने के पात्र हैं| सैन्य सेवा के दौरान ली गई पूर्व ग्रेच्युटी लाभ सिविल पद की अवधि पर लागू ग्रेच्युटी की गणना को प्रभावित या सीमित नहीं करेंगे|  

यह स्पष्टिकरण डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेन्डिचर और कम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से परामर्श के बाद जारी किया गया है| 

निष्कर्ष 

2025 में लागू किए गए NPS ग्रेच्युटी नियम ग्रेच्युटी को एक बार मिलने वाले अंतिम लाभ के सिद्धांत को सुदृढ़ करते हैं और PSU ट्रांजिशन तथा पूर्व सैनिकों के लिए विशिष्ट अपवाद निर्धारित करते हैं| मंत्रालयों और विभागों को इन अद्यतन प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं|

अस्वीकरण: यह ब्लॉग केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है. उल्लिखित सिक्योरिटीज या कंपनियाँ केवल उदाहरण हैं, सिफारिशें नहीं. यह किसी प्रकार की व्यक्तिगत सिफारिश या निवेश सलाह नहीं है. इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या इकाई को निवेश निर्णय लेने के लिए प्रभावित करना नहीं है. प्राप्तकर्ताओं को निवेश निर्णयों के बारे में स्वतंत्र राय बनाने हेतु अपना स्वयं का शोध और मूल्यांकन करना चाहिए. 

सिक्योरिटीज मार्केट में निवेश बाजार जोखिम के अधीन हैं, निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेज़ ध्यान से पढ़ें. 

प्रकाशित:: 31 Dec 2025, 9:42 pm IST

Team Angel One

Team Angel One is a group of experienced financial writers that deliver insightful articles on the stock market, IPO, economy, personal finance, commodities and related categories.

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