हाल ही में लोकसभा में पारित नए आयकर विधेयक 2025 ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के पेंशनभोगियों और ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण सुधार लाए हैं।
इन बदलावों का उद्देश्य कर ढांचे को सरल बनाना, कर उपचार में समानता सुनिश्चित करना और सेवानिवृत्ति से जुड़ी आय के लिए स्पष्टता बढ़ाना है।
विधेयक के प्रमुख प्रावधानों में से एक है, किसी स्वीकृत सेवानिवृत्ति निधि या किसी भी स्वीकृत निधि से प्राप्त कम्यूटेड पेंशन पर आयकर से पूर्ण छूट। यह इस बात पर ध्यान दिए बिना लागू होता है कि प्राप्तकर्ता सरकारी कर्मचारी है या नहीं, बशर्ते पेंशन किसी अधिसूचित या स्वीकृत योजना से हो।
यह सुधार विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के बीच कर व्यवस्था में पूर्व में विद्यमान भेदभाव को समाप्त करता है।
विधेयक में एकीकृत पेंशन योजना के लिए विशिष्ट प्रावधान प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके तहत योजना के अंतर्गत प्राप्त पेंशन के परिवर्तित हिस्से पर पूर्ण कर छूट प्रदान की गई है।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए, वर्तमान नियम अपरिवर्तित रहेगा, जिसके तहत योजना बंद करने या उससे बाहर निकलने के समय कुल राशि का 60% तक कर-मुक्त निकाला जा सकता है। ये कदम प्रमुख सेवानिवृत्ति योजनाओं के कर-प्रबंधन को एक समान बनाते हैं और समानता को बढ़ावा देते हैं।
"सेवानिवृत्ति लाभ खातों"(Retirement Benefit Accounts) के लिए एक नई संरचना शुरू की जाएगी, जिससे स्वीकृत निधियों को ऐसे खाते बनाए रखने में मदद मिलेगी। सेवानिवृत्ति के समय और निर्धारित शर्तों के तहत इन खातों से की गई निकासी पर कर नहीं लगेगा। यह उपाय व्यवस्थित सेवानिवृत्ति बचत को प्रोत्साहित करता है।
विधेयक पारिवारिक पेंशन के मौजूदा प्रावधान को बरकरार रखता है, जिससे पेंशन राशि का एक-तिहाई या ₹15,000, जो भी कम हो, कर योग्य आय से कटौती की अनुमति मिलती है। इससे मृतक कर्मचारी के जीवनसाथी या आश्रितों को राहत मिलती रहेगी।
प्रस्तावित कानून में पेंशन योजनाओं से परिपक्वता से पहले आंशिक निकासी के लिए कर व्यवस्था निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य विवादों को कम करना और समय से पहले निकासी की कर-देयता में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, ये पेंशन-संबंधी प्रावधान विभिन्न पेंशन स्रोतों में समान कर उपचार प्रदान करने, कानूनी अस्पष्टता को कम करने और पेंशनभोगियों के लिए अधिक निश्चितता लाने का प्रयास करते हैं।
कुल मिलाकर, इसका लक्ष्य कर संहिता का आधुनिकीकरण करना और व्यक्तियों के लिए अनुपालन को सरल बनाना है।
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नया आयकर विधेयक 2025 पेंशन और सेवानिवृत्ति योजनाओं के कर उपचार में बहुप्रतीक्षित स्पष्टता और समानता लाता है। ये बदलाव अनुपालन को सरल बनाने और एनपीएस व यूपीएस ग्राहकों तथा पेंशनभोगियों के लिए अधिक निश्चितता प्रदान करने का उद्देश्य रखते हैं।
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प्रकाशित: 13 Aug 2025, 6:18 pm IST
Team Angel One
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