वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 56वीं बैठक, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं, 4 सितंबर को समाप्त होने वाली है, जो 3 सितंबर से शुरू होने वाले दो दिनों की विचार-विमर्श के बाद होगी। आम आदमी पर कर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम में, परिषद ने 396 वस्तुओं पर जीएसटी दर में कमी को मंजूरी दी। संशोधित दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी।
जीएसटी परिषद के नवीनतम निर्णयों से 10 प्रमुख निष्कर्ष यहां दिए गए हैं:
1. नए जीएसटी स्लैब पेश किए गए: परिषद ने 5% और 18% के दो नए जीएसटी स्लैब पेश किए हैं, साथ ही कुछ वस्तुओं के लिए एक विशेष स्लैब भी है। ये परिवर्तन दर संरचना को सरल बनाने और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं।
2. बीमा पर जीएसटी छूट: बीमा पैठ को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में, परिषद ने सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों, जिनमें टर्म लाइफ, यूएलआईपी (ULIP) और एंडोमेंट पॉलिसियां शामिल हैं, के साथ-साथ उनके पुनर्बीमा पर जीएसटी को पूरी तरह से छूट दी है। इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां—जिनमें परिवार फ्लोटर्स और वरिष्ठ नागरिक योजनाएं शामिल हैं—अब जीएसटी-मुक्त हैं, जिससे बीमा आम जनता के लिए अधिक सुलभ और सस्ता हो गया है।
3. फुटवियर और परिधान सीमा संशोधित: निम्न-आय उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए, फुटवियर और परिधान के लिए 5% जीएसटी सीमा ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,500 कर दी गई है।
4. दैनिक आवश्यकताएं सस्ती हुईं: परिषद ने कई दैनिक उपयोग की बिना पैक की गई खाद्य वस्तुओं जैसे पनीर, यूएचटी (UHT) दूध और सभी प्रकार की भारतीय रोटी पर शून्य जीएसटी की घोषणा की, जो पहले 5% पर कर लगाई जाती थीं।
5. खाद्य और पेय कर राहत: कई सामान्य रूप से उपभोग की जाने वाली खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी में 18% से 5% की भारी कटौती की गई है। इनमें शामिल हैं:
6. व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद सस्ते हुए: दैनिक व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं जैसे शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, फेस पाउडर, टैल्कम पाउडर, और हेयर ऑयल अब 5% की कम जीएसटी दर पर आएंगे, जो पहले 18% थी।
7. ऑटोमोबाइल पर जीएसटी को तर्कसंगत बनाया गया: परिषद ने 28% से घटाकर 18% जीएसटी कर दिया है:
8. सीमेंट अधिक सस्ता हुआ: एक ऐसा कदम जो संपत्ति निर्माण लागत को कम कर सकता है, सीमेंट पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।
9. प्रीमियम फुटवियर और परिधान पर उच्च जीएसटी: ₹2,500 से अधिक कीमत वाले फुटवियर और कपड़ों पर अब 18% की उच्च जीएसटी लगेगी, जो पहले 12% थी।
10. लक्जरी और 'पाप' वस्तुओं पर भारी कर लगेगा: अब 40% जीएसटी दर लगेगी:
इसके अतिरिक्त, 'पाप वस्तुओं' के रूप में वर्गीकृत वस्तुएं, जैसे तंबाकू, 40% जीएसटी दर पर जारी रहेंगी।
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नए जीएसटी सुधारों से विशेष रूप से मध्यम और निम्न-आय समूहों के लिए खपत पैटर्न और सामर्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जीएसटी परिषद का उद्देश्य कर प्रणाली को सुव्यवस्थित करना और आर्थिक समावेशिता को बढ़ावा देना है।
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प्रकाशित: 18 Sept 2025, 8:57 pm IST
Sachin Gupta
Sachin Gupta is a Content Writer with 6+ years of experience in the stock market, including global markets like the US, Canada, and Australia. At Angel One, Sachin specialises in creating financial content that simplifies complex market trends. Sachin holds a Master's in Commerce, specialising in Economics.
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