सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के आदेश के बाद, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 16 जुलाई, 2025 तक उच्च पेंशन लाभ के लिए 15.24 लाख आवेदनों में से 98.5% का निपटान कर दिया है।
प्राप्त कुल आवेदनों में से, 11,01,582 आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया। केवल 4,00,573 आवेदनों को ही स्वीकृत किया गया और मांग पत्र भेजे गए। वहीं, 21,995 आवेदन अभी भी समीक्षाधीन हैं।
चेन्नई और पुडुचेरी क्षेत्र में अस्वीकृति दर सबसे अधिक रही, यहां 72,040 आवेदनों में से 63,026 आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए, जिससे क्षेत्र में पेंशन चाहने वालों में चिंता की स्थिति पैदा हो गई।
यह मुद्दा 2014 के एक सर्कुलर से उपजा है, जिसमें उच्च पेंशन लाभों को केवल एक निश्चित वेतन सीमा से ऊपर कमाने वालों तक सीमित कर दिया गया था। हालाँकि, नवंबर 2022 के अपने फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 1 सितंबर, 2014 से पहले पंजीकृत ईपीएफ सदस्य, जो या तो अभी भी कार्यरत हैं या उस तिथि के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, वे वास्तविक वेतन के आधार पर उच्च पेंशन के पात्र हैं, न कि निर्धारित सीमा के आधार पर।
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बड़े पैमाने पर आवेदनों को अस्वीकार किए जाने के बावजूद, सरकार ने लंबित आवेदनों के निपटारे के लिए कोई विशिष्ट कारण या समय-सीमा नहीं बताई है। इससे कई सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने भविष्य के पेंशन लाभों को लेकर अनिश्चित हैं।
ईपीएफओ ने आवेदनों पर कार्रवाई करने में तेज़ी दिखाई है, लेकिन बड़ी संख्या में आवेदनों के खारिज होने से भ्रम और निराशा की स्थिति पैदा हुई है। पेंशनभोगियों के बीच विश्वास बनाए रखने के लिए अधिकारियों से स्पष्ट संवाद और लंबित दावों का समय पर समाधान बेहद ज़रूरी है।
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प्रकाशित: 1 Aug 2025, 7:29 pm IST
Team Angel One
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