राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितंबर 2025 को नागरिकों के लिए लंबित यातायात चालानों को सुलझाने का महत्वपूर्ण अवसर लेकर आ रही है। इस पहल के तहत लोग छोटी यातायात उल्लंघनों पर लगे चालानों को कम दर पर निपटा सकते हैं या गलत जारी किए गए चालानों को पूरी तरह माफ करा सकते हैं। इससे पूरे भारत में यातायात नियमों के अनुपालन को आसान बनाने में मदद मिलेगी।
13 सितंबर 2025 को लोक अदालत उन यातायात उल्लंघनों पर चालान की राशि में छूट या माफी पर विचार करेगी जिन्हें प्राधिकरण द्वारा छोटा माना गया है। इनमें सीटबेल्ट न लगाना, हेलमेट न पहनना, तेज गति से वाहन चलाना, पीयूसी प्रमाणपत्र न होना, गलत पार्किंग, बिना लाइसेंस ड्राइविंग करना या नंबर प्लेट न होना शामिल हैं।
पहली बार हुई छोटी गलती या गलत तरीके से जारी किए गए चालानों को भी माफी के दायरे में रखा जाएगा। इससे देशभर के वाहन मालिक कम खर्च और कम परेशानी के साथ लंबित जुर्मानों को निपटा पाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल वे मामले जिन पर उच्च न्यायालयों में सुनवाई नहीं चल रही है, उन्हीं पर यह रियायत लागू होगी।
गंभीर उल्लंघनों को लोक अदालत में किसी भी तरह की राहत से बाहर रखा गया है। इनमें नशे की हालत में वाहन चलाना, हिट-एंड-रन मामले, लापरवाह ड्राइविंग से हुई मौतें, अवैध रेसिंग, नाबालिग ड्राइवर द्वारा वाहन चलाना और अपराधों में शामिल वाहन आते हैं। इसके अलावा, दूसरे राज्यों में जारी चालान या जिन मामलों पर अदालत में सुनवाई चल रही है, उन्हें भी शामिल नहीं किया जाएगा।
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जो व्यक्ति इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें पहले से एनएएलएसए वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। आवेदन पूरा होने के बाद उन्हें एक टोकन नंबर और समय निर्धारण पत्र (अपॉइंटमेंट लेटर) जारी किया जाएगा, जिसमें सुनवाई का समय और स्थान दर्ज होगा। निर्धारित दिन पर वाहन के कागज़ात और चालान से जुड़ी मूल दस्तावेज़ लाना अनिवार्य है।
यातायात चालानों के अलावा राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक विवाद, सिविल मामलों और संपत्ति विवादों पर भी सुनवाई होगी। यहां वकील और मध्यस्थ दोनों पक्षों को आपसी सहमति से समाधान पर पहुंचाने में मदद करेंगे, जिससे नियमित अदालतों का बोझ कम होगा।
13 सितंबर 2025 नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, जब वे लंबित छोटे यातायात चालानों को कम जुर्माने या पूरी तरह माफी के साथ निपटा सकते हैं। सही दस्तावेज़ और समय पर पंजीकरण करवाकर हजारों लोग छोटे चालानों के बोझ से राहत पा सकेंगे।
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प्रकाशित: 10 Sept 2025, 8:46 pm IST
Team Angel One
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