क्या आपने वित्त वर्ष 2025 के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है? अगर हाँ, तो करदाताओं को याद दिलाया जाता है कि रिटर्न दाखिल करना प्रक्रिया का केवल एक हिस्सा है। अपने आयकर रिटर्न को मान्य करने के लिए 30 दिनों के भीतर ई-सत्यापन पूरा करना अनिवार्य है।
ऑनलाइन आयकर रिटर्न जमा करना तभी वैध माना जाता है जब 30 दिनों के भीतर उसका सत्यापन हो जाए। ई-सत्यापन न करने पर रिटर्न को अमान्य मान लिया जाता है, यानी ऐसा लगता है जैसे आपने कभी रिटर्न दाखिल ही नहीं किया। ई-सत्यापन प्रक्रिया आपके दाखिल किए गए रिटर्न की प्रामाणिकता की पुष्टि करती है और कर विभाग द्वारा प्रक्रिया शुरू करती है।
आयकर विभाग सरल और त्वरित ई-सत्यापन के लिए कई डिजिटल तरीके प्रदान करता है। सबसे आम और प्रभावी तरीकों में आधार-ओटीपी, नेट बैंकिंग एक्सेस और पूर्व-मान्य बैंक या डीमैट खातों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) जनरेट करना शामिल है। अगर आपका मोबाइल संख्या आपके आधार से जोड़ना है, तो आधार-ओटीपी काम करता है।
नेट बैंकिंग ई-दाखिल पोर्टल तक सीधी पहुँच प्रदान करती है। इस चरण को पूरा करने के लिए ईवीसी कोड, एटीएम और डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र भी स्वीकार्य हैं।
जो लोग ई-सत्यापन नहीं कर पा रहे हैं, वे आईटीआर-वी (पावती फॉर्म) की हस्ताक्षरित भौतिक प्रति बेंगलुरु स्थित केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र पर डाक द्वारा भेज सकते हैं। हालाँकि, इस पद्धति में डाक में देरी हो सकती है और ऑनलाइन सत्यापन के विपरीत, जो तुरंत होता है, कोई वास्तविक समय ट्रैकिंग नहीं होती है।
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यदि 30 दिन की सत्यापन अवधि समाप्त हो जाती है, तो रिटर्न अमान्य हो जाता है। इसके बाद आपको आयकर पोर्टल पर 'विलंब क्षमा' अनुरोध दर्ज करना होगा, जिसमें समय सीमा चूकने का कारण बताना होगा। विभाग द्वारा अनुमोदन के बाद ही रिटर्न को वैध माना जाएगा।
आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद ई-सत्यापन एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सरल, तेज़ है और यह सुनिश्चित करता है कि रिटर्न बिना किसी कानूनी जटिलता के संसाधित हो। जैसे-जैसे नियत तारीख नज़दीक आ रही है, अनावश्यक अस्वीकृतियों से बचने के लिए समय पर सत्यापन आवश्यक है।
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प्रकाशित: 6 Aug 2025, 6:05 pm IST
Team Angel One
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