जीएसटी अपडेट: बीड़ी पर जीएसटी घटकर 18%, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर कर बढ़कर 40%

भारत का नवीनतम जीएसटी पुनर्गठन 22 सितंबर 2025 से लागू होगा, जिससे तंबाकू क्षेत्र में बड़ा नीतिगत बदलाव आया है। अब बीड़ी पर 18% जीएसटी लगेगा, जबकि सिगरेट पर फिलहाल 28% जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर लागू रहेगा। जीएसटी परिषद ने सिगरेट को 40% "पाप कर" स्लैब में डालने का निर्णय तब तक टाल दिया है जब तक उपकर भुगतान पूरा नहीं हो जाता।
बीड़ी पर कर में कटौती, छोटे निर्माताओं को राहत
नए ढांचे के तहत बीड़ी पर 18% जीएसटी लगाया जाएगा, जो पहले की ऊँची दरों से कम है। बीड़ी लपेटने में उपयोग होने वाली तेंदू पत्तियों पर अब मात्र 5% जीएसटी लगेगा। परिषद का यह निर्णय सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, विशेष रूप से उन इलाकों में जहाँ बीड़ी उत्पादन ग्रामीण आजीविका और छोटे स्तर के रोजगार का सहारा है।
यह कदम बीड़ी को अन्य तंबाकू उत्पादों से अलग करता है, जिन्हें भविष्य में 40% की उच्च कर श्रेणी में डाला जाएगा। फिलहाल, बीड़ी श्रमिकों और निर्माताओं को ऊँचे कर से अस्थायी राहत दी गई है ताकि उनकी आय पर असर न पड़े।
सिगरेट पर फिलहाल पुराना ढांचा बरकरार
सिगरेट पर 28% जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर (जिसमें निश्चित और मूल्य आधारित दोनों घटक शामिल हैं) लागू रहेगा। यह ढांचा तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार जीएसटी संक्रमण अवधि के दौरान लिए गए उपकर से संबंधित दायित्वों का भुगतान पूरा नहीं कर लेती।
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तंबाकू उत्पादों के लिए 40% स्लैब का संक्रमण टला
हालांकि 22 सितंबर 2025 से नए जीएसटी स्लैब—5%, 18% और 40% लागू हो जाएंगे, परिषद ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर 40% "पाप कर" स्लैब लगाने का निर्णय टाल दिया है।
जैसे ही क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त होगा, सिगरेट पर 40% जीएसटी दर लागू की जा सकती है। साथ ही, मौजूदा कर भार बनाए रखने के लिए अतिरिक्त उपकर भी लगाया जा सकता है। अनुमान है कि सरकार इस वर्ष के अंत तक उपकर से संबंधित दायित्वों को पूरा कर लेगी, जिसके बाद 40% जीएसटी दर लागू हो सकती है।
निष्कर्ष
नए जीएसटी ढांचे में बीड़ी पर 18% की कम कर दर का लाभ मिलेगा, जबकि सिगरेट फिलहाल 28% + उपकर ढांचे में बनी रहेगी। यह दोहरा दृष्टिकोण सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों और बीड़ी-उत्पादक क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक हकीकतों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है। क्षतिपूर्ति उपकर का भुगतान पूरा होते ही सभी तंबाकू उत्पादों पर एकीकृत उच्च कर ढांचा लागू हो सकता है।
अस्वीकरण: यह ब्लॉग केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। उल्लिखित प्रतिभूतियां केवल उदाहरण हैं और सिफारिशें नहीं हैं। यह व्यक्तिगत सिफारिश/निवेश सलाह नहीं है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या संस्था को निवेश निर्णय लेने के लिए प्रभावित करना नहीं है। प्राप्तकर्ताओं को निवेश निर्णय लेने के बारे में एक स्वतंत्र राय बनाने के लिए अपना शोध और आकलन करना चाहिए।
प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं, निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
प्रकाशित:: 6 Sept 2025, 5:52 pm IST

Team Angel One
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