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दिल्ली हाई कोर्ट ने सन फार्मा की याचिका के बाद डॉ. रेड्डीज़ को सनस्क्रीन उत्पादों पर ‘SUN’ मार्क का उपयोग करने से रोका

द्वारा लिखित: Team Angel Oneअपडेट किया गया: 30 Dec 2025, 8:56 pm IST
दिल्ली हाई कोर्ट ने सन फार्मा के साथ ट्रेडमार्क विवाद को लेकर डॉ. रेड्डीज़ को सनस्क्रीन लेबल पर ‘SUN’ का उपयोग करने से रोका। 23 जनवरी, 2026 तक यथास्थिति का आदेश दिया गया।
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लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट ने डॉ. रेड्डीज़ लेबोरेटरीज़ लिमिटेड को लेबल पर 'सन' शब्द प्रदर्शित करने वाले सनस्क्रीन उत्पादों का निर्माण करने से रोकने वाला अस्थायी आदेश जारी किया है, जो सन फ़ार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले के आधार पर है। 

कोर्ट ने डॉ. रेड्डीज़ द्वारा 'सन' लेबल में ट्रेडमार्क का उपयोग पाया 

24 दिसंबर, 2025 को, जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने यह देखते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया कि 'वेनूसिया' रेंज के तहत डॉ. रेड्डीज़ के सनस्क्रीन उत्पादों के लेबल पर 'सन' का प्रदर्शन प्रमुख था और ट्रेडमार्क के रूप में कार्य करता प्रतीत होता था।  

सन फार्मा ने तर्क दिया था कि 'सन' उसके पंजीकृत ट्रेडमार्क्स का हिस्सा है और 1978 से उपयोग में है। उसने यह भी रेखांकित किया कि वह 'सनक्रोस' ब्रांड नाम के तहत सनस्क्रीन उत्पाद बेचती है। 

सन फार्मा ने आगे कहा कि उसका 'सन' मार्क दिल्ली हाई कोर्ट और ट्रेडमार्क्स रजिस्ट्री दोनों द्वारा एक प्रसिद्ध ट्रेडमार्क के रूप में सूचीबद्ध है।  

इसके बयान के अनुसार, डॉ. रेड्डीज़ के उत्पादों पर 'सन' को मोटे अक्षरों और विपरीत रंग में प्रमुखता से दिखाया गया है, जिससे वास्तविक उत्पाद नाम 'वेनूसिया' दब जाता है और उत्पाद की उत्पत्ति को लेकर उपभोक्ताओं को गुमराह किया जा सकता है। 

डॉ. रेड्डीज़ की दलील और कोर्ट के अवलोकन 

डॉ. रेड्डीज़ ने कहा कि 'सन' शब्द मात्र वर्णनात्मक प्रकृति का है, जो उत्पाद के उद्देश्य यानी सन प्रोटेक्शन की ओर संकेत करता है।  

कंपनी ने विवाद सुलझाने के लिए बदलाव करने की तत्परता भी जताई। हालांकि, अदालत ने उत्पाद पैकेजिंग की समीक्षा की और पाया कि 'सन' का दृश्य रूप से प्रमुख होना प्रारंभिक उपभोक्ता भ्रम पैदा कर सकता है, विशेषकर क्योंकि दोनों पक्षों के व्यापार चैनल और उत्पाद प्रकार समान हैं। 

जनवरी 2026 तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश 

ट्रेडमार्क संबद्धता को लेकर धोखे और भ्रम की संभावना को देखते हुए, अदालत ने डॉ. रेड्डीज़ को विवादित उत्पादों का आगे निर्माण न करने का निर्देश दिया। आदेश में वर्तमान स्थिति बनाए रखने का निर्देश है, जब तक अगली अदालत सुनवाई, जो 23 जनवरी, 2026 के लिए निर्धारित है, नहीं हो जाती। 

मामले का शीर्षक: सन फ़ार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड बनाम डॉ. रेड्डीज़ लेबोरेटरीज़ लिमिटेड और ANR. (एएनआर.) 

मामला संख्या: CS(COMM) (सीएस(कॉम)) 1414/2025 

साइटेशन: 2025 लाइव लॉ (दिल्ली) 1804 

निष्कर्ष 

दिल्ली हाई कोर्ट ने संभावित ट्रेडमार्क उल्लंघन और उपभोक्ता भ्रम का हवाला देते हुए डॉ. रेड्डीज़ को अपनी सनस्क्रीन उत्पादों पर 'सन' शब्द का उपयोग करने से अस्थायी रूप से रोका है। मामला विचारणाधीन है और जनवरी 2026 में आगे की सुनवाई की प्रतीक्षा में है। 

अस्वीकरण: यह ब्लॉग विशेष रूप से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। जिन प्रतिभूतियों या कंपनियों का उल्लेख किया गया है वे केवल उदाहरण हैं, सिफारिशें नहीं। यह किसी व्यक्तिगत अनुशंसा या निवेश सलाह का गठन नहीं करता। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या इकाई को निवेश निर्णय लेने के लिए प्रभावित करना नहीं है। प्राप्तकर्ताओं को निवेश निर्णयों पर स्वतंत्र राय बनाने के लिए अपना स्वयं का शोध और आकलन करना चाहिए। 

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं, निवेश करने से पहले संबंधित सभी दस्तावेज़ों को ध्यान से पढ़ें। 

प्रकाशित:: 30 Dec 2025, 8:24 pm IST

Team Angel One

Team Angel One is a group of experienced financial writers that deliver insightful articles on the stock market, IPO, economy, personal finance, commodities and related categories.

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