
रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने पर्यवेक्षी आकलनों के बाद गौहाटी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर विनियामक प्रतिबंधों की घोषणा की है।
ये उपाय, जिनका उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा करना है, निकासी और ऋण देने की गतिविधियों पर सीमाएँ शामिल करते हैं।
केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई प्रकृति में एहतियाती है और बैंक के लाइसेंस को रद्द करने के बराबर नहीं है।
RBI (आरबीआई) द्वारा जारी निर्देशों के तहत, बैंक को छह महीनों की अवधि के लिए नए ऋण देने से प्रतिबंधित किया गया है।
इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान प्रति जमाकर्ता जमा निकासी की सीमा ₹35,000 निर्धारित की गई है।
केंद्रीय बैंक ने उधारदाता को यह भी निर्देश दिया है कि नए निवेश न करें या उधारी न बढ़ाएँ।
RBI ने बताया कि प्रतिबंध बैंक की वर्तमान तरलता स्थिति से जुड़ी चिंताओं के कारण लगाए गए थे।
नियामक के अनुसार, ये कदम आगे के तनाव को रोकने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए हैं, हालांकि विस्तृत निष्कर्ष नहीं प्रकाशित किए गए।
केंद्रीय बैंक ने बताया कि हाल के महीनों में वह असम स्थित को-ऑपरेटिव बैंक के बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के साथ चर्चा में रहा है।
ये संवाद सुशासन और परिचालन प्रदर्शन में सुधार के उद्देश्य से थे। हालांकि, RBI ने संकेत दिया कि पर्याप्त सुधारात्मक प्रगति नहीं देखी गई।
RBI ने स्पष्ट किया कि लगाए गए निर्देश बैंक के बैंकिंग लाइसेंस के रद्द होने का संकेत नहीं देते।
गौहाटी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक विनियामक पर्यवेक्षण के तहत काम करना जारी रखेगा, और केंद्रीय बैंक विकासों की निगरानी करते हुए, यदि आवश्यक हुआ तो आगे की कार्रवाई करेगा।
अतीत में, जब को-ऑपरेटिव बैंकों में पर्यवेक्षी चिंताएँ पहचानी गईं, तब नियामक ने समान कदम उठाए हैं।
ऐसे उपायों को आम तौर पर लागू किया जाता है, जबकि RBI संबंधित संस्थाओं की वित्तीय स्थिति और अनुपालन स्थिति का आकलन करता है, तब ये अंतरिम सुरक्षा के रूप में होते हैं।
गौहाटी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर लगाए गए प्रतिबंध को-ऑपरेटिव बैंकिंग क्षेत्र के भीतर जोखिमों के प्रबंधन के प्रति RBI की पर्यवेक्षी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।
स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी, और भविष्य की कार्रवाइयाँ बैंक की प्रतिक्रिया और वित्तीय स्थिरता पर निर्भर होंगी।
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प्रकाशित:: 18 Dec 2025, 5:06 pm IST

Team Angel One
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