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RBI वलसाड महिला नागरिक सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगाता है

द्वारा लिखित: Team Angel Oneअपडेट किया गया: 22 Dec 2025, 8:21 am IST
RBI ने 18 दिसंबर, 2025 से गुजरात स्थित सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगाए हैं, निगरानी संबंधी चिंताओं और जमाकर्ताओं की सुरक्षा का हवाला देते हुए|
RBI Imposes Restrictions on Valsad Mahila Nagrik Sahakari Bank
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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के साथ पठित धारा 56 के अंतर्गत द वलसाड महिला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, वलसाड, गुजरात को निर्देश जारी किए हैं। दिनांक 17 दिसंबर, 2025 का यह निर्देश 18 दिसंबर, 2025 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी हो गया।

इन प्रतिबंधों के तहत, बैंक RBI की पूर्व अनुमति के बिना ऋण स्वीकृत या नवीनीकृत नहीं कर सकता, निवेश नहीं कर सकता, देयताओं का उपार्जन नहीं कर सकता, या नई जमाएँ स्वीकार नहीं कर सकता। बैंक को किसी भी बचत, चालू, या अन्य खातों से निकासी की अनुमति देने से भी रोक दिया गया है, सिवाय उन विशेष शर्तों के जो RBI के निर्देशों में उल्लिखित हैं।

प्रतिबंधों का दायरा और परिचालन प्रभाव

RBI के निर्देश बैंक को लिखित स्वीकृति के बिना भुगतान वितरित करने, समझौते करने, या परिसंपत्तियों का निस्तारण करने से रोकते हैं। हालांकि, निर्देशों में निर्दिष्ट अनुसार बैंक को वेतन, किराया, और बिजली बिल जैसे आवश्यक खर्च वहन करने की अनुमति है।

ग्राहक अपने खातों से धनराशि नहीं निकाल सकेंगे, हालांकि कुछ शर्तों के तहत ऋणों को जमाओं के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है। इन उपायों का उद्देश्य बैंक द्वारा सामना की जा रही तरलता चुनौतियों का समाधान करते हुए जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना है।

विनियामक कार्रवाई के पीछे के कारण

बैंक के परिचालन में हालिया महत्वपूर्ण विकास से उत्पन्न पर्यवेक्षकीय चिंताओं के कारण ये प्रतिबंध लगाए गए। RBI ने पूर्व में बैंक के बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के साथ इसकी कार्यप्रणाली सुधारने हेतु संवाद किया था, परंतु पर्याप्त सुधारात्मक कदम लागू नहीं किए गए।

इन मुद्दों के समाधान और जमाकर्ताओं की सुरक्षा हेतु ठोस प्रयासों की कमी ने इन निर्देशों के जारी होने को आवश्यक बनाया। RBI ने कहा कि यह कार्रवाई बैंक की वित्तीय स्थिति को स्थिर करने और आगे की गिरावट को रोकने के उद्देश्य से है।

जमा बीमा और ग्राहक संरक्षण

पात्र जमाकर्ताओं को डिपॉज़िट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) अधिनियम, 1961 के तहत ₹5,00,000 तक का बीमा कवर मिलेगा। दावे तब संसाधित किए जाएंगे जब जमाकर्ता अपनी सहमति प्रस्तुत कर देंगे और सत्यापन पूरा हो जाएगा।

ग्राहक सहायता के लिए बैंक अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं या विस्तृत जानकारी के लिए डीआईसीजीसी वेबसाइट पर जा सकते हैं। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि बैंक पर लगाए गए परिचालन प्रतिबंधों के बावजूद छोटे जमाकर्ताओं के पास सुरक्षा कवच मौजूद रहे।

अवधि और आगे की कार्ययोजना

ये निर्देश 18 दिसंबर, 2025 से छह महीने तक प्रभाव में रहेंगे, और RBI द्वारा समीक्षा के अधीन हैं। नियामक ने स्पष्ट किया कि इन प्रतिबंधों को बैंक के लाइसेंस के निरस्तीकरण के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

बैंक अपनी वित्तीय सेहत के सुधरने तक निर्दिष्ट शर्तों के तहत संचालन जारी रखेगा। RBI स्थिति पर करीबी निगरानी रखेगा और यदि परिस्थितियाँ उचित ठहराएँ तो निर्देशों में संशोधन कर सकता है, जमाकर्ताओं के हितों को प्राथमिक केंद्र में रखते हुए।

निष्कर्ष

वलसाड महिला नागरिक सहकारी बैंक के विरुद्ध RBI की कार्रवाई जमाकर्ताओं की सुरक्षा में विनियामक निगरानी के महत्व को उजागर करती है। ऋण वितरण, निकासी, और निवेश पर कड़े प्रतिबंधों के साथ, बैंक के संचालन छह महीनों तक सीमित रहेंगे।

जमा बीमा कवरेज इस अवधि में ग्राहकों को कुछ राहत प्रदान करता है। नियामक की सतत निगरानी संकेत देती है कि आगे के कदम बैंक द्वारा वित्तीय स्थिरता बहाल करने के प्रयासों पर निर्भर करेंगे।

अस्वीकरण: यह ब्लॉग केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। उल्लिखित प्रतिभूतियाँ केवल उदाहरण हैं, सिफारिशें नहीं। यह व्यक्तिगत सिफारिश/निवेश सलाह का गठन नहीं करता। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या इकाई को निवेश निर्णय लेने के लिए प्रभावित करना नहीं है। प्राप्तकर्ताओं को निवेश निर्णयों के बारे में स्वतंत्र राय बनाने हेतु अपना स्वयं का शोध और आकलन करना चाहिए।

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं, निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेज़ ध्यानपूर्वक पढ़ें।

प्रकाशित:: 22 Dec 2025, 8:12 am IST

Team Angel One

Team Angel One is a group of experienced financial writers that deliver insightful articles on the stock market, IPO, economy, personal finance, commodities and related categories.

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