
महाराष्ट्र के परिवहन विभाग ने ऊबर और रैपिडो के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, हाल ही में हुई एक घातक दुर्घटना के बाद बाइक टैक्सी अनुमतियों के कथित दुरुपयोग को लेकर FIR(एफआईआर) दर्ज की हैं.
29 नवंबर को मुलुंड में बाइक टैक्सी में यात्रा कर रहे 49 वर्षीय यात्री की मौत के बाद राज्य प्राधिकरणों ने दोनों राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ FIR दर्ज की. परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार ने कहा कि यह कार्रवाई दुर्घटना और कंपनियों द्वारा गंभीर नियम उल्लंघन के कारण हुई है.
उन्होंने CNBC-TV18(सीएनबीसी-टीवी18) से कहा कि "एफआईआर इस दुर्घटना और उन शर्तों के गंभीर उल्लंघन के कारण दर्ज की गईं जिनके तहत एग्रीगेटर्स को अस्थायी अनुमतियाँ दी गई थीं." उन्होंने जोड़ा कि अनुमतियाँ केवल E-bike(ई-बाइक) के लिए दी गई थीं, फिर भी गैर-ई-बाइकों और निजी मोटरसाइकिलों का उपयोग किया जा रहा था.
आयुक्त ने कहा कि प्लेटफॉर्म्स राज्य द्वारा अनुमोदित किराया संरचना का पालन नहीं कर रहे थे और सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर रहे थे.
ऊबर के लिए ठाणे के नवघर पुलिस स्टेशन में और रैपिडो के लिए मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई हैं. दोनों कंपनियों पर निजी वाहनों का वाणिज्यिक सवारी के लिए उपयोग, उचित अनुमति के बिना संचालन, और भ्रामक प्रस्तुति के माध्यम से अनुचित नुकसान पहुंचाने जैसे आरोप हैं.
अब FIR औपचारिक रूप से दर्ज होने के साथ, यह मामला महाराष्ट्र में शहरी मोबिलिटी सेवाओं की चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण टकराव बिंदु बन गया है. परिवहन विभाग की आगे की कार्यवाही दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए आगे की कार्रवाई तय करेगी.
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प्रकाशित: 4 Dec 2025, 11:06 pm IST

Team Angel One
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