
ICICI बैंक ने निवासी व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए कैपिटल गेंस अकाउंट स्कीम (CGAS) पेश की है, जिससे ग्राहक अपने दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ जमा कर सकें और कर छूट के लिए पात्रता बनाए रखें, समाचार रिपोर्टों के अनुसार।
यह सेवा सरकारी अनुमोदन के बाद 1 जनवरी, 2026 से संचालित हो जाएगी।
ICICI बैंक ने 1 जनवरी, 2026 से एक समर्पित कैपिटल गेंस अकाउंट स्कीम आधिकारिक रूप से शुरू की है। यह सुविधा निवासी व्यक्तियों और HUF को अप्रयुक्त दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ या निर्दिष्ट पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री प्राप्तियां जमा करने की अनुमति देती है। ये जमा आयकर अधिनियम के तहत कर छूट की शर्तों के अनुरूप बने रहते हैं।
जो ग्राहक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने पूंजीगत लाभ का पुनर्निवेश नहीं कर पाते हैं, वे उन धनराशि को CGAR खाते में जमा कर सकते हैं। इससे संभावित कर लाभ छूटने से बचाव होता है। बैंक सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, अधिकृत गैर-ग्रामीण शाखाओं के माध्यम से इस योजना को संचालित करता है।
योजना विभिन्न ग्राहक आवश्यकताओं के अनुरूप दो प्रकार के खाते विकल्प प्रदान करती है:
जमा किए गए पूंजीगत लाभ अधिकतम 3 वर्ष तक रखे जा सकते हैं, जिससे निवेशकों को संपत्ति, कृषि भूमि, या गैर-शहरी क्षेत्रों या नामित आर्थिक क्षेत्रों में औद्योगिक उपक्रम जैसे स्वीकृत पूंजीगत परिसंपत्तियों में पुनर्निवेश के लिए समय की मोहलत मिलती है।
ICICI बैंक CGAR नियमों के अनुसार, सभी अनुमत निकासी के लिए फंड उपयोग का प्रमाण आवश्यक करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि निकाली गई राशि केवल पात्र पुनर्निवेश उद्देश्यों के लिए ही उपयोग हो, और इस प्रकार कर छूट पात्रता बनी रहे।
गैर-व्यक्तिगत संस्थाओं और अनिवासी भारतीयों (NRI) को बाद के चरणों में इस सुविधा तक पहुंच मिलने की उम्मीद है।
02 जनवरी, 2026 को 12:33 PM तक, ICICI बैंक शेयर मूल्य NSE पर ₹1,351.00 पर ट्रेड हो रहा था, जो पिछले समापन मूल्य से 0.97% ऊपर था।
ICICI बैंक द्वारा कैपिटल गेंस अकाउंट स्कीम की शुरुआत करदाताओं को दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ जमा का प्रबंधन करने का एक संरचित तरीका प्रदान करती है, साथ ही कर छूट आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करती है। बैंक ने कुशल करदाता फंड आवंटन के समर्थन हेतु अपनी पेशकश को विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाया है।
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प्रकाशित:: 2 Jan 2026, 10:54 pm IST

Team Angel One
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