
यदि आपका पैन (PAN) 31 दिसंबर, 2025 तक आधार से लिंक नहीं है, तो 1 जनवरी, 2026 से यह निष्क्रिय हो जाएगा. इससे आपके कर रिटर्न दाखिल करने और दैनिक वित्तीय गतिविधियों पर गंभीर असर पड़ सकता है.
सरकार ने कर अनुपालन सुधारने और डुप्लिकेट पैन को रोकने के लिए पैन-आधार लिंकिंग अनिवार्य कर दी है.
वित्त मंत्रालय की 3 अप्रैल, 2025 दिनांकित अधिसूचना के अनुसार, 1 अक्टूबर, 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID का उपयोग कर जिन व्यक्तियों को पैन जारी किया गया था, उन्हें 31 दिसंबर, 2025 तक या CBDT द्वारा अधिसूचित किसी बाद की तारीख तक अपना आधार नंबर पैन से लिंक करना होगा.
भले ही आपका पैन पहले आधार एनरोलमेंट स्लिप के आधार पर जारी हुआ हो, आधार नंबर जारी होने के बाद औपचारिक आधार लिंकिंग पूरी करना आवश्यक है.
यदि पैन-आधार लिंकिंग समय पर पूरी नहीं हुई, तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा और कई समस्याएँ हो सकती हैं:
मौजूदा बैंक खाते संचालित होते रहेंगे, लेकिन अधिकांश पैन-आधारित KYC लेनदेन पैन के पुनः सक्रिय होने तक अवरुद्ध रह सकते हैं.
पैन-आधार लिंकिंग आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन की जा सकती है, भले ही आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत न हों.
आपको यह करना होगा:
यदि आपका पैन पहले से निष्क्रिय हो चुका है, तो लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करने से पहले ₹1,000 का जुर्माना जमा करना होगा.
31 दिसंबर, 2025 की समयसीमा नजदीक आ रही है, पैन-आधार लिंकिंग में देरी आपके वित्त और कर अनुपालन को बाधित कर सकती है. प्रक्रिया समय रहते पूरी करने से जुर्माना, तकनीकी समस्याएँ और अंतिम समय के तनाव से बचा जा सकता है.
डिस्क्लेमर : यह ब्लॉग केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है. उल्लिखित प्रतिभूतियाँ केवल उदाहरण हैं, सिफारिश नहीं. यह व्यक्तिगत सिफारिश/निवेश सलाह नहीं है. इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था को निवेश निर्णय लेने के लिए प्रभावित करना नहीं है. प्राप्तकर्ताओं को निवेश निर्णयों पर स्वतंत्र राय बनाने के लिए अपना स्वयं का शोध और आकलन करना चाहिए.
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प्रकाशित:: 24 Dec 2025, 4:36 pm IST

Team Angel One
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