नए ITR फॉर्म आयकर अधिनियम 2025 के तहत FY28 से पहले जारी किए जाएंगे: सरकार

सरकार ने कहा है कि इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के तहत तैयार नए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म्स FY 2027-28 से पहले जारी किए जाएंगे। ये फॉर्म्स जटिल कानूनी भाषा को कम करके और संरचना को सरल बनाकर व्यक्तियों के लिए टैक्स फाइलिंग को काफी आसान बनाने की उम्मीद है।
नए टैक्स कानून के लिए फॉर्म्स संशोधित
इनकम टैक्स एक्ट, 2025, जो पुराने 1961 कानून की जगह लेता है, 21 अगस्त को पारित हुआ और 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा। इस बदलाव के हिस्से के रूप में, आईटीआर फॉर्म्स और टीडीएस (TDS) तिमाही रिटर्न जैसे सभी संबंधित फॉर्म्स को फिर से डिज़ाइन किया जा रहा है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ (CBDT) ने एक कमेटी बनाई है, जो नए फॉर्म्स को यूज़र-फ्रेंडली बनाने के लिए टैक्स एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री बॉडीज़ और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों से परामर्श कर रही है।
FY26 के लिए ITR फॉर्म्स पुराने नियमों के तहत जारी रहेंगे
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि नए एक्ट के तहत ITR का पहला सेट FY 2026-27 में अर्जित आय पर लागू होगा। ये फॉर्म्स बजट 2026 में घोषित बदलावों के आधार पर अपडेट किए जाएंगे और FY 2027-28 से पहले अधिसूचित किए जाएंगे।
FY 26 में अर्जित आय के लिए, करदाताओं को अब भी इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत वाले फॉर्म्स का ही उपयोग करना होगा।
सरल और अधिक कुशल फाइलिंग की उम्मीद
सरकार का लक्ष्य जटिलता और कानूनी जार्गन को कम करके फाइलिंग प्रक्रिया को सुगम बनाना है। सरल किए गए फॉर्म्स से रिटर्न की प्रोसेसिंग भी तेज होगी, क्योंकि दी गई जानकारी अधिक मानकीकृत और स्पष्ट होगी।
नए फॉर्म्स करदाताओं को नए कानून के प्रभावी होने से पहले आवश्यकताओं को समझने के लिए पर्याप्त समय देंगे।
निष्कर्ष
इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के तहत नए ITR फॉर्म्स की शुरुआत एक सरल और अधिक पारदर्शी टैक्स प्रणाली की दिशा में एक बड़ा कदम है। अधिक स्पष्ट भाषा और आसान फॉर्मेट्स के साथ, करदाता अधिक सुगम फाइलिंग अनुभव और कम त्रुटियों की उम्मीद कर सकते हैं, जिससे नागरिकों और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दोनों के लिए अनुपालन और दक्षता में सुधार होगा।
अस्वीकरण: यह ब्लॉग केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। उल्लिखित सिक्योरिटीज केवल उदाहरण हैं, सिफारिशें नहीं। यह व्यक्तिगत सिफारिश/निवेश सलाह नहीं है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या संस्था को निवेश निर्णय लेने के लिए प्रभावित करना नहीं है। प्राप्तकर्ताओं को निवेश निर्णयों पर स्वतंत्र राय बनाने के लिए अपना स्वयं का शोध और मूल्यांकन करना चाहिए।
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प्रकाशित:: 10 Dec 2025, 3:48 am IST

Team Angel One
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