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नेशनल लोक अदालत 13 दिसंबर को ट्रैफिक चालानों पर बड़ी छूट देगी

द्वारा लिखित: Team Angel Oneअपडेट किया गया: 1 Dec 2025, 6:16 pm IST
वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत क्योंकि 13 दिसंबर की नेशनल लोक अदालत कई राज्यों में मामूली ट्रैफिक चालानों के निपटारे की अनुमति देती है जिसमें 50 से 100 प्रतिशत तक की छूट मिलती है
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आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत, जो 13 दिसंबर को निर्धारित है, वाहन मालिकों के लिए लंबे समय से लंबित ट्रैफिक चालान और छोटे कंपाउंडेबल अपराधों को काफी कम दरों पर निपटाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है। कई राज्यों में चयनित उल्लंघनों पर 50% से लेकर 100% तक की छूट दी जा रही है, जिससे यह उन मोटर चालकों के लिए बहुत लाभकारी कार्यक्रम बन गया है जो जमा हुए जुर्मानों से परेशान हैं।

निपटारे के लिए पात्र उल्लंघन

लोक अदालत विशेष रूप से छोटे और कंपाउंडेबल ट्रैफिक अपराधों पर ही ध्यान केंद्रित करेगी। इनमें हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनना, सिग्नल जंप करना, सामान्य ओवरस्पीडिंग, अवैध पार्किंग और वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाणपत्र के बिना गाड़ी चलाना शामिल हैं।

मोटर चालक मिसिंग नंबर प्लेट के मामले, वाहन फिटनेस से संबंधित जुर्माने, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना और कुछ गलत तरीके से जारी किए गए चालान जो गलती से बने हैं, उन्हें भी सुलझा सकते हैं।

पुराने ई-चालान (ई-चालान [E-challan]) जो अनदेखी या तकनीकी कारणों से अब तक बकाया हैं, उन्हें भी इस सत्र के दौरान निपटाया जा सकता है। मुख्य लाभ यह है कि मामलों का मौके पर ही कम जुर्माने के साथ निपटारा हो जाता है।

गैर-पात्र गंभीर अपराध

सभी ट्रैफिक से जुड़े अपराध लोक अदालत के दायरे में नहीं आते। गंभीर उल्लंघन जैसे नशे में गाड़ी चलाना, लापरवाही या खतरनाक ड्राइविंग, हिट एंड रन (हिट एंड रन [Hit and Run]) मामले या कोई भी घटना जिसमें चोट या जान का नुकसान हुआ हो, इन्हें सख्ती से बाहर रखा गया है। इन मामलों के लिए नियमित अदालत की प्रक्रिया आवश्यक है और इन्हें इस एक दिवसीय निपटान प्रक्रिया के तहत निपटाया नहीं जा सकता।

इस अभियान में भाग लेने वाले राज्य

कई राज्यों के इस राष्ट्रव्यापी पहल में भाग लेने की उम्मीद है। इनमें प्रमुख हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। प्रत्येक राज्य अलग-अलग छूट श्रेणियां या प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश घोषित कर सकता है, लेकिन सभी का सामान्य उद्देश्य लंबित ट्रैफिक मामलों को कम करना और अदालतों पर बोझ घटाना है।

चालान जांचने और भुगतान करने के चरण

वाहन मालिकों को सबसे पहले अपने लंबित चालान परिवहन पोर्टल या अपने संबंधित राज्य पुलिस वेबसाइटों पर जांचने चाहिए। उन्हें चालान विवरण सेव या प्रिंट कर लेना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो टोकन बुक करना चाहिए।

लोक अदालत के दिन, व्यक्तियों को अपने आरसी (आरसी [RC]), ड्राइविंग लाइसेंस, वैध पहचान प्रमाण और चालान दस्तावेजों के साथ निर्धारित अदालत या ट्रैफिक कोर्ट में जाना होगा।

जज और ट्रैफिक अधिकारी जुर्माने में छूट लागू करेंगे, जिसके बाद अंतिम भुगतान नकद या यूपीआई [UPI] के माध्यम से किया जा सकता है। इसके बाद लोक अदालत निपटान आदेश जारी किया जाएगा, जिससे मामला स्थायी रूप से बंद हो जाएगा।

निष्कर्ष

13 दिसंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत मोटर चालकों के लिए छोटे ट्रैफिक चालान आसानी से और न्यूनतम लागत पर निपटाने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करती है। लंबित जुर्माने चुकता कर वाहन मालिक भविष्य की कानूनी जटिलताओं से बच सकते हैं और न्यायिक प्रणाली पर कुल बोझ कम करने में मदद कर सकते हैं।

 

अस्वीकरण: यह ब्लॉग केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। इसमें उल्लिखित शेयरों केवल उदाहरण हैं, सिफारिश नहीं। यह किसी भी प्रकार की निजी सिफारिश/निवेश सलाह नहीं है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था को निवेश निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना नहीं है। प्राप्तकर्ताओं को निवेश निर्णयों के बारे में स्वतंत्र राय बनाने के लिए स्वयं शोध और मूल्यांकन करना चाहिए।

प्रकाशित: 1 Dec 2025, 5:45 pm IST

Team Angel One

Team Angel One is a group of experienced financial writers that deliver insightful articles on the stock market, IPO, economy, personal finance, commodities and related categories.

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