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ईपीएफओ ने उच्च पेंशन आवेदनों में से 98.5% का निपटारा किया, लेकिन 72.3% आवेदन अस्वीकृत हुए

द्वारा लिखित: Team Angel Oneअपडेट किया गया: 13 Aug 2025, 6:33 pm IST
ईपीएफओ ने 15.24 लाख उच्च पेंशन आवेदनों में से 98.5% का निपटान किया, जिसमें देशभर में 72.3% अस्वीकृति दर और चेन्नई तथा पुडुचेरी में 87.5% अस्वीकृति दर रही।
ईपीएफओ ने उच्च पेंशन आवेदनों में से 98.5% का निपटारा किया, लेकिन 72.3% आवेदन अस्वीकृत हुए
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सदस्यों के उच्च पेंशन आवेदनों को संसाधित करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। 16 जुलाई 2025 तक, संगठन ने प्राप्त कुल 15.24 लाख आवेदनों में से 98.5% आवेदन संसाधित कर लिए थे।

तथापि, विशेष रूप से कुछ क्षेत्रों में अस्वीकृति की उच्च दर ने पेंशनभोगियों और अपने दावों पर स्पष्टता का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के बीच चिंता पैदा कर दी है।

देश भर में ईपीएफओ पेंशन अस्वीकृति दर 72.3% पर पहुंची

कुल 15,24,150 आवेदनों में से 11,01,582 को अस्वीकृत कर दिया गया, जो 72.3% अस्वीकृती दर दर्शाता है। केवल 4,00,573 आवेदनों को मंजूरी दी गई और मांग पत्र जारी किए गए, जबकि 21,995 अभी समीक्षा में हैं। इतनी बड़ी संख्या में खारिज़ ने कई आवेदकों को निराश कर दिया है और वे अब अधिकारियों से जवाब मांग रहे हैं।

चेन्नई और पुडुचेरी में 87.5% अस्वीकृति दर

चेन्नई और पुडुचेरी क्षेत्र ने देश में सबसे ऊंची अस्वीकृत दर दर्ज की है। कुल 72,040 आवेदनों में से 63,026 को खारिज कर दिया गया, जो 87.5% है। इसने क्षेत्र के पेंशन चाहने वालों के बीच काफी चिंता पैदा कर दी है, जिनमें से कई को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सकारात्मक परिणाम की उम्मीद थी।

उच्च ईपीएफ पेंशन विवाद की पृष्ठभूमि

यह मामला 2014 के एक सूचना पत्र से शुरू हुआ था, जिसमें एक निश्चित वेतन सीमा से अधिक कमाने वाले कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन लाभों को सीमित कर दिया गया था। नवंबर 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 1 सितंबर 2014 से पहले नामांकित सदस्य, जो या तो अभी काम कर रहे हैं या उस तारीख के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, वे वास्तविक वेतन के आधार पर (ना कि वेतन सीमा पर) उच्च पेंशन पाने के पात्र हैं। इस फैसले के बाद योग्य सदस्यों से ईपीएफओ को आवेदनों की बाढ़ आ गई।

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अस्वीकृतियों और लंबित दावों पर स्पष्टता का अभाव

इतनी बड़ी संख्या में अस्वीकृती के बावजूद, ईपीएफओ ने आवेदनों को खारिज करने के विशिष्ट कारण साझा नहीं किए हैं। इसके अलावा, अभी तक 21,995 लंबित आवेदनों के निपटारे के लिए कोई स्पष्ट समयसीमा नहीं दी गई है। इससे कई पेंशनभोगियों के मन में अपने भविष्य के पेंशन लाभ को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

निष्कर्ष

ईपीएफओ ने भले ही तेज़ी से आवेदन प्रोसेस किए हों, लेकिन उच्च अस्वीकृत दर ने इस प्रगति को ढक दिया है। जब तक पारदर्शी संवाद और लंबित दावों का समय पर समाधान नहीं होगा, पेंशनभोगियों का भरोसा लगातार कमजोर हो सकता है।

अस्वीकरण: यह ब्लॉग केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। उल्लिखित प्रतिभूतियां केवल उदाहरण हैं और सिफारिशें नहीं हैं। यह व्यक्तिगत सिफारिश/निवेश सलाह नहीं है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या संस्था को निवेश निर्णय लेने के लिए प्रभावित करना नहीं है। प्राप्तकर्ताओं को निवेश निर्णय लेने के बारे में एक स्वतंत्र राय बनाने के लिए अपना शोध और आकलन करना चाहिए। 

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं, निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

प्रकाशित: 13 Aug 2025, 5:11 pm IST

Team Angel One

Team Angel One is a group of experienced financial writers that deliver insightful articles on the stock market, IPO, economy, personal finance, commodities and related categories.

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