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क्या आप 5 साल की सेवा पूरी करने से पहले ग्रेच्युटी के लिए पात्र हैं?

द्वारा लिखित: Team Angel Oneअपडेट किया गया: 27 Dec 2025, 10:20 pm IST
कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम में विशिष्ट शर्तों के तहत 4 वर्ष और 240 दिनों की सेवा के बाद ग्रेच्युटी के लिए पात्र हो सकते हैं।
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ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी एक वैधानिक सेवानिवृत्ति लाभ है, और इसे अक्सर किसी कर्मचारी के कास्ट टू कंपनी (CTC) में शामिल किया जाता है| आम तौर पर, किसी संगठन में 5 वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने के बाद ग्रेच्युटी देय हो जाती है. हालांकि, कानून एक अपवाद प्रदान करता है जो पूर्ण 5 वर्ष पूरे होने से पहले भी पात्रता की अनुमति देता है. यह प्रावधान तब लागू होता है जब लगातार सेवा से संबंधित कुछ शर्तें पूरी होती हैं|

5 वर्ष से पहले पात्रता: 4 वर्ष और 240 दिन का नियम

यदि कोई कर्मचारी एक ही नियोक्ता के साथ 4 वर्ष और 240 दिनों से अधिक की लगातार सेवा पूरी करता है तो वह ग्रेच्युटी के लिए पात्र हो सकता है| इसका अर्थ है कि यदि कोई कर्मचारी 4 वर्ष काम करता है और पांचवें वर्ष में कम से कम 240 दिन पूरे कर लेता है, तो कानून इसे 5 वर्ष की सेवा के समकक्ष मानता है. उदाहरण के लिए, कोई कर्मचारी जिसने 1 जनवरी, 2021 को जुड़ा, सामान्यतः 1 जनवरी, 2026 को 5 वर्ष पूरे करेगा. लेकिन यदि वह 29 अगस्त, 2025 के बाद इस्तीफा देता है, तो वह 4 वर्ष और 240 दिन पूरे कर चुका होगा, जिससे वह ग्रेच्युटी के लिए पात्र हो जाएगा|

अधिनियम के तहत लगातार सेवा का अर्थ

लगातार सेवा को एक वर्ष में काम किए गए दिनों की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जाता है. अधिकांश प्रतिष्ठानों के लिए, यदि किसी कर्मचारी ने कम से कम 240 दिन काम किया है तो उसे एक वर्ष पूरा माना जाता है. खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों या ऐसे संगठनों में जो सप्ताह में 6 दिनों से कम संचालित होते हैं, के लिए यह सीमा 190 दिन है. यदि कोई कर्मचारी पांचवें वर्ष में 240 दिन पूरे करता है, तो उस वर्ष को पूर्ण वर्ष माना जाता है, जिससे कुल सेवा अवधि 5 वर्षों के समतुल्य हो जाती है|

5-वर्षीय नियम के अपवाद

5 वर्ष पूरा करने की आवश्यकता मृत्यु या दिव्यांगता के मामलों में लागू नहीं होती. ऐसी परिस्थितियों में, सेवा की अवधि की परवाह किए बिना ग्रेच्युटी देय हो जाती है. यह अप्रत्याशित परिस्थितियों के दौरान कर्मचारियों या उनके परिवारों के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करता है|

ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम की प्रयोज्यता

यह अधिनियम उन संगठनों पर लागू होता है जिन्होंने पिछले 12 महीनों के दौरान किसी भी एक दिन में कम से कम 10 व्यक्तियों को रोजगार दिया हो. एक बार आच्छादित हो जाने पर, संगठन बाद में कर्मचारियों की संख्या 10 से कम हो जाने पर भी अधिनियम के तहत बना रहता है. यह प्रावधान अनुपालन की निरंतरता और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करता है|

निष्कर्ष

हालाँकि ग्रेच्युटी आम तौर पर 5 पूर्ण वर्षों की सेवा पूरी करने से संबंधित है, 4 वर्ष और 240 दिन पूरे करने वाले कर्मचारी भी अधिनियम के तहत पात्र हो सकते हैं| इन नियमों को समझना कर्मचारियों को बेहतर योजना बनाने में मदद करता है और सुनिश्चित करता है कि उन्हें वे लाभ मिलें जिनके वे हकदार हैं| वैधानिक दायित्वों को बनाए रखने के लिए संगठनों को इन प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए|

डिस्क्लेमर : यह ब्लॉग केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है. उल्लिखित प्रतिभूतियाँ केवल उदाहरण हैं, सिफारिशें नहीं. यह व्यक्तिगत सिफारिश/निवेश सलाह का गठन नहीं करता. यह किसी भी व्यक्ति या संस्था को निवेश निर्णय लेने के लिए प्रभावित करने का उद्देश्य नहीं रखता. प्राप्तकर्ताओं को निवेश निर्णयों के बारे में स्वतंत्र राय बनाने हेतु अपना स्वयं का अनुसंधान और मूल्यांकन करना चाहिए.

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन होते हैं, निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेज़ ध्यानपूर्वक पढ़ें.

प्रकाशित:: 26 Dec 2025, 6:48 pm IST

Team Angel One

Team Angel One is a group of experienced financial writers that deliver insightful articles on the stock market, IPO, economy, personal finance, commodities and related categories.

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