भारतीय रेलवे ने रेल नीर पैकेज्ड पीने के पानी की अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को संशोधित किया है, जिसका उद्देश्य यात्रियों को नए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संरचना के लाभ पहुंचाना है। 22 सितंबर से प्रभावी, कम कीमतें देश भर के सभी रेलवे परिसरों और ट्रेनों पर लागू होंगी।
रेलवे बोर्ड के एक परिपत्र के अनुसार, आईआरसीटीसी द्वारा निर्मित 1-लीटर की रेल नीर बोतल की कीमत ₹15 से घटाकर ₹14 कर दी गई है। इसी तरह, 500 मिलीलीटर की बोतल की कीमत ₹10 से घटाकर ₹9 कर दी गई है। यह मूल्य समायोजन अन्य "शॉर्टलिस्टेड" पैकेज्ड पीने के पानी के ब्रांडों पर भी लागू होगा जो रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में बेचे जाते हैं।
समाचार रिपोर्टों के अनुसार, परिपत्र में कहा गया, “पैकेज्ड पीने के पानी की बोतल 'रेल नीर' की अधिकतम खुदरा मूल्य को एक लीटर की बोतल के लिए ₹15 से ₹14 और 500 मिलीलीटर क्षमता की बोतल के लिए ₹10 से ₹9 तक संशोधित किया जाएगा। रेलवे परिसरों/ट्रेनों में बेचे जाने वाले आईआरसीटीसी/रेलवे द्वारा शॉर्टलिस्टेड अन्य ब्रांडों की पैकेज्ड पीने के पानी की बोतलों की अधिकतम खुदरा मूल्य भी तदनुसार संशोधित की जाएगी।”
यह निर्णय 22 सितंबर से शुरू होने वाली नई जीएसटी संरचना के कार्यान्वयन के बाद लिया गया है। सुधारों ने कराधान को दो-स्तरीय प्रणाली में सुव्यवस्थित किया है, जिसमें अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर 5% या 18% जीएसटी लगता है। अल्ट्रा-लक्जरी वस्तुओं पर 40% कर लगाया जाएगा, जबकि तंबाकू और संबंधित उत्पादों पर 28% जीएसटी प्लस सेस जारी रहेगा।
पहले, जीएसटी चार स्लैब्स के साथ संचालित होता था: 5%, 12%, 18%, और 28% के अलावा लक्जरी और अवगुण वस्तुओं पर मुआवजा सेस। नई संरचना का उद्देश्य कराधान को सरल बनाना है जबकि पैकेज्ड पीने के पानी जैसी आवश्यक वस्तुओं की वहनीयता सुनिश्चित करना है।
रेल नीर और अन्य पैकेज्ड पीने के पानी के ब्रांडों की कीमत घटाकर, भारतीय रेलवे सीधे यात्रियों को जीएसटी बचत का लाभ पहुंचा रहा है। यह कदम न केवल लाखों लोगों के लिए यात्रा लागत को कम करता है बल्कि सरकार की इस मंशा को भी दर्शाता है कि वह सुधारित कर प्रणाली के तहत आवश्यक सेवाओं को अधिक वहनीय बनाना चाहती है।
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प्रकाशित: 22 Sept 2025, 10:06 pm IST
Team Angel One
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