
CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2017-18 (AY 2018-19) के लिए अंतिम आयकर मूल्यांकन प्राप्त हुआ है। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, 19 नवंबर 2025 को जारी मूल्यांकन आदेश ने ₹365.37 करोड़ (₹365,37,21,581/-) की कुल मांग उठाई है।
यह आदेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के साथ पढ़ी गई धारा 144C (13) के तहत जांच के बाद आया है, जहां विभाग ने कंपनी की रिटर्न में विभिन्न जोड़ और अस्वीकृतियां की हैं।
यह विकास बॉम्बे हाई कोर्ट के 30 अप्रैल 2024 के एक पूर्व निर्णय से जुड़ा है, जिसने सीजी पावर को कई वित्तीय वर्षों के लिए संशोधित आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की अनुमति दी थी।
ये संशोधित रिटर्न इसलिए अनुमति दी गईं क्योंकि कंपनी के खातों को पुनः तैयार किया गया था। यह निर्देश छह वर्षों को कवर करता है, FY 2014-15 से FY 2019-20 तक, और कोर्ट ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को इन रिटर्न को स्वीकार करने और संसाधित करने का निर्देश दिया।
वर्तमान मांग सीजी पावर के AY 2018-19 के संशोधित रिटर्न की जांच करते समय कर अधिकारियों द्वारा किए गए परिवर्तनों से उत्पन्न होती है। मूल्यांकन अधिकारी ने कुछ अस्वीकृतियां और आय जोड़ की हैं, जिसके परिणामस्वरूप बहु-करोड़ मांग हुई है। इस मामले को आयकर विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ मुकदमेबाजी के तहत चिह्नित किया गया है, और इसका खुलासा SEBI लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 30 के तहत किया गया है जैसा कि ऐसे मामलों के लिए आवश्यक है।
एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, सीजी पावर ने कहा है कि वह कर आदेश को चुनौती देने का इरादा रखता है। कंपनी अस्वीकृतियों के खिलाफ अपील दायर करने की तैयारी कर रही है और आदेश में त्रुटियों के सुधार की मांग करने वाला आवेदन भी प्रस्तुत करेगी। खुलासा नोट करता है कि यह प्रक्रिया आयकर कानूनों के तहत उपलब्ध कानूनी मार्ग का पालन करेगी।
20 नवंबर 2025, 09:42AM तक, CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस शेयर प्राइस ₹719.40 पर ट्रेड कर रहा था, जो पिछले बंद मूल्य से 0.65% की गिरावट थी।
कर मुद्दा अनसुलझा बना हुआ है, कंपनी ₹365.37 करोड़ की मांग को चुनौती देने के लिए तैयार है। मामला अब अपीलीय कार्यवाही में जाएगा जबकि मूल्यांकन चल रहे कर मुकदमेबाजी का हिस्सा बना रहेगा।
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प्रकाशित: 20 Nov 2025, 6:42 pm IST

Team Angel One
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