जीएसटी परिषद ने 3 सितंबर 2025 को अपनी 56वीं बैठक में घोषणा की कि सोना और चांदी के मूल्य पर 3% जीएसटी और आभूषण निर्माण शुल्क पर 5% जीएसटी लागू रहेगा। यह निर्णय सर्राफा व्यापारियों के लिए, खासकर त्योहारों के मौसम से पहले, ज़रूरी स्पष्टता लेकर आया है।
बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों के बावजूद जीएसटी परिषद ने सोना और चांदी पर मौजूदा कर दरों को बनाए रखा। इन धातुओं पर लेन-देन मूल्य पर 3% जीएसटी और आभूषण निर्माण शुल्क पर 5% जीएसटी जारी रहेगा। यह घोषणा 3 सितंबर 2025 को परिषद की बैठक में की गई।
जीएसटी 2.0 के तहत कर स्लैब प्रणाली में बड़ा पुनर्गठन किया गया है। 12% और 28% वाले स्लैब हटा दिए गए हैं। संशोधित संरचना में अब 5% और 18% के दो मुख्य स्लैब शामिल हैं, जिनका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना और खपत को बढ़ावा देना है। यह तर्कसंगठन अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लागू है, सिवाय विलासिता और "सिन गुड्स" (जैसे तंबाकू, पान मसाला) के।
विलासिता और सिन गुड्स के लिए 40% जीएसटी का नया सबसे ऊँचा स्लैब पेश किया गया है। इसमें पान मसाला, तंबाकू, एरेटेड बेवरेज, निजी विमान और नौकाएं जैसी वस्तुएं शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि आगे इस श्रेणी में कोई नई वस्तु शामिल नहीं की जाएगी।
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आने वाले त्योहारों में बड़ी बिक्री की संभावना के बीच मौजूदा जीएसटी दरों को बरकरार रखने का निर्णय मूल्य निर्धारण में स्पष्टता सुनिश्चित करता है। 3% और 5% की स्थिर जीएसटी दरें उपभोक्ता भावना और खरीदारी प्रारूप बनाए रखने में मदद करेंगी।
सोना और चांदी पर मौजूदा जीएसटी दरों को बरकरार रखने का परिषद का निर्णय त्योहारों से पहले निरंतरता देता है, जबकि व्यापक जीएसटी 2.0 सुधार कर अनुपालन को सरल बनाने का प्रयास करते हैं। दोहरे स्लैब ढांचे और विलासिता वस्तुओं पर 40% स्लैब ने भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे में एक नया चरण शुरू किया है।
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प्रकाशित: 5 Sept 2025, 5:57 pm IST
Team Angel One
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