सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस भ्रामक जानकारी का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि दो-पहिया वाहनों पर टोल शुल्क लगाया जा रहा है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत में किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग या राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर दो-पहिया वाहनों से टोल शुल्क नहीं लिया जाता है।
एनएचएआई (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) ने आधिकारिक रूप से कहा है कि दो-पहिया वाहन सभी टोल प्लाज़ा पर किसी भी प्रकार का टोल शुल्क देने से मुक्त हैं। यह स्पष्टीकरण हाल ही में ऑनलाइन प्रसारित झूठी खबरों के कारण आवश्यक हो गया था, जिनसे यात्रियों के बीच भ्रम की स्थिति बन गई थी।
राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण एवं संग्रह) नियम, 2008 के अनुसार, न तो कोई मौजूदा नियम है और न ही भविष्य में कोई ऐसा प्रस्ताव है, जिसके तहत दो-पहिया वाहनों पर टोल शुल्क लगाया जाए।
2008 के नियमों के तहत उपयोगकर्ता शुल्क केवल उन मोटर वाहनों से लिया जाता है जिनमें 4 या उससे अधिक पहिए होते हैं। इसमें विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं जैसे – कार, जीप, वैन, हल्के मोटर वाहन, हल्के वाणिज्यिक वाहन, मिनी बस, ट्रक, बस, भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम), अर्थ मूविंग उपकरण (ईएमई), मल्टी-एक्सल वाहन (3 से 6 एक्सल), और ओवरसाइज़ वाहन (7 या उससे अधिक एक्सल)। मौजूदा ढांचा सुनिश्चित करता है कि दो-पहिया वाहन मैनुअल और स्वचालित दोनों प्रकार के टोल बूथों पर किसी भी भुगतान से मुक्त हैं।
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सरकार ने दोहराया है कि दो-पहिया वाहनों के संबंध में मौजूदा टोल नीति को बदलने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। दो-पहिया वाहन चालकों को राष्ट्रीय और एक्सप्रेसवे टोल क्षेत्र से बिना किसी वित्तीय बोझ के निरंतर आवागमन की सुविधा मिलती रहेगी, जिससे उनकी यात्रा किफायती और सुगम बनी रहे।
एनएचएआई का यह स्पष्टीकरण सड़क उपयोगकर्ताओं को आश्वस्त करता है कि दो-पहिया वाहन राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल शुल्क से मुक्त रहेंगे। दो-पहिया वाहनों पर टोल शुल्क से जुड़ी झूठी खबरों को मंत्रालय ने खारिज कर दिया है ताकि आम जनता के बीच किसी भी तरह का भ्रम न रहे।
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प्रकाशित: 23 Aug 2025, 5:04 pm IST
Team Angel One
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