सरकार ने 11 अगस्त 2025 को लोकसभा में आयकर (संख्या 2) विधेयक, 2025 पेश किया, ताकि 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 को बदला जा सके। यह विधेयक फरवरी 2025 के मसौदे की जगह लाया गया है, जिसकी समीक्षा श्री बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने की थी।
संशोधित संस्करण में समिति की सिफारिशों को शामिल किया गया है, लेकिन पुराने कानून का अधिकांश हिस्सा जस का तस रखा गया है। यह विधेयक भाषा को सरल करता है, अनावश्यक प्रावधानों को हटाता है और 1 अप्रैल 2026 को लागू करने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन 1961 अधिनियम की मूल संरचना में बहुत कम बदलाव किए गए हैं।
वर्तमान कानून पहले से ही मामलों की जानकारी एकत्र करने और आकलन के लिए फेसलेस (बिना आमने-सामने) प्रणाली की अनुमति देता है, साथ ही पूछताछ, मूल्यांकन, आदेश संशोधन और कर वसूली के लिए फेसलेस तंत्र भी लागू है।
विधेयक इन प्रावधानों को बरकरार रखता है, लेकिन केंद्र सरकार को दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बनाने के व्यापक अधिकार देता है। इन योजनाओं को अब भी संसद की मंजूरी लेनी होगी, जैसा कि पीआरएस विधायी अनुसंधान रिपोर्ट में बताया गया है।
भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के निरीक्षण की मौजूदा शक्ति बनी रहेगी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि विधेयक में कर अधिकारियों को खोज करते समय एक्सेस कोड को ओवरराइड करके ईमेल सर्वर, सोशल मीडिया अकाउंट, ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट या संपत्ति स्वामित्व वेबसाइटों जैसे आभासी डिजिटल स्थानों तक पहुंचने के लिए स्पष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं।
पात्र करदाताओं (स्थानांतरण मूल्य निर्धारण मामलों, गैर-निवासियों और विदेशी कंपनियों सहित) के लिए विवाद समाधान पैनल को मसौदा मूल्यांकन आदेश भेजने का मौजूदा विकल्प बरकरार रखा गया है।
पीआरएस रिपोर्ट के अनुसार, विधेयक में जोड़ा गया है कि पैनल के निर्देशों में निर्धारण के बिंदु और अपने निर्णय के कारण शामिल होने चाहिए।
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आयकर (संख्या 2) विधेयक, 2025, 1961 अधिनियम से पूरी तरह अलग नहीं है बल्कि उसका परिष्कृत रूप है। यह कानून को पढ़ने में आसान बनाता है और कुछ प्रक्रियात्मक सुधार लाता है, लेकिन कर दरों, दंड या मूल अनुपालन संरचना में कोई बदलाव नहीं करता।
इसका ध्यान स्पष्टता, दक्षता और भारत की आयकर प्रणाली के आधारभूत ढांचे को बाधित किए बिना, आभासी डिजिटल स्थानों जैसी आधुनिक वास्तविकताओं के अनुकूल होने पर है।
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प्रकाशित: 14 Aug 2025, 7:36 pm IST
Team Angel One
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