11 अगस्त 2025 को, लोकसभा ने अद्यतन आयकर (सं. 2) विधेयक, 2025 और कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दी। इन विधेयकों के जरिए आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2025 में संशोधन किया गया है। सरकार ने चयन समिति की अधिकांश सिफारिशों को शामिल किया, जिससे 624 पन्नों के विस्तृत आयकर विधेयक में कई विसंगतियों को दूर किया गया।
आयकर (सं. 2) विधेयक, 2025 में प्रारूपण त्रुटियों को ठीक किया गया और विसंगतियों को दूर किया गया है। विशेष रूप से, अब व्यक्ति अपना आयकर रिटर्न समयसीमा के बाद दाखिल करने पर भी स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का धनवापस प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा, यह विधेयक एलएलपी के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) की लागू दर को वर्तमान आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप करता है। यह उन एलएलपी को विस्तारित दायरे से बाहर रखता है जो विशेष कर लाभ का दावा नहीं करते, जिससे उन्हें 18.5% की उच्च एएमटी दर के बजाय 12.5% की रियायती दर का लाभ मिलता रहेगा।
कराधान कानून (संशोधन) विधेयक के तहत बाज़ार-आधारित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कर लाभों को गारंटीड यूनिफाइड पेंशन स्कीम तक बढ़ा दिया गया है। इसका उद्देश्य भागीदारी को बढ़ावा देना है, जिसके तहत यूपीएस की 60% तक की राशि या सेवा अवधि में संचित एकमुश्त भुगतान को सेवानिवृत्ति पर कर-मुक्त निकासी की अनुमति होगी।
कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 में एक महत्वपूर्ण संशोधन के तहत ‘सऊदी अरब के किंगडम की सरकार के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड’ और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को आयकर अधिनियम की धारा (23FE) में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। यह धारा निर्दिष्ट संप्रभु कोषों द्वारा किए गए निवेशों से संबंधित छूट को नियंत्रित करती है।
वर्तमान में, कई संप्रभु सम्पत्ति कोष, जिनमें सऊदी अरब का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड (पीआईएफ) भी शामिल है, जो $925 अरब से अधिक की संपत्ति का प्रबंधन करता है, आयकर छूट का लाभ उठाते हैं।
आगे पढ़ें: नया आयकर विधेयक 2025 – रिफंड और मकान संपत्ति कटौतियों में मुख्य बदलाव!
नया आयकर विधेयक 2025 कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और लाभकारी बनाता है, जिससे करदाताओं, पेंशनधारकों और निवेशकों को अधिक सुविधा और प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही आर्थिक विकास को बल मिलेगा।
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प्रकाशित: 14 Aug 2025, 8:21 pm IST
Team Angel One
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