
टाटा स्टील को झारखंड में कर अधिकारियों से GST(जीएसटी)-संबंधित एक महत्वपूर्ण आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्षों के लिए कथित अनियमित इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) दावों का मामला शामिल है।
कंपनी ने कहा है कि वह निष्कर्षों से असहमत है और निर्धारित समयसीमा के भीतर कानूनी उपाय अपनाने का इरादा रखती है।
कंपनी ने खुलासा किया कि उसे 26 दिसंबर, 2025 दिनांकित, CGST (सीजीएसटी) और सेंट्रल एक्साइज, जमशेदपुर के संयुक्त आयुक्त से एक आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें उसे ₹890.52 करोड़ (₹890,52,10,202) कर के रूप में, उतनी ही राशि ₹890,52,10,202 जुर्माने के रूप में, साथ ही लागू ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।
यह मांग FY 2018-19 से एफवाई2020-21 की अवधि से संबंधित है और इससे पहले जून 2025 में जारी किए गए शो-कॉज नोटिस के अनुसरण में है।
टाटा स्टील ने कहा कि आदेश में निर्णयन प्रक्रिया के दौरान की गई उसके प्रस्तुतियों पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया। कंपनी के अनुसार, कथित अतिरिक्त आईटीसी समय के अंतर के कारण उत्पन्न हुआ, जहां एक वित्तीय वर्ष से संबंधित पात्र क्रेडिट को बाद के वर्ष में लिया गया, जो जीएसटी कानून के तहत अनुमत प्रथा है। कंपनी का कहना है कि आईटीसी का कोई गलत लाभ नहीं लिया गया।
इस स्टीलमेकर ने कहा कि आदेश को चुनौती देने के उसके पास मजबूत आधार हैं और वह वैधानिक समयसीमा के भीतर उपयुक्त मंच के समक्ष इसे चुनौती देगी।
टाटा स्टील ने यह भी स्पष्ट किया कि, अपने आकलन के आधार पर, इस चरण में इस आदेश का उसकी वित्तीय स्थिति, संचालन या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं है।
29 दिसंबर, 2025 को सुबह 9:30 बजे तक, टाटा स्टील शेयर मूल्य ₹171.50 प्रति शेयर पर ट्रेड हो रहा है, जो पिछले बंद भाव से 1.41% की बढ़त दर्शाता है।
राशि के हिसाब से कर मांग काफी बड़ी है, लेकिन आदेश को चुनौती देने का टाटा स्टील का निर्णय उसके अपने मामले की मजबूती पर भरोसे को रेखांकित करता है। कानूनी कार्यवाही के परिणाम पर क़रीबी नज़र रहेगी, हालांकि कंपनी ने दोहराया है कि उसे आदेश से किसी तात्कालिक संचालन या वित्तीय व्यवधान की आशंका नहीं है।
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प्रकाशित:: 29 Dec 2025, 6:06 pm IST

Team Angel One
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