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आयन एक्सचेंज ने ₹17.48 करोड़ के अर्बिट्रल अवॉर्ड की खारिजी के साथ कानूनी जीत हासिल की

द्वारा लिखित: Team Angel Oneअपडेट किया गया: 13 Jan 2026, 8:44 pm IST
आयन एक्सचेंज ने ACETP विवाद में ₹17.48 करोड़ के मध्यस्थता पुरस्कार के खारिज होने की घोषणा की, जिससे अपनी पुस्तकों से संभावित देनदारी हट गई।
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आयन एक्सचेंज ने अंगेरिपालयम कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लिमिटेड (ACETP) के साथ चल रही मुकदमेबाज़ी में एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत हासिल की है। कंपनी ने 12 जनवरी, 2026 को स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया कि मामले में मध्यस्थीय निर्णय खारिज कर दिया गया है।

यह निर्णय आयन एक्सचेंज को वित्तीय राहत देता है, क्योंकि पहले संभावित देनदारी के रूप में प्रकटीकृत ₹17.48 करोड़ का दावा अब उसके वित्तीय वक्तव्यों पर प्रभाव नहीं डालेगा।

मध्यस्थीय निर्णय और मामले का विवरण

एकमात्र मध्यस्थ, श्री एस. पार्थसारथी, वरिष्ठ अधिवक्ता, ने निर्णय दिया कि ACETP मामले में दावा और प्रतिदावा दोनों सीमा-अवधि के कानून के तहत समय-सीमा से बाधित हैं। परिणामस्वरूप, मध्यस्थीय निर्णय ने दोनों पक्षों के सभी दावों को खारिज कर दिया।

खारिज की गई राशि में ₹17.48 करोड़ तथा ब्याज शामिल है, जो आयन एक्सचेंज की संभावित देनदारी प्रकटीकरण का हिस्सा था। यह निर्णय कंपनी पर किसी भी वित्तीय दायित्व के बिना मध्यस्थता कार्यवाही को प्रभावी रूप से समाप्त करता है।

विवाद की पृष्ठभूमि

यह मुकदमेबाज़ी ACETP द्वारा एक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट परियोजना से संबंधित गैर-प्रदर्शन के आरोपों से उत्पन्न हुई थी। ACETP ने पूंजी लागत की वसूली, उत्पादन हानि, प्लांट विफलता से हुए नुकसान और परिचालन लागत प्रतिपूर्ति सहित कई मदों के तहत मुआवज़ा मांगा था।

आयन एक्सचेंज ने इस विवाद को अगस्त 2023 में सेबी (SEBI) के सतत प्रकटीकरण मानकों के तहत अपने नियामकीय अनुपालन के हिस्से के रूप में प्रकटीकृत किया था। इस निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले मामला लंबे समय तक मध्यस्थता में रहा।

वित्तीय प्रभाव और संभावित देनदारी

मध्यस्थीय निर्णय के खारिज होने से आयन एक्सचेंज की पुस्तकों से एक बड़ी संभावित देनदारी हट जाती है। ₹17.48 करोड़ की राशि, संचित ब्याज सहित, पहले खातों के नोट्स में संभावित दायित्व के रूप में रिपोर्ट की गई थी।

इस फैसले के साथ कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार होता है, क्योंकि मध्यस्थता के तहत कोई भुगतान आवश्यक नहीं है। यह विकास विवाद से जुड़े भविष्य के नकदी बहिर्वाह को लेकर हितधारकों की अनिश्चितता भी कम करता है।

नियामकीय प्रकटीकरण और अनुपालन

आयन एक्सचेंज ने 12 जनवरी, 2026 दिनांकित नियामकीय फाइलिंग के माध्यम से, सेबी की प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप, परिणाम की जानकारी दी। कंपनी ने जोर दिया कि यह फैसला उसके कानूनी जोखिम पर स्पष्टता देता है और उसकी अनुपालन स्थिति को मजबूत करता है।

फाइलिंग में दोहराया गया कि सभी दावे और प्रतिदावे खारिज कर दिए गए हैं, और मध्यस्थता प्रक्रिया के तहत कोई अतिरिक्त वित्तीय देनदारी शेष नहीं है। यह अपडेट निवेशकों और नियामकों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष

ACETP के साथ अपने विवाद में ₹17.48 करोड़ के मध्यस्थीय निर्णय का सफलतापूर्वक खारिज होना आयन एक्सचेंज के लिए एक अनुकूल समाधान को दर्शाता है। यह फैसला एक प्रमुख संभावित देनदारी को समाप्त करता है और कंपनी की वित्तीय स्थिरता को मजबूत करता है।

मध्यस्थता समाप्त होने के साथ, आयन एक्सचेंज लंबित मुकदमेबाज़ी के बोझ के बिना अपने मुख्य संचालन पर केन्द्रित हो सकती है। इस विकास को औपचारिक रूप से स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया गया है, जिससे अनुपालन और निवेशक जागरूकता सुनिश्चित होती है।

अस्वीकरण: यह ब्लॉग केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। उल्लिखित प्रतिभूतियाँ केवल उदाहरण हैं, सिफारिशें नहीं। यह व्यक्तिगत सिफारिश/निवेश सलाह नहीं है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या संस्था को निवेश निर्णय लेने के लिए प्रभावित करना नहीं है। प्राप्तकर्ताओं को निवेश निर्णयों पर स्वतंत्र राय बनाने के लिए अपना अनुसंधान और आकलन स्वयं करना चाहिए।

प्रतिभूति बाज़ार में निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन हैं, निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेज़ ध्यान से पढ़ें।

प्रकाशित:: 13 Jan 2026, 8:42 pm IST

Team Angel One

Team Angel One is a group of experienced financial writers that deliver insightful articles on the stock market, IPO, economy, personal finance, commodities and related categories.

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