
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ₹63.05 करोड़ मूल्य की संपत्तियाँ स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) और यूको बैंक को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत सौंपी हैं।
कुल राशि में से ₹62.30 करोड़ मूल्य की परिसंपत्तियाँ SBI को लौटाई गईं, जबकि यूको बैंक को ₹75 लाख मूल्य की संपत्तियाँ मिलीं।
इन परिसंपत्तियों को पहले M/S जी.एस. ऑयल्स लिमिटेड और अन्य संबद्ध संस्थाओं के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी की जांच के दौरान संलग्न किया गया था।
ED ने 2016 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा दर्ज मामलों के आधार पर जांच शुरू की। यह जांच SBI और यूको बैंक की शिकायतों के बाद हुई, जिसमें जी.एस. ऑयल्स लिमिटेड पर ऋण नहीं चुकाने का आरोप लगाया गया था।
कंपनी ने दोनों बैंकों से कई क्रेडिट सुविधाएँ ली थीं, जो कथित धोखाधड़ी गतिविधियों के कारण बाद में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ बन गईं।
ED के अनुसार, ऋण का दुरुपयोग फंड्स की राउंड-ट्रिपिंग के माध्यम से किया गया। धन को सहयोगी कंपनियों में स्थानांतरित किया गया, नकद में निकाला गया, या उनकी नाम पर भूमि खरीदने में इस्तेमाल किया गया। इन संपत्तियों को फिर से अधिक ऋण लेने के लिए गिरवी रखा गया।
एजेंसी ने यह भी पाया कि बैंक के फंड्स को जाली लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) जारी करके शेल कंपनियों को अस्तित्वहीन माल की आपूर्ति के लिए मोड़ा गया।
जांच में खुलासा हुआ कि SBI को लगभग ₹274 करोड़ का अनुचित नुकसान हुआ, जबकि यूको बैंक को लगभग ₹32.33 करोड़ का नुकसान हुआ, जो अभियुक्त पक्षों द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण था।
संपत्तियों की वापसी नामपल्ली, हैदराबाद स्थित विशेष PMLA अदालत द्वारा SBI और यूको बैंक की दायर याचिकाओं को मंजूरी देने के बाद पूरी हुई। बहाल की गई संपत्तियों में तेलंगाना के आदिलाबाद, आसिफाबाद और मंचेरियल जिलों में स्थित कृषि और औद्योगिक भूमि, साथ ही महाराष्ट्र के वानी में स्थित भूमि शामिल हैं।
₹63.05 करोड़ मूल्य की संपत्तियों की वापसी बड़े धोखाधड़ी मामलों में बैंकों के नुकसान की वसूली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह अदालत की मंजूरी के बाद जब्त संपत्तियाँ उचित दावेदारों को लौटाने को सुनिश्चित करने में ED की भूमिका को भी रेखांकित करता है।
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प्रकाशित:: 26 Dec 2025, 4:36 pm IST

Team Angel One
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