
पीटीआई (PTI) की रिपोर्टों के अनुसार, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनी, रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के खिलाफ 3 बैंकों की कार्रवाइयों पर रोक लगाई है। यह निर्णय अदालत द्वारा प्रक्रिया के दौरान रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के मास्टर डायरेक्शन्स के उल्लंघनों की पहचान करने के बाद आया है।
24 दिसंबर, 2025 को, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, जस्टिस मिलिंद जाधव की अध्यक्षता में, कहा कि बैंकों द्वारा की गई कार्रवाइयां बीडीओ एलएलपी (BDO LLP) की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित थीं।
हालांकि, इस रिपोर्ट को अविश्वसनीय माना गया क्योंकि इस पर एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट के हस्ताक्षर नहीं थे, जो कि धोखाधड़ी पर आरबीआई के 2024 मास्टर डायरेक्शन्स के तहत आवश्यक है।
अदालत ने रेखांकित किया कि यदि अंतरिम राहत न दी जाए, तो अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस को "गंभीर और अपूरणीय हानि" हो सकती है। उनके खातों को धोखाधड़ी घोषित करने से गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं, जिनमें ब्लैकलिस्ट होना, नए बैंक ऋणों पर रोक, संभावित आपराधिक आरोप, और प्रतिष्ठा को नुकसान शामिल हैं।
अदालत ने बैंकों की देरी की आलोचना की, यह बताते हुए कि 2013 से 2017 की अवधि के लिए फॉरेंसिक ऑडिट उन्होंने 2019 में ही शुरू किया। इस देरी को "एक क्लासिक मामला जहां बैंक अपनी गहरी नींद से जागे हैं" के रूप में वर्णित किया गया।
अनिल अंबानी ने शो-कॉज नोटिसों को चुनौती दी जो इंडियन ओवरसीज बैंक, आईडीबीआई (IDBI), और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी किए गए थे, यह दलील देते हुए कि BDO LLP फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए योग्य नहीं था क्योंकि इसके हस्ताक्षरकर्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं थे।
हालांकि बैंकों का कहना था कि ऑडिट रिपोर्ट 2016 के आरबीआई मास्टर डायरेक्शन्स का पालन करती है, जिसमें ऑडिटर का सीए (CA) होना आवश्यक नहीं था।
अदालत ने माना कि RBI के मास्टर डायरेक्शन्स के अनुसार, ऑडिटर का CA होना अनिवार्य है। साथ ही उसने हितों के टकराव की ओर भी इशारा किया, क्योंकि BDO LLP पहले संबंधित बैंकों के लिए कंसल्टेंट के रूप में काम कर चुका था।
अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ बैंकों की कार्रवाइयों पर रोक लगाने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले ने विनियामक ढांचे के अनुपालन के महत्व को रेखांकित किया है। यह मामला प्रक्रियात्मक चूकों और स्थापित दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के संभावित परिणामों को उजागर करता है।
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प्रकाशित:: 25 Dec 2025, 7:30 pm IST

Team Angel One
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