
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, 1 जुलाई, 2025 को, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) योजना को अनुमोदित किया, जिसका शीर्षक प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) है। यह योजना रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, रोजगार-योग्यता में सुधार करने, और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में, जिसमें MSME और ग्रामीण उद्यम शामिल हैं, सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने पर केन्द्रित है, विशेष रूप से निर्माण क्षेत्र पर विशेष जोर के साथ।
PMVBRY के तहत प्रोत्साहन 1 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 तक की दो वर्ष की पंजीकरण विंडो के दौरान सृजित नौकरियों पर लागू होंगे। योजना का लक्ष्य इस अवधि में देशभर में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियाँ सृजित करना है। इसके लिए ₹99,446 करोड़ का पर्याप्त बजटीय प्रावधान आवंटित किया गया है।
योजना के भाग A के अंतर्गत, मौजूदा और नए दोनों प्रतिष्ठानों के प्रथम-बार कर्मचारी एक महीने के कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) वेतन के बराबर प्रोत्साहन के पात्र होंगे, जो अधिकतम ₹15,000 तक सीमित होगा। यह प्रोत्साहन नियोजन के पहले वर्ष में दो किस्तों में वितरित किया जाएगा। पहली किस्त ₹7,500 तक छह महीने के सतत नियोजन के बाद अदा की जाएगी।
दूसरी किस्त बारह महीने का नियोजन पूर्ण होने और निर्धारित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के सफल समापन के पश्चात जारी की जाएगी, और एक नामित बचत साधन या बचत खाते में एक निर्दिष्ट अवधि के लिए जमा की जाएगी।
योजना का भाग B नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने पर केन्द्रित है, जिसमें प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए प्रति माह ₹3,000 तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा, बशर्ते नियोजन न्यूनतम छह महीनों की अवधि तक बना रहे।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 1 अक्टूबर, 2020 को शुरू की गई थी, ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान नए रोजगार सृजित करने और रोजगार में हुई कमी की भरपाई में नियोक्ताओं का समर्थन किया जा सके। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का पंजीकरण 31 मार्च, 2022 को बंद हो गया, और पंजीकृत लाभार्थी अपने पंजीकरण की तारीख से दो वर्षों तक लाभ प्राप्त करने के पात्र रहे। इसके आरंभ से, 31 मार्च, 2024 तक देशभर में 60.49 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।
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प्रकाशित:: 21 Dec 2025, 9:48 pm IST

Team Angel One
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