
कर्नाटक सरकार ने अपनी मासिक धर्म अवकाश नीति का विस्तार करते हुए सरकारी विभागों में काम करने वाली महिलाओं को भी शामिल किया है, पीटीआई (PTI) के अनुसार.
यह निर्णय पिछले महीने के उस आदेश के बाद आया है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में स्थायी, संविदात्मक और आउटसोर्स्ड भूमिकाओं में कार्यरत 18 से 52 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रति माह एक दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश अनिवार्य किया गया था.
2 दिसंबर को जारी एक नए आदेश में राज्य सरकार ने सरकारी कार्यबल में महिलाओं के लिए प्रति माह एक दिन का मासिक धर्म अवकाश तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया है.
पहला निर्देश उन उद्योगों और प्रतिष्ठानों पर लागू था जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कर्नाटक शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट 1961, प्लांटेशन वर्कर्स एक्ट 1951, बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट 1966 और मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961 जैसे कानूनों के तहत पंजीकृत हैं.
18 से 52 वर्ष आयु वर्ग की वे महिला सरकारी कर्मचारी जो मासिक धर्म से गुजरती हैं, इस लाभ के लिए पात्र हैं. आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी मासिक धर्म अवकाश मंजूर कर सकता है, और किसी चिकित्सीय प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी.
आदेश में कहा गया है कि इस अवकाश को उपस्थिति पंजी में अलग से दर्ज किया जाएगा और इसे किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा नहीं जा सकता.
नीति का विस्तार कर्नाटक हाई कोर्ट में बैंगलोर होटल्स एसोसिएशन द्वारा दायर कानूनी चुनौती के बीच आया है. एसोसिएशन ने इस आधार पर पहले निर्देश पर सवाल उठाया था कि राज्य ने सरकारी विभागों में महिलाओं के लिए ऐसा ही नियम लागू नहीं किया था, जबकि सभी क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश अनिवार्य कर दिया गया था.
इसने निर्देश को भेदभावपूर्ण बताया क्योंकि सरकार, महिलाओं की सबसे बड़ी नियोक्ताओं में से एक होने के बावजूद, उस समय अपने कर्मचारियों तक यह लाभ नहीं बढ़ा रही थी.
सरकारी सेवा में महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश देकर, कर्नाटक ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच समानता स्थापित की है और कार्यस्थल समावेशिता व कल्याण पर अपनी स्थिति मजबूत की है. यह निर्णय कानूनी चुनौती में उठाई गई चिंताओं को भी संबोधित करता है और लिंग-संवेदी श्रम नीतियों के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है.
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प्रकाशित: 4 Dec 2025, 9:15 pm IST

Team Angel One
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