समाचार रिपोर्टों के अनुसार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंतर्गत कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (ईडीएलआई) योजना में संशोधन किया है। इस बदलाव से यह सुनिश्चित होता है कि मृतक कर्मचारी के परिवार को न्यूनतम ₹50,000 का सुनिश्चित लाभ दिया जाएगा, भले ही कर्मचारी का औसत भविष्य निधि शेष ₹50,000 से कम रहा हो।
नए नियमों में स्पष्ट किया गया है कि दो नौकरियों के बीच 60 दिनों तक का अंतराल सेवा की निरंतरता को नहीं तोड़ेगा। इसका मतलब है कि लाभ पात्रता के लिए आवश्यक 12 महीने की निरंतर सेवा की गणना करते समय दो महीने से कम के अंतराल वाली कई नौकरियों को एक साथ जोड़ा जाएगा।
अब वे कर्मचारी भी कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (ईडीएलआई) के अंतर्गत बीमा लाभ के पात्र होंगे, जिनका निधन भविष्य निधि में अंतिम अंशदान करने की तिथि से छह माह के भीतर हुआ हो, बशर्ते कि वे उस अवधि में अपने नियोजक की सेवा में रहे हों। पहले ऐसे मामलों में लाभ केवल तभी मिलता था, जब अंशदान निरंतर रूप से किया जा रहा हो।
ये संशोधित नियम 18 जुलाई 2025 को अधिसूचित किए गए हैं और इसी तिथि से प्रभाव में आए हैं। ये परिवर्तन कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना, 1976 के अनुच्छेद 22 में संशोधन करते हैं, जो बीमा लाभ की सीमा और न्यूनतम शेष राशि की शर्तों से संबंधित है।
कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (ईडीएलआई) सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति में भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से जुड़े सभी सदस्यों को ₹2.5 लाख से ₹7 लाख तक का जीवन बीमा प्रदान करती है। इस योजना में अंशदान केवल नियोजक द्वारा किया जाता है, जो कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 0.50% होता है।
ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी मंडल ने मार्च 2025 में इन नियमों में संशोधन को स्वीकृति दी थी। अब हालिया राजपत्र अधिसूचना के साथ ये बदलाव औपचारिक रूप से योजना का हिस्सा बन गए हैं।
अद्यतन नियमों का उद्देश्य नौकरी में परिवर्तन, अंशदान में अंतराल और कम पीएफ शेष को ध्यान में रखते हुए ईडीएलआई जीवन बीमा योजना के अंतर्गत अधिक कर्मचारियों को शामिल करना है।
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प्रकाशित: 22 Jul 2025, 7:51 pm IST
Team Angel One
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