
कोल मंत्रालय ने कोयला और लिग्नाइट ब्लॉकों के अन्वेषण कार्यक्रमों और भूवैज्ञानिक रिपोर्टों (GR) को मंजूरी देने के लिए एक सरल प्रणाली शुरू की है।
इस बदलाव के तहत 2022 में बनाई गई समिति को हटा दिया गया है, जो पहले सभी प्रस्तावों की समीक्षा करती थी। मंत्रालय ने कहा कि पहले की विधि से देरी होती थी और इसे सुव्यवस्थित करने की जरूरत थी।
अपडेटेड विधि के तहत, अधिसूचित मान्यता प्राप्त अन्वेषण एजेंसियों (APA) द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज बिना समिति की जांच के मंजूर किए जाएंगे, बशर्ते कि उन्हें किसी अन्य QCI-NABET (क्यूसीआई-नैबेट) मान्यता प्राप्त एपीए द्वारा पीयर-रिव्यू किया गया हो।
मंत्रालय ने कहा कि यह तरीका तकनीकी गुणवत्ता की जांच के लिए पर्याप्त है और अतिरिक्त जांच की परत से बचाता है।
भारत की ऊर्जा आवश्यकताएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे कोयला और लिग्नाइट संसाधनों का तेज आकलन जरूरी हो गया है।
मंत्रालय के अनुसार, तेज मंजूरी से अन्वेषण कार्य समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी और कोयला आपूर्ति श्रृंखला को समर्थन मिलेगा। इस फैसले का उद्देश्य कागजी कार्यवाही कम करना और फील्ड वर्क में लगी एजेंसियों के लिए टर्नअराउंड समय घटाना भी है।
संशोधित ढांचा निजी मान्यता प्राप्त अन्वेषण एजेंसियों के उपयोग को बढ़ाता है, जो पहले से ही अन्वेषण गतिविधि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संभालती हैं।
इन एजेंसियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अद्यतन उपकरण और विधियां लागू करें, साथ ही सख्त तकनीकी मानकों के तहत काम करें। मंत्रालय ने कहा कि इनकी भागीदारी पारदर्शिता नियमों और पीयर रिव्यू के अधीन रहेगी।
तेज मंजूरी चक्र से अन्वेषण आउटपुट की तैयारी में सुधार होने की उम्मीद है, जो कोयला ब्लॉकों की नीलामी से पहले आवश्यक हैं।
नई व्यवस्था से फील्ड सर्वे और ब्लॉक-स्तरीय निर्णयों के बीच प्रतीक्षा अवधि कम होनी चाहिए, जिससे राज्य और केंद्रीय एजेंसियां नीलामी को अधिक कुशलता से शेड्यूल कर सकेंगी।
ये अपडेट्स अन्वेषण से जुड़े अनुमोदनों को तेज करने के साथ-साथ तकनीकी जांच और पर्यावरणीय निगरानी को मौजूदा ढांचे के भीतर बनाए रखने का लक्ष्य रखते हैं।
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प्रकाशित: 2 Dec 2025, 10:30 pm IST

Team Angel One
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