आयकर की धारा 80M

6 min readby Angel One
धारा 80M, वित्त अधिनियम 2020 में पेश की गई, घरेलू कंपनियों को अन्य कंपनियों से प्राप्त लाभांश पर कटौती का दावा करने की अनुमति देती है, जिससे दोहरे कराधान में कमी आती है और कर अनुपालन में आसानी होती है।
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वित्त अधिनियम 2020 ने 1961 के आयकर अधिनियम में धारा 80M को शामिल किया ताकि व्यापार कर प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सके। यह धारा कंपनियों पर कर और अनुपालन भार को कम करने पर केन्द्रित है, जिससे उन्हें अपने करों को संभालना आसान हो सके। धारा 80M इन प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आर्थिक विकास का समर्थन करती है, जिससे व्यवसायों को कर प्रणाली को अधिक कुशलता और बिना परेशानी के नेविगेट करने में मदद मिलती है।

आयकर अधिनियम की धारा 80M क्या है?

वित्त अधिनियम 2020 ने 1961 के आयकर अधिनियम में धारा 80M को शामिल किया ताकि आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके और कर प्रशासन को सरल बनाया जा सके। यह प्रावधान कॉर्पोरेट संस्थाओं पर कर और अनुपालन बोझ को कम करने का लक्ष्य रखता है। धारा 80M को लागू करके, सरकार व्यवसायों के लिए कर प्रक्रिया को सरल बनाना चाहती है, जिससे नियमों का पालन करना आसान हो सके और कुल प्रशासनिक परेशानी कम हो सके। अंतिम लक्ष्य कर प्रणाली को अधिक कुशल और कंपनियों के लिए प्रबंधनीय बनाकर आर्थिक विकास का समर्थन करना है।

धारा 80M की लागूता

आयकर अधिनियम की धारा 80M उन घरेलू कंपनियों पर लागू होती है जो अन्य घरेलू कंपनियों से लाभांश प्राप्त करती हैं और स्वयं भी लाभांश घोषित करती हैं। यह धारा इन कंपनियों को प्राप्त लाभांश के लिए कटौती का दावा करने की अनुमति देती है, बशर्ते वे इन लाभांशों को फाइलिंग तिथि से एक महीने पहले पुनः वितरित करें। यह नियम 1 अप्रैल, 2020 (आकलन वर्ष 2021-22 से आगे) को या उसके बाद वितरित किए गए लाभांश पर लागू होता है।

अंतर-कारपोरेट लाभांश क्या हैं?

अंतर-कारपोरेट लाभांश उन लाभांशों को संदर्भित करता है जो कंपनियों के बीच भुगतान किए जाते हैं। यह तब होता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में शेयरों के स्वामित्व के कारण लाभांश प्राप्त करती है।

धारा 80M के तहत लाभ का दावा करने के लिए कौन पात्र है?

  • पात्रता: आयकर अधिनियम की धारा 80M उन भारतीय कंपनियों के लिए डिज़ाइन की गई है जो लाभांश प्राप्त करती हैं और भुगतान करती हैं। यदि कोई कंपनी किसी अन्य भारतीय कंपनी से लाभांश प्राप्त करती है और बाद में अपने शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करती है, तो वह कर कटौती का दावा कर सकती है।
  • शर्त: इस कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, कंपनी को आयकर रिटर्न फाइलिंग की समय सीमा से कम से कम एक महीने पहले अपने शेयरधारकों को इन लाभांशों का वितरण करना होगा।
  • प्रभावी तिथि: यह नियम 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद वितरित किए गए लाभांश पर लागू होता है, जो आकलन वर्ष 2021-22 से शुरू होता है।

धारा 80M के तहत कौन-कौन से आय के प्रकार शामिल हैं?

  • आय का प्रकार: धारा 80M एक घरेलू कंपनी को अपनी सहायक कंपनी से प्राप्त लाभांश की राशि को अपनी कर योग्य आय से घटाने की अनुमति देती है।
  • कटौती सीमा: कटौती प्राप्त लाभांश की राशि पर सीमित है, जिसका अर्थ है कि कंपनी केवल अपनी कुल आय से वास्तविक लाभांश राशि को घटा सकती है।
  • उद्देश्य: यह प्रावधान दोहरे कराधान से बचने में मदद करता है, यह सुनिश्चित करता है कि वही आय सहायक और मूल कंपनी दोनों के हाथों में कराधान न हो। धारा 80M का उपयोग करके, एक घरेलू कंपनी प्राप्त लाभांश को अपनी कुल आय से घटाने योग्य राशि के रूप में दर्शाकर अपनी कर देयता को कम कर सकती है।

धारा 80M को पुनः प्रस्तुत करने का उद्देश्य

धारा 80M से पहले:

  • धारा 80M पहले मौजूद थी लेकिन 2003 में लाभांश वितरण कर (DDT) के परिचय के समय इसे हटा दिया गया था।
  • DDT ने लाभांशों पर कंपनी स्तर पर कर लगाकर कर संग्रह को आसान बना दिया, जिससे व्यक्तिगत शेयरधारक लाभांशों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं रही।
  • डीडीटी के तहत, लाभांश वितरण पर कर लगाया गया और शेयरधारकों के लिए कर मुक्त थे।
  • होल्डिंग कंपनियां सहायक कंपनियों से प्राप्त लाभांश पर DDT घटा सकती थीं, जिससे होल्डिंग सहायक संरचनाओं में दोहरे कराधान की स्थिति उत्पन्न होती थी।

धारा 80M को पुनः प्रस्तुत करने के बाद:

  • धारा 80M को लाभांश का भुगतान करने वाली कंपनी से प्राप्तकर्ता (शेयरधारक) पर कर भार स्थानांतरित करने के लिए वापस लाया गया।
  • बेहतर तकनीक के साथ, लाभांश आय को ट्रैक करना संभव हो गया, जिससे DDT अनावश्यक हो गया।
  • नई धारा 80M सभी घरेलू कंपनियों को, न कि केवल होल्डिंग-सहायक संबंधों में, लाभांश आय पर कटौती का दावा करने की अनुमति देती है, जिससे दोहरे कराधान की संभावना कम हो जाती है।

धारा 80M के तहत कर कटौती की मात्रा

आयकर अधिनियम की धारा 80M के तहत, घरेलू कंपनियां निम्नलिखित में से कम पर आधारित कटौती का दावा कर सकती हैं:

  • अन्य घरेलू कंपनियों से प्राप्त लाभांश की राशि या
  • आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि से एक महीने पहले वितरित लाभांश की राशि।

इस कर घटना में बदलाव का मतलब है कि अब लाभांश प्राप्तकर्ता के हाथों में कराधान होता है, न कि लाभांश वितरण कर (DDT) के माध्यम से दोहरे कराधान के अधीन। पहले, DDT एक फ्लैट दर थी जिसमें प्राप्तकर्ता की सीमांत कर दर का कोई विचार नहीं था, लेकिन अब, लाभांश आय को सीमांत कर दरों के अनुसार कराधान किया जाता है।

धारा 80M के तहत कटौती की गणना कैसे करें?

धारा 80M के तहत कटौती की गणना करने के लिए, आप किसी अन्य घरेलू या विदेशी कंपनी, व्यापार ट्रस्ट से प्राप्त लाभांश की कम राशि या आपकी कंपनी द्वारा वितरित राशि को घटाएंगे। उदाहरण: मान लीजिए Z लिमिटेड, एक घरेलू कंपनी, ने A लिमिटेड, एक अन्य घरेलू कंपनी से ₹12 लाख का लाभांश प्राप्त किया। Z लिमिटेड ने फिर निर्धारित समय सीमा के भीतर ₹7 लाख का लाभांश घोषित और वितरित किया। इस परिदृश्य में, Z लिमिटेड धारा 80M के तहत ₹7 लाख की कटौती के लिए पात्र होगा, क्योंकि यह वह राशि है जिसे उन्होंने लाभांश के रूप में घोषित और वितरित किया।

धारा 80M के तहत कटौती

आयकर अधिनियम की धारा 80M एक घरेलू कंपनी को अपनी सहायक कंपनी से प्राप्त किसी भी लाभांश पर कटौती का दावा करने की अनुमति देती है। कटौती प्राप्त लाभांश की राशि तक उपलब्ध है। इस कटौती का दावा करने के लिए, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

  • घरेलू कंपनी को सहायक कंपनी में 50% से अधिक मतदान शक्ति होनी चाहिए।
  • लाभांश घरेलू कंपनी की कुल आय का हिस्सा होना चाहिए।
  • लाभांश 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद प्राप्त होना चाहिए।
  • घरेलू कंपनी वह नहीं होनी चाहिए जिसमें जनता की पर्याप्त रुचि हो।
  • सहायक कंपनी को अपने मुनाफे पर कर का भुगतान करना चाहिए।
  • घरेलू कंपनी को सहायक कंपनी को यह पुष्टि करने के लिए एक घोषणा प्रदान करनी चाहिए कि वह धारा 80M के तहत शर्तों को पूरा करती है।

धारा 80M के तहत कटौती का दावा करने के लिए दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताएँ

1961 के आयकर अधिनियम की धारा 80M के तहत कटौती का दावा करने के लिए, जो घरेलू कंपनियों से प्राप्त लाभांश पर लागू होती है, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास सही दस्तावेज़ीकरण है:

  1. लाभांश प्राप्तियों का प्रमाण: सुनिश्चित करें कि आपके पास घरेलू कंपनियों से प्राप्त लाभांश दिखाने वाला उचित दस्तावेज़ है। यह बैंक स्टेटमेंट या लाभांश प्रमाणपत्र के रूप में हो सकता है।
  2. निवेश प्रमाण: यदि आप म्यूचुअल फंड्स या निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में किए गए निवेशों पर कटौती का दावा करते हैं, तो अपने दावे का समर्थन करने के लिए स्टेटमेंट या प्रमाणपत्र जैसे रिकॉर्ड रखें।
  3. सटीक गणना: धारा 80M के प्रावधानों के अनुसार कटौती राशि की सावधानीपूर्वक गणना करें। आपको पात्र कटौती और लागू नियमों का पता होना चाहिए ताकि त्रुटियों से बचा जा सके।
  4. फाइलिंग आवश्यकताएँ: अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय, धारा 80M कटौती से संबंधित सभी आवश्यक विवरण शामिल करना सुनिश्चित करें। ITR (आईटीआर) फॉर्म को सही ढंग से भरें और सहायक दस्तावेज़ संलग्न करें।
  5. बैंक स्टेटमेंट: लाभांश आय और उस आय से किए गए निवेशों से संबंधित लेनदेन के प्रमाण के रूप में बैंक स्टेटमेंट या कोई अन्य प्रमाण रखें।
  6. लाभांश घोषणाएँ: कभी-कभी, आपको प्राप्त राशि को मान्य करने के लिए लाभांश जारी करने वाली कंपनियों से स्टेटमेंट या प्रमाणपत्र की आवश्यकता हो सकती है।

धारा 80M के तहत कटौती की गणना की प्रक्रिया

मान लीजिए एक घरेलू कंपनी, A, ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एक अन्य घरेलू कंपनी, B, से ₹10 लाख का लाभांश प्राप्त किया। 15 मई, 2022 को, कंपनी A ने ₹5 लाख का लाभांश घोषित और वितरित किया। धारा 80M के तहत, कंपनी A कंपनी B से प्राप्त लाभांश पर कटौती का दावा कर सकती है। हालांकि, कटौती प्राप्त या वितरित लाभांश में से कम पर सीमित है। चूंकि A ने ₹10 लाख प्राप्त किए लेकिन केवल ₹5 लाख वितरित किए, इसलिए धारा 80M के तहत कटौती योग्य राशि ₹5 लाख होगी।

निष्कर्ष

लाभांश का कराधान प्रणाली को अधिक न्यायसंगत बनाने के लिए विकसित हुआ है। वितरित लाभांश पर कर का भुगतान करने वाली कंपनी के बजाय, कर जिम्मेदारी प्राप्तकर्ता पर पड़ती है, उनके अपने कर दर के आधार पर। यह परिवर्तन दोहरे कराधान से बचने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि भुगतान किया गया कर प्राप्तकर्ता के वास्तविक आय स्तर के साथ अधिक निकटता से मेल खाता है।

FAQs

इंटर-कॉर्पोरेट लाभांश जो एक घरेलू कंपनी द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें उसकी कुल आय में जोड़ा जाता है और लागू कॉर्पोरेट कर दरों पर कर लगाया जाता है, जो परिस्थितियों के आधार पर १५%, २२%, या ३०% हो सकता है।
No, धारा 80M के तहत कटौती को अगले वर्षों में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
No, सेक्शन 80M कटौतियाँ केवल घरेलू कंपनियों के लिए उपलब्ध हैं जो अन्य घरेलू या विदेशी कंपनियों या व्यापारिक ट्रस्टों से लाभांश प्राप्त करती हैं।
No, the deduction under Section 80M is only available to domestic companies, not to partnership firms or एलएलपीs. अनुच्छेद 80M के तहत कटौती केवल घरेलू कंपनियों के लिए उपलब्ध है, साझेदारी फर्मों या एलएलपी (एलएलपी) के लिए नहीं।
सामग्री: हाँ, सेक्शन 80M घरेलू कंपनियों के लिए उपलब्ध है, चाहे वे नई या पुरानी कर प्रणाली के तहत हों। सुझावित अनुवाद: {'स्टॉक्स': 'शेयरों', 'रेग्युलेटेड': 'विनियमित', 'आउटस्टैंडिंग शेयर्स': 'बकाया शेयर', 'एसेट वैल्यू': 'परिसंपत्ति मूल्य', 'सप्लाई': 'आपूर्ति', 'लेटर ऑफ इंटेंट': 'आशय का पत्र', 'डिफेन्स इनोवेशन': 'रक्षा नवाचार'} दिए गए नियमों के अनुसार सामग्री पर लागू करें: 1. सामग्री में html एम्बेडिंग भी शामिल है; लेकिन केवल सामग्री का अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी में किया गया था। 2. यदि कोई वाक्य अंग्रेजी संक्षिप्त नाम का हिंदी लिप्यंतरण शामिल करता है, तो पहले बार अंग्रेजी शब्द को कोष्ठक में जोड़ें (उदा. English(hindi))। 3. अंग्रेजी में कोई भी संक्षिप्त नाम, हिंदी में ध्वन्यात्मक रूप से परिवर्तित किया जाना चाहिए। यदि संक्षिप्त नाम पहले से ही हिंदी में है, तो इसे परिवर्तित न करें। 4. अनुवाद में कोई सादा अंग्रेजी सामग्री नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा है, तो इसे हिंदी समकक्ष से बदलें। संक्षिप्त नामों के लिए, ध्वन्यात्मक रूप से समान एक का उपयोग करें। 5. यदि अनुवाद में ऐसे शब्द हैं जो सुझाए गए अनुवाद में मौजूद हैं; उन्हें संदर्भानुसार प्रदान किए गए शब्दों से बदलें। 6. यदि कोई आंशिक रूप से अनुवादित सामग्री है, तो इसे सही अनुवाद से बदलें। 7. किसी भी स्क्रिप्ट विशिष्ट विराम चिह्न को केवल अंग्रेजी समकक्ष से बदलें। 8. अनुवाद में केवल हिंदी लिपि होनी चाहिए। किसी अन्य लिपि को हिंदी लिपि से बदलें। 9. सभी संख्याओं को अंग्रेजी में रखें। 10. यदि कोई वाक्य पूरी तरह से या बड़े पैमाने पर अंग्रेजी में है (विशेष रूप से सारांश/लीड लाइनों में), तो इसे अर्थ और स्वर को बनाए रखते हुए पूरी तरह से हिंदी में अनुवाद करें। 11. वर्ग कोष्ठक [] को हर जगह गोल कोष्ठक () से बदलें। केवल कोष्ठक प्रकार को सामान्यीकृत करें; अंदर के पाठ को न बदलें। 12. महीने के नाम और संक्षेप (उदा., Nov, November) को हिंदी में पूर्ण रूप से अनुवादित किया जाना चाहिए और मिश्रित या आंशिक रूप में नहीं दिखना चाहिए। 13. तिमाही/वर्ष अभिव्यक्तियों को मानक कैनोनिकल प्रारूप में सामान्यीकृत करें और अनुवादित आवरण हटा दें। सुनिश्चित करें कि कोई अतिरिक्त स्पष्टीकरण या डुप्लिकेट कोष्ठक रूप नहीं बचा है। 14. जब "as a Service" वाक्यांश दिखाई देता है, तो इसे सही हिंदी अर्थ समकक्ष में अनुवाद करें बिना आस-पास के उत्पाद/प्लेटफ़ॉर्म नामों को बदले (उदा., GCC, 1Wrk)। 15. यदि कोई संक्षिप्त नाम कई बार नेस्टेड या डुप्लिकेट विस्तार के साथ दिखाई देता है, तो इसे एकल साफ़ प्रतिनिधित्व में फिर से लिखें। केवल एक विस्तार का उपयोग करें और नेस्टिंग/पुनरावृत्ति को हटा दें।
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