फॉर्म 15G और फॉर्म 15H क्या हैं?

6 min readby Angel One
फॉर्म 15G और 15H करदाताओं को टीडीएस कटौती से बचने की अनुमति देते हैं आप इस फॉर्म को तब दाखिल कर सकते हैं जब आपकी आय बुनियादी कर छूट सीमा के तहत हो लेकिन समय पर फॉर्म दाखिल करना महत्वपूर्ण है
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आयकर नियमों के तहत, बैंक और अन्य भुगतानकर्ता ब्याज, कमीशन, लाभांश और अन्य ऐसे लाभों पर कटौती का दावा करने के हकदार होते हैं जब कटौती की सीमा पार हो जाती है। यदि आपके वर्ष की कुल कर योग्य आय बुनियादी छूट सीमा से नीचे रहती है, तो आप उस TDS (टीडीएस) से बचने के लिए या तो फॉर्म 15G या फॉर्म 15H दाखिल कर सकते हैं। ये प्रकार एक आत्म-घोषणा हैं जो कटौती के होने से पहले इसे रोकने में सक्षम बनाते हैं बजाय इसके कि आप रिटर्न करते समय रिफंड का दावा करें। उन्हें कब और कैसे उपयोग करना है, इसका ज्ञान नकदी प्रवाह को बढ़ाता है।

मुख्य बातें

  • फॉर्म 15G 60 से कम उम्र के निवासियों के लिए है; फॉर्म 15H वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जिनकी कर देयता शून्य है।
  • प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में जमा करें ताकि पात्र आय पर TDS से बचा जा सके।
  • ब्याज, लाभांश, EPF (ईपीएफ) निकासी, किराया और कमीशन पर लागू, नियमों के अधीन।
  • झूठी घोषणा आयकर अधिनियम के तहत दंड ला सकती है।

फॉर्म 15G और 15H क्या हैं?

फॉर्म 15G और 15H दोनों आत्म-घोषणा फॉर्म हैं जो आपको कुछ आय पर TDS की कटौती से बचने की अनुमति देते हैं। जब आप एक सही ढंग से भरा और हस्ताक्षरित फॉर्म 15G या फॉर्म 15H भुगतानकर्ता इकाई को जमा करते हैं, तो आप मूल रूप से यह घोषणा करते हैं कि आपके वित्तीय वर्ष के लिए कुल अनुमानित आय बुनियादी छूट सीमा से नीचे है (चुने गए कर प्रणाली के तहत) और TDS आप पर लागू नहीं होना चाहिए।

जिस प्रकार का फॉर्म आपको TDS से छूट प्राप्त करने के लिए जमा करना होगा, वह आपके करदाता के रूप में स्थिति पर निर्भर करेगा।

  • फॉर्म 15G: यदि आप 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति (गैर-वरिष्ठ नागरिक), एक हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), या एक ट्रस्ट हैं, तो आपको फॉर्म 15G जमा करना होगा। महत्वपूर्ण रूप से, फॉर्म 15G के लिए, आपकी कुल ब्याज आय भी बुनियादी छूट सीमा से कम होनी चाहिए।
  • फॉर्म 15H: यदि आप 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति (वरिष्ठ नागरिक) हैं, तो आपको फॉर्म 15H जमा करना होगा। फॉर्म 15G के विपरीत, वरिष्ठ नागरिक फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं, भले ही उनकी कुल ब्याज आय छूट सीमा से अधिक हो, बशर्ते उनके अंतिम गणना किए गए कर के बाद कटौती शून्य हो।

मुख्य अंतर: फॉर्म 15G बनाम फॉर्म 15H 

नीचे 15G और 15H की तुलना दी गई है

आधार फॉर्म 15G फॉर्म 15H
पात्रता  60 वर्ष से कम आयु के निवासी व्यक्ति  निवासी वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष या उससे अधिक) 
एचयूएफ पात्रता  हाँ  नहीं 
कर देयता की स्थिति  कुल आय बुनियादी छूट सीमा से नीचे होनी चाहिए  कटौती के बाद कर देयता शून्य होनी चाहिए 
आय सीमा  ब्याज आय और अन्य आय छूट सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए  कोई ऊपरी आय सीमा नहीं, लेकिन कर देय शून्य होना चाहिए 
कौन जमा कर सकता है  व्यक्ति और HUF केवल निवासी वरिष्ठ नागरिक 
उद्देश्य  यदि कर देय शून्य है तो TDS से बचें  यदि कर देय शून्य है तो TDS से बचें 

TDS की प्रयोज्यता 

आयकर अधिनियम के अनुसार, स्रोत पर कर कटौती (TDS) कुछ आय पर लागू होती है यदि किसी वित्तीय वर्ष के लिए कुल देय आय निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाती है। यहां सबसे सामान्य आय श्रेणियों, उनके TDS सीमा सीमाओं और लागू कर दर की रूपरेखा प्रस्तुत करने वाली एक तालिका है। 

आय की श्रेणी TDS की प्रयोज्यता TDS की दर 
लाभांश आय  यदि कुल लाभांश आय एक वित्तीय वर्ष में ₹5,000 से अधिक हो तो लागू  10% 
प्रतिभूतियों से ब्याज  यदि कुल आय एक वित्तीय वर्ष में ₹10,000 से अधिक हो तो लागू  10% 
बैंक जमा से ब्याज  यदि कुल ब्याज आय एक वित्तीय वर्ष में ₹50,000 से अधिक हो (गैर-वरिष्ठ नागरिकों के मामले में) और एक वित्तीय वर्ष में ₹1,00,000 (वरिष्ठ नागरिकों के मामले में) तो लागू  10% 
भविष्य निधि (PF) से ब्याज  यदि एक वित्तीय वर्ष के दौरान पीएफ खाते में कुल योगदान ₹2.5 लाख (गैर-सरकारी कर्मचारी के मामले में) और ₹5 लाख (सरकारी कर्मचारी के मामले में) से अधिक हो तो अर्जित ब्याज पर लागू  10% 

जब TDS लागू नहीं होता है?

स्रोत पर कर कटौती से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित परिस्थितियों में लागू नहीं होते हैं:

  • यदि एक वित्तीय वर्ष के लिए आय आयकर अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट सीमा सीमा से अधिक नहीं होती है (उदाहरण के लिए, व्यक्तियों के लिए बैंक ब्याज के लिए ₹50,000)।
  • यदि आय प्राप्तकर्ता की मृत्यु के कारण नामित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाती है।
  • यदि प्राप्तकर्ता फॉर्म 15G या फॉर्म 15H भुगतानकर्ता इकाई को वित्तीय वर्ष की शुरुआत में जमा करता है, यह प्रमाणित करते हुए कि उनकी कुल कर देयता शून्य होगी।
  • यदि भुगतान आरबीआई, केंद्रीय या राज्य सरकारों, या कर से छूट प्राप्त सांविधिक निगमों जैसी कुछ संस्थाओं को किया जाता है। 

TDS सेक्शन जहां फॉर्म 15G/15H का उपयोग किया जा सकता है

क्लियरटैक्स जैसे कर मार्गदर्शन प्लेटफार्मों के अनुसार, फॉर्म 15G या 15H का उपयोग विशिष्ट टीडीएस सेक्शन के तहत किया जा सकता है: 

TDS सेक्शन आय का प्रकार फॉर्म 15G या 15H की प्रयोज्यता
सेक्शन 194A  प्रतिभूतियों के अलावा ब्याज (बैंक FD (एफडी), RD (आरडी))  हाँ 
सेक्शन 194D  बीमा कमीशन  हाँ 
सेक्शन 194DA  बीमा परिपक्वता आय  हाँ (यदि पात्र हो) 
सेक्शन 194H  कमीशन या दलाली  हाँ 
सेक्शन 194K  म्यूचुअल फंड्स से आय  हाँ 
सेक्शन 194EE  NSS (एनएसएस) निकासी  हाँ 
सेक्शन 194I  किराया (सीमित मामलों में)  हाँ, यदि पात्र हो 
EPF निकासी  5 वर्षों से पहले की निकासी  हाँ 

आप फॉर्म 15G और फॉर्म 15H कहां प्राप्त कर सकते हैं?

आप भुगतान करने वाली इकाई से फॉर्म 15G और फॉर्म 15H दोनों प्राप्त कर सकते हैं। कुछ संस्थाएं आपको अपने आधिकारिक वेबसाइटों से फॉर्म डाउनलोड करने की अनुमति भी देती हैं। वैकल्पिक रूप से, आप इन फॉर्मों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए भुगतान करने वाली इकाई की निकटतम शाखा में भी जा सकते हैं।

इसके अलावा, आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी फॉर्म पा सकते हैं। आपको बस आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, वेबपेज के दाईं ओर 'त्वरित पहुंच' टैब पर क्लिक करना है और फिर 'आयकर फॉर्म' लिंक पर क्लिक करना है। आपको एक नए वेबपेज पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहां आप फॉर्म 15G और फॉर्म 15H को PDF (पीडीएफ) प्रारूप में डाउनलोड कर सकते हैं। 2025-26 के अनुसार, डिमैट खाते में रखी गई प्रतिभूतियों के लिए, आप अब अपने सभी होल्डिंग्स को कवर करने के लिए अपने डिपॉजिटरी (NSDL/CDSL (एनएसडीएल/सीडीएसएल)) को एकल संवर्धित फॉर्म 15G/H जमा कर सकते हैं। 

EPF निकासी पर TDS 

जब आप 5 वर्षों की निरंतर सेवा पूरी करने से पहले अपने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते से धनराशि निकालते हैं, तो निकाली गई राशि से 10% की दर से TDS काटा जाता है, बशर्ते आपने अपना पैन जमा किया हो।

हालांकि, TDS केवल तभी लागू होगा जब निकासी राशि एक वित्तीय वर्ष में ₹50,000 से अधिक हो। भले ही निकासी राशि ₹50,000 से अधिक हो, आप फॉर्म 15G (गैर-वरिष्ठ नागरिकों के लिए) या फॉर्म 15H (वरिष्ठ नागरिकों के लिए) की डिजिटल प्रति सीधे EPFO यूनिफाइड पोर्टल पर अपलोड करके TDS कटौती से बच सकते हैं।

नोट: यदि आप पांच वर्षों की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद निकासी करते हैं तो EPF निकासी पर TDS लागू नहीं होता है। महत्वपूर्ण रूप से, यदि आप ₹50,000 से अधिक की पूर्व-5-वर्षीय निकासी के दौरान अपना पैन प्रदान करने में विफल रहते हैं, तो TDS 10% के बजाय 20% की अधिकतम सीमांत दर पर काटा जाएगा। 

फॉर्म 15G या फॉर्म 15H कैसे भरें 

एक प्राप्तकर्ता और संभावित करदाता के रूप में, आपको यह जानना आवश्यक है कि फॉर्म 15G और 15H कैसे भरें। यह आपको अनावश्यक TDS कटौती से बचने में मदद कर सकता है। यहां फॉर्म पूरा करने के लिए आपको जिन चरणों का पालन करने की आवश्यकता है, उनकी एक त्वरित रूपरेखा दी गई है। 

  • चरण 1: फॉर्म 15G या फॉर्म 15H, जो भी आप पर लागू हो, डाउनलोड करें और प्रिंट करें, या अपने बैंक के नेट बैंकिंग पोर्टल के माध्यम से डिजिटल संस्करण तक पहुंचें।
  • चरण 2: फॉर्म के 'भाग I' के तहत, अपना व्यक्तिगत विवरण जैसे अपना नाम, पैन, जन्म तिथि, पिछला वर्ष (2025-26), मूल्यांकन वर्ष (2026-27) और अपना पूरा आवासीय पता दर्ज करें।
  • चरण 3: उस अनुमानित आय को दर्ज करें जिसके लिए यह घोषणा की जा रही है, उसके बाद उस पिछले वर्ष की अनुमानित कुल आय दर्ज करें जिसमें घोषणा की जा रही है।
  • चरण 4: अन्य फॉर्म 15G या फॉर्म 15H फॉर्मों की कुल संख्या निर्दिष्ट करें जो आपने वर्ष के दौरान अन्य संस्थाओं के साथ दाखिल की थी और उन फॉर्मों के लिए दाखिल की गई आय की कुल राशि।
  • चरण 5: उस आय का विवरण दर्ज करें जिसके लिए आप घोषणा करना चाहते हैं। इसमें निवेश खाते की पहचान संख्या (जैसे एफडी खाता संख्या, फोलियो संख्या, या डिमैट खाता आईडी), आय का प्रकार और वह सेक्शन शामिल है जिसके तहत कर कटौती योग्य है।
  • चरण 6: 'घोषणा/सत्यापन' अनुभाग के तहत सभी फ़ील्ड भरें, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप फिर से पिछला वर्ष और मूल्यांकन वर्ष का उल्लेख करें।
  • चरण 7: 'घोषक के हस्ताक्षर' के ऊपर अपना हस्ताक्षर लगाएं और फॉर्म को भुगतानकर्ता इकाई के साथ जमा करें। 

नोट: आपको फॉर्म 15G या 15H के भाग II को भरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह आय का भुगतान करने वाली इकाई (कटौतीकर्ता) के लिए आरक्षित है। 

फॉर्म 15G/15H कब और कहां जमा करें?

फॉर्म 15G और फॉर्म 15H दोनों को वित्तीय वर्ष की शुरुआत में भुगतान करने वाले संस्थान- आमतौर पर बैंक, डाकघर, कंपनियां या अन्य वित्तीय संस्थानों में दाखिल किया जाना है। घोषणा को TDS काटे जाने से पहले दाखिल किया जाना है। यदि आप समय सीमा को पूरा करने में विफल रहते हैं और TDS का भुगतान किया गया है, तो आप केवल अपनी आयकर वापसी पूरी करके रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म या तो शाखाओं में भौतिक रूप से या अधिकांश बैंकों में इंटरनेट-बैंकिंग पोर्टल के माध्यम से, और एक पंजीकृत खाते के माध्यम से (कुछ संस्थानों) के माध्यम से जमा किए जाते हैं। नए घोषणाओं को वित्तीय वर्ष-से-वर्ष के आधार पर बनाया जाना चाहिए, और पुराने फॉर्म आगे नहीं बढ़ाए जाते हैं। 

कानूनी चेतावनी: झूठा फॉर्म 15G/15H जमा करना

फॉर्म 15G और फॉर्म 15H आयकर अधिनियम पर कानून के तहत एक घोषणा है। यह संकेत करता है कि आप अपेक्षित हैं कि वर्तमान वर्ष में आय की राशि कर योग्य राशि से कम होगी, या कर देय शून्य है। जब कोई व्यक्ति परिणामों से अवगत होते हुए झूठी घोषणा करता है तो यह चरम मामलों में दंड और अभियोजन का परिणाम हो सकता है। घोषक पूरी तरह से जिम्मेदार है। इसे भरने से पहले अपनी सभी आय, वेतन, ब्याज, पूंजीगत लाभ आदि लिखें। यदि कटौतियों ने आपके कर देय को सकारात्मक मूल्य तक कम कर दिया है, तो फॉर्म दाखिल न करें। भुगतान को स्थगित करने के लिए फॉर्म का दुरुपयोग भविष्य में अनुपालन और नोटिस ला सकता है। 

बैंकों के अलावा आप कहां फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं?

बैंकों के अलावा, फॉर्म 15G या फॉर्म 15H विभिन्न संस्थानों में जमा किया जा सकता है जहां टीडीएस लागू होता है। 

1. EPF निकासी पर टीडीएस 

यदि EPF को पांच वर्षों की सेवा पूरी करने से पहले निकाला जाता है और आय कर योग्य है, तो पात्र व्यक्ति TDS से बचने के लिए फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं। 

2. कॉर्पोरेट बॉन्ड से आय पर टीडीएस 

कॉर्पोरेट बॉन्ड से ब्याज टीडीएस आकर्षित कर सकता है। शून्य कर देयता वाले पात्र निवेशक घोषणा प्रदान कर सकते हैं। 

3. LIC (एलआईसी) परिपक्वता आय

यदि परिपक्वता आय सेक्शन 194DA के तहत कर योग्य है, तो पॉलिसीधारक फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं जब कर देय शून्य हो। 

4. डाकघर जमा पर TDS

डाकघर योजनाओं से ब्याज जो सीमा सीमा को पार करता है, TDS आकर्षित कर सकता है। कटौती को रोकने के लिए फॉर्म जमा किया जा सकता है। 

5. किराए पर TDS 

किराए पर कुछ TDS प्रावधानों के तहत, शून्य कर देयता वाले पात्र व्यक्ति फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। 

6. बीमा कमीशन पर TDS 

कमीशन आय प्राप्त करने वाले बीमा एजेंट फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं यदि वे योग्य हैं। 

7. लाभांश पर TDS 

निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक लाभांश आय TDS आकर्षित कर सकती है। कटौती से बचने के लिए पात्र निवासी निवेशक घोषणा प्रदान कर सकते हैं।

निष्कर्ष

फॉर्म 15G या 15H का उपयोग उन व्यक्तियों की सहायता करने के लिए किया जाता है जो किसी भी कर देयता के बिना अनावश्यक TDS का भुगतान करने से बचने के लिए पात्र हैं। यह नकदी प्रवाह को बढ़ाता है और किसी को रिटर्न दाखिल करने के बाद रिफंड प्राप्त करने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। हालांकि, फॉर्मों का जिम्मेदारी से उपयोग किया जाना चाहिए। उनका दाखिला अनुमानित आय पर आधारित है; उनकी पात्रता की पुष्टि किए बिना इसे दाखिल करना दंड ला सकता है। अपनी कुल वार्षिक आय की जांच करें, फिर दाखिल करें। यदि कर का भुगतान किया जाना है, तो TDS काटें और रिटर्न के साथ समायोजन करें। इन फॉर्मों का सही ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए ताकि करों के साथ आसान अनुपालन सुविधाजनक हो सके। 

FAQs

No. फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जमा करना पूरी तरह से वैकल्पिक है। आप अभी भी फॉर्म जमा न करने का विकल्प चुन सकते हैं, भले ही आपकी कुल कर देयता शून्य हो।
सामग्री: यदि आप फॉर्म 15जी या फॉर्म 15एच जमा नहीं करते हैं, तो आपकी जमा राशि से प्राप्त ब्याज आय पर 10% की दर से टीडीएस लगेगा। उदाहरण के लिए, यदि एक वर्ष में एफडी से ब्याज आय ₹1 लाख है, तो यदि आप फॉर्म 15जी या फॉर्म 15एच जमा नहीं करते हैं, तो ₹10,000 (₹1 लाख x 10%) का कर काटा जाएगा। सुझावित अनुवाद: {'स्टॉक्स': 'शेयरों', 'रेग्युलेटेड': 'विनियमित', 'आउटस्टैंडिंग शेयर्स': 'बकाया शेयर', 'एसेट वैल्यू': 'परिसंपत्ति मूल्य', 'सप्लाई': 'आपूर्ति', 'लेटर ऑफ इंटेंट': 'आशय का पत्र', 'डिफेन्स इनोवेशन': 'रक्षा नवाचार'}
Content: दोनों फॉर्म 15G और फॉर्म 15H को आदर्श रूप से एक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में जमा किया जाना चाहिए ताकि टीडीएस (TDS) कटौती से बचा जा सके। ये फॉर्म केवल एक वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होते हैं, जिसका मतलब है कि आपको इन्हें हर साल जमा करना होता है।
Content: हां। यहां तक कि अगर आपकी कुल आय आपके लिए लागू मूल छूट सीमा से अधिक है, तो भी आप फॉर्म 15जी या फॉर्म 15एच जमा कर सकते हैं। हालांकि, सभी कटौतियों का दावा करने के बाद आपकी कुल कर देयता शून्य होनी चाहिए।
सामग्री: आपको सही ढंग से भरा और हस्ताक्षरित फॉर्म 15G या फॉर्म 15H, जैसा लागू हो, TDS काटने वाली इकाई को जमा करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास एक फिक्स्ड डिपॉजिट है, तो आपको वह फॉर्म उस बैंक या वित्तीय संस्था के पास जमा करना होगा जिसके साथ आपका डिपॉजिट है।

नहीं। फॉर्म 15जी या 15एच जमा करने से आपका ब्याज आय कर-मुक्त नहीं होती; यह केवल स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को रोकता है। जबकि बैंक आपको बिना किसी कटौती के पूरा ब्याज राशि का भुगतान करेगा, वह आय अभी भी आयकर अधिनियम के तहत कर योग्य मानी जाती है।

फॉर्म 15G या फॉर्म 15H दाखिल करने में विफलता दंडित नहीं होती है लेकिन इससे भुगतानकर्ता द्वारा टीडीएस (TDS) काटा जाएगा। इसके अतिरिक्त, झूठा घोषणा पत्र दाखिल करने से जुर्माने और संभावित कर कानूनों के तहत अभियोजन के रूप में दंड हो सकता है।

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