जब निवेशक शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड बेचकर मुनाफा कमाते हैं, तो उस मुनाफे को पूंजीगत लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बहुत से लोग जानते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में ₹1.25 लाख तक की दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) अब कर-मुक्त है। हालाँकि, एक आम सवाल यह है कि क्या इन छूट प्राप्त दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ राशियों को अभी भी आयकर रिटर्न (ITR) में दर्ज किया जाना चाहिए?
यह लेख स्पष्टता और तथ्यात्मक जानकारी के साथ भ्रम को दूर करता है।
हाँ, किसी वित्तीय वर्ष में इक्विटी शेयरों या इक्विटी म्यूचुअल फंडों की बिक्री से प्राप्त ₹1.25 लाख तक की कोई भी दीर्घावधि पूंजीगत आय (एलटीसीजी) आयकर से मुक्त है। यह सीमा संचयी आधार पर लागू होती है, अर्थात इसमें वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे सभी लेनदेन से प्राप्त कुल एलटीसीजी शामिल होता है।
हालाँकि ₹1.25 लाख तक की दीर्घावधि पूंजीगत आय (एलटीसीजी) कर-मुक्त है, फिर भी आपको अपने आयकर रिटर्न में इस तरह के लाभ की जानकारी देना अनिवार्य है। इस छूट का मतलब यह नहीं है कि आपको इसका खुलासा नहीं करना पड़ेगा। आयकर विभाग पारदर्शिता और सटीक आय विवरण के लिए करदाताओं से सभी पूंजीगत लाभों का विवरण देने की अपेक्षा करता है, चाहे वे कर योग्य हों या नहीं।
अगर आप आयकर रिटर्न-2 (ITR-2) या आयकर रिटर्न-3 (ITR-3) भर रहे हैं, तो ‘Capital Gains’ सूची में एलटीसीजी दिखाना होता है। भले ही कर न लगे, पर आपको खरीद-बिक्री की तारीख, आईएसआईएन (ISIN) नंबर और 31 जनवरी 2018 की उचित बाजार मूल्य (फेयर मार्केट वैल्यू) (अगर लागू हो) जैसे विवरण देने होंगे।
अगर आप दीर्घावधि पूंजीगत आय नहीं दिखाएंगे, तो आयकर रिटर्न में अंतर आ सकता है और आयकर विभाग सूचना भेज सकता है। शेयर दलाल और अभिरक्षक (ब्रोकर्स और डिपॉजिटरी) भी आपकी खरीद-बिक्री की जानकारी वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) में देते हैं, जिससे गलती सामने आ सकती है।
सीधे तौर पर नहीं। ₹1 लाख से कम की कर-मुक्त एलटीसीजी प्रतिवेदन करने से आपकी कर देनदारी या धनवापसी पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन यह कर अधिकारियों के पास उपलब्ध आंकड़ों के साथ एकरूपता सुनिश्चित करता है। यह भविष्य में जाँच से बचने और एक साफ़-सुथरा वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद करता है।
₹1.25 लाख की छूट केवल सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंडों पर लागू होती है। डेट म्यूचुअल फंड, संपत्ति या सोने से प्राप्त एलटीसीजी पर अलग से कर लगता है और वे इस छूट के लिए पात्र नहीं हैं। इन्हें उनकी लागू होल्डिंग अवधि और कर उपचार के आधार पर अलग से प्रतिवेदन किया जाना चाहिए।
भले ही ₹1.25 लाख तक के एलटीसीजी करमुक्त हों, पर इन्हें आयकर रिटर्न में सही से दिखाना ज़रूरी है। इससे एआईएस या फॉर्म 26एएस (Form 26AS) से मिलान होता है और अभिलेख साफ रहते हैं। इसलिए, चाहे कर न भी लगे, एलटीसीजी की पूरी जानकारी ज़रूर दें।
अस्वीकरण: यह ब्लॉग केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। उल्लिखित प्रतिभूतियां केवल उदाहरण हैं और सिफारिशें नहीं हैं। यह व्यक्तिगत सिफारिश/निवेश सलाह नहीं है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या संस्था को निवेश निर्णय लेने के लिए प्रभावित करना नहीं है। प्राप्तकर्ताओं को निवेश निर्णय लेने के बारे में एक स्वतंत्र राय बनाने के लिए अपना शोध और आकलन करना चाहिए।
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प्रकाशित: 14 Jul 2025, 6:24 pm IST
Team Angel One
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