धारा 80EEB क्या है?

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by Angel One
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धारा 80EEB से कर बचाएं! ईवी (EV) ऋण ब्याज पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये की कटौती का दावा करें, जो अप्रैल 2019 से मार्च 2023 तक के ऋणों के लिए मान्य है। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आदर्श, व्यवसायों के लिए नहीं। 

क्या आप इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उच्च प्रारंभिक लागत के बारे में चिंतित हैं? यदि मैं आपको बताऊँ कि आपके सपनों का ईवी (EV) केवल ईंधन खर्च बल्कि कर बचत करने में भी आपकी मदद कर सकता है तो कैसा रहेगा? हाँ, आपने सही सुना! भारत सरकार केवल हरित भविष्य को बढ़ावा दे रही है, बल्कि पर्यावरण अनुकूल विकल्प चुनने वालों को आकर्षक कर लाभ के माध्यम से भी पुरस्कृत कर रही है।  

ईवी (EV) खरीदारों को सबसे महत्वपूर्ण कर प्रोत्साहन में से एक आयकर अधिनियम की धारा 80EEB के तहत दी जा रही है। यह धारा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए लिए गए ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज की कटौती का दावा करके आपके कर बोझ को कम करने के लिए आपको एक अनूठा अवसर प्रदान करती है।  

चाहे आप एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक हैचबैक की तलाश कर रहे हों या एक लग्जरी ईवी (EV) की, यह बचत आपकी वित्तीय स्थिति में वास्तविक अंतर ला सकती हैं। इस गाइड में, हम धारा 80EEB के बारे में जानने योग्य सभी बातें विस्तार से बताएँगे, योग्यता मानदंडों और कटौती सीमाओं से लेकर व्यावहारिक उदाहरणों तक जो यह दर्शाते हैं कि आप कितनी बचत कर सकते हैं।  

इस गाइड के अंत तक, आप इस कर लाभ का अधिकतम फायदा उठाने का तरीका जान जाएंगे, साथ ही बिना किसी वित्तीय बोझ के पर्यावरण अनुकूल जीवन की ओर आत्मविश्वास से कदम उठा पाएंगेवह भी बैंक का ताला तोड़े बिना।  

धारा 80EEB को समझना  

पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2019 के केंद्रीय बजट में धारा 80EEB को पेश किया गया था। यह उन व्यक्तियों को आयकर में कटौती की सुविधा प्रदान करता है जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए ऋण लेते हैं।  

प्रमुख विवरण निम्नवत हैं 

  • कटौती का दावा कौन कर सकता है?

केवल व्यक्तिगत करदाता ही इस लाभ का दावा कर सकते हैं। व्यवसाय तथा अन्य संस्थाएँ इस कटौती का लाभ नहीं उठा सकती हैं।  

  • अधिकतम कटौती की राशि कितनी है 

आप अपने ईवी (EV) ऋण के विरुद्ध भुगतान किए गए ब्याज पर एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का दावा कर सकते हैं।  

  • इस योजना के तहत किन वाहनों को कवर किया गया है 

यह कटौती सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनोंदोपहिया तथा चारपहिया दोनों पर लागू होती है।  

  • ऋण पात्रता  

इसके लिए ऋण किसी मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान या गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) से लिया जाना चाहिए।  

यह कर प्रोत्साहन इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत कम करता है, जिससे लोग पेट्रोलडीजल से चलने वाले वाहनों की बजाय पर्यावरण अनुकूल विकल्पों की ओर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।  

80EEB कटौती का दावा करने के लिए पात्रता मानदंड  

80EEB के तहत कटौती का दावा करने के लिए, आपको निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा 

  • ऋण 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2023 के बीच लिया जाना चाहिए। यदि ऋण इस अवधि के बाद स्वीकृत होता है, तो कटौती का लाभ नहीं मिलेगा।  
  • केवल व्यक्तिगत करदाता ही इस लाभ का दावा कर सकते हैं। व्यवसाय या संगठन इस कटौती का लाभ नहीं उठा सकते हैं।  
  • ईवी (EV) ऋण बैंक या एनबीएफसी (NBFC) से लिया जाना चाहिए। यदि आप किसी अपंजीकृत ऋणदाता से उधार लेते हैं, तो आप कर लाभ का दावा नहीं कर पाएंगे।  
  • इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद व्यक्तिगत या व्यावसायिक उपयोग के लिए की गई हो सकती है, लेकिन कटौती केवल व्यक्तिगत करदाताओं के लिए उपलब्ध है, व्यवसायों या संगठनों के लिए नहीं।  

ये शर्तें सुनिश्चित करती हैं कि लाभ केवल वास्तविक ईवी (EV) खरीदारों को ही मिले जो मान्यता प्राप्त संस्थानों से ऋण लेते हैं।  

धारा 80EEB क्यों पेश की गई?  

भारत सतत ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है, और सरकार इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने को बढ़ावा देना चाहती है। पेट्रोलडीजल से चलने वाले वाहन प्रदूषण में भारी योगदान करते हैं तथा आयातित तेल पर निर्भरता बढ़ाते हैं।  

लोगों को ईवी (EV) की ओर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने अपनी फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल (FAME) पहल के एक भाग के रूप में धारा 80EEB को प्रस्तुत किया। इस कर लाभ से ईवी (EV) सस्ता हो जाता है, जो भारत के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है।  

80EEB कटौती का दावा कैसे करें?  

अपने आयकर रिटर्न (ITR) में 80EEB के तहत कटौती का दावा करने के लिए, निम्नांकित चरणों का पालन करें 

  1. अपनी पात्रता की जाँच करें: सुनिश्चित करें कि आपने ऋण अप्रैल 2019 और मार्च 2023 के बीच किसी मान्यता प्राप्त ऋणदाता से लिया है।  
  2. ऋण दस्तावेज तैयार रखें: अपना ऋण स्वीकृति पत्र और पुनर्भुगतान अनुसूची अपने पास रखें।  
  3. कुल ब्याज की गणना करें: आपका ऋणदाता आपको एक ब्याज प्रमाण पत्र देगा जिसमें दिखाया गया होगा कि आपने वित्तीय वर्ष के दौरान कितना ब्याज चुकाया है।  
  4. आईटीआर (ITR) दाखिल करते समय कटौती का दावा करें: अपने कर रिटर्न में, कटौती के अंतर्गत ब्याज राशि (1.5 लाख रुपये तक) दर्ज करें।  

अपने सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें क्योंकि मूल्यांकन के दौरान आयकर विभाग द्वारा प्रमाण की मांग की जा सकती है।  

क्या व्यवसाय 80EEB का दावा कर सकते हैं?  

नहीं, केवल व्यक्तिगत करदाता ही इस कटौती का दावा कर सकते हैं। हालाँकि, यदि आप एक व्यवसायी हैं और व्यावसायिक उपयोग के लिए ईवी (EV) खरीदते हैं, तो आप सामान्य कर प्रावधानों के तहत भुगतान किए गए ब्याज का व्यवसाय व्यय के रूप में दावा कर सकते हैं।  

व्यक्तिगत करदाताओं के लिए 80EEB कटौती से संबंधित अन्य धाराओं जैसे धारा 80C (पीपीएफ (PPF), ईपीएफ (EPF), एलआईसी (LIC) प्रीमियम आदि के लिए 1.5 लाख रुपये) और धारा 24 (गृह ऋण ब्याज कटौती के लिए 2 लाख रुपये) के अलावा एक अतिरिक्त लाभ है।  

क्या कर बचाने के लिए हमें ईवी (EV) खरीदना चाहिए 

यद्यपि कर लाभ आकर्षक हैं, किन्तु ईवी (EV) का क्रय करना निम्नांकित कारकों पर निर्भर करता है जैसे 

  • आपकी ड्राइविंग जरूरतेंयदि आप अक्सर गाड़ी चलाते हैं, तो ईवी (EV) से आपके ईंधन की लागत में बचत हो सकती है।  
  • चार्जिंग स्टेशनों की उपलब्धतासुनिश्चित करें कि आपके आसपास चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो।  

यदि इलेक्ट्रिक वाहन आपकी जीवनशैली के अनुकूल है, तो धारा 80EEB के तहत कर लाभ एक अतिरिक्त लाभ है।  

FAQs 

क्या मैं 80EEB और 80C दोनों कटौती का दावा कर सकता हूँ?

हाँ, आप 80EEB (ईवी ऋण ब्याज) और 80सी (पीपीएफ (PPF), ईपीएफ (EPF), एलआईसी (LIC) प्रीमियम आदि) का अलगअलग दावा कर सकते हैं।  

यदि मैं अपना ऋण जल्दी चुका दूँ तो क्या इस कटौती का दावा कर सकता हूँ?

हाँ, जब तक आप ऋण पर ब्याज का भुगतान कर रहे हैं, तब तक आप प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं।  

क्या मैं ईवी खरीदने के लिए व्यक्तिगत ऋण लेने पर 80EEB का दावा कर सकता हूँ?

नहीं, ऋण विशिष्ट रूप से बैंक या एनबीएफसी (NBFC) से ईवी (EV) ऋण होना चाहिए।  

क्या मैं अपने जीवनसाथी के नाम से ईवी (EV) खरीदने पर इस कटौती का दावा कर सकता हूँ?

नहीं, कटौती का दावा करने के लिए ऋण आपके अपने नाम पर होना चाहिए।  

यदि मेरा ब्याज 1.5 लाख रुपये से कम है तो क्या होगा?

आप केवल भुगतान किए गए ब्याज की राशि का ही दावा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका ब्याज 1.2 लाख रुपये है, तो आप केवल उतनी ही राशि का दावा कर सकते हैं।