जैसे-जैसे आयकर सीजन नजदीक आ रहा है, भारत भर के व्यक्तियों और कंपनियों को समय पर अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करके अपनी नागरिक जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए।
आईटीआर फाइलिंग(ITR Filing) प्रक्रिया आमतौर पर आकलन वर्ष की 1 अप्रैल से शुरू होती है। अतः वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए यह प्रक्रिया 1 अप्रैल 2025 से शुरू होनी चाहिए थी। हालांकि, आईटीआर फॉर्म्स में बड़े बदलावों के कारण अब फाइलिंग प्रक्रिया जून 2025 से शुरू होने की संभावना है।
करदाताओं को सरल और सुविधाजनक अनुभव देने के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि, जो पहले 31 जुलाई 2025 थी, बढ़ाकर अब 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। हालांकि, यदि कोई निर्धारित तिथि तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता, तो वह जुर्माना और ब्याज के साथ 31 दिसंबर 2025, बुधवार तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकता है।
सैलरी पाने वालों के लिए आईटीआर फाइलिंग आमतौर पर फॉर्म 16 (Form 16) मिलने के बाद शुरू होती है। रिटर्न फाइल और ई-वेरिफाई करने के बाद, अगर आपके बैंक विवरण सही और प्री-वैलिडेटेड हैं तथा पैन आधार से लिंक है, तो रिफंड 4-5 हफ्तों में मिल जाता है।
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वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर फाइलिंग जून 2025 से शुरू होगी। अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तय की गई है, जबकि विलंबित रिटर्न 31 दिसंबर तक भरा जा सकता है। ई-वेरिफिकेशन के बाद सही विवरण होने पर टीडीएस रिफंड 4–5 हफ्तों में प्राप्त हो सकता है।
अस्वीकरण: यह ब्लॉग केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। उल्लिखित प्रतिभूतियां केवल उदाहरण हैं और सिफारिशें नहीं हैं। यह व्यक्तिगत सिफारिश/निवेश सलाह नहीं है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या संस्था को निवेश निर्णय लेने के लिए प्रभावित करना नहीं है। प्राप्तकर्ताओं को निवेश निर्णय लेने के बारे में एक स्वतंत्र राय बनाने के लिए अपना शोध और आकलन करना चाहिए।
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प्रकाशित: 20 Jun 2025, 9:18 pm IST
Team Angel One
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