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आयकर रिटर्न फाइलिंग FY25: कुछ करदाताओं को उसी दिन रिफंड मिला, अन्य को देरी का सामना करना पड़ा; जानिए क्यों

द्वारा लिखित: Team Angel Oneअपडेट किया गया: 9 Jul 2025, 9:28 pm IST
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल किए जा चुके हैं। कई करदाताओं को उसी दिन रिफंड भी मिला है, लेकिन कुछ मामलों में देरी हो रही है। इसका मुख्य कारण ITR-2 और ITR-3 यूटिलिटी का अनुपलब्ध होना बताया जा रहा है।
आयकर रिटर्न फाइलिंग FY25: कुछ करदाताओं को उसी दिन रिफंड मिला, अन्य को देरी का सामना करना पड़ा; जानिए क्यों
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जैसे-जैसे वित्त वर्ष 2024–25 (आकलन वर्ष 2025–26) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया तेज हो रही है, 7 जुलाई 2025 तक 1 करोड़ से अधिक करदाता अपना रिटर्न दाखिल कर चुके हैं। जहां कई लोगों को त्वरित रिफंड मिलने की खुशी है, वहीं कुछ को फॉर्म यूटिलिटी से जुड़ी समस्याओं के कारण देरी का सामना करना पड़ रहा है। यह लेख मौजूदा फाइलिंग अनुभव के दोहरे पहलुओं को समझाने का प्रयास करता है।

उसी दिन रिफंड मिलने पर सोशल मीडिया पर सराहना हो रही है

कई यूज़र्स ने एक्स (पहले ट्विटर) पर बताया है कि उनका इनकम टैक्स रिटर्न उसी दिन प्रोसेस हुआ और रिफंड भी उसी दिन उनके खाते में आ गया।

यह तेज़ प्रोसेसिंग मुख्य रूप से उन करदाताओं में देखी गई है जिन्होंने ITR-1 और ITR-4 फाइल किया है। ये फॉर्म आमतौर पर सैलरी पाने वाले व्यक्तियों और छोटे व्यवसायियों के लिए होते हैं, जिनकी टैक्स स्ट्रक्चर अपेक्षाकृत सरल होती है।

कुछ करदाताओं को रिफंड में देरी क्यों हो रही है?

जहां एक ओर तेजी से रिफंड मिलने की खबरें हैं, वहीं कुछ करदाताओं को अभी भी रिफंड में देरी का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण है ई-फाइलिंग पोर्टल पर ITR-2 और ITR-3 यूटिलिटी का उपलब्ध न होना। ये फॉर्म उन व्यक्तियों के लिए ज़रूरी होते हैं जिनकी आय का ढांचा थोड़ा जटिल होता है।

ये फॉर्म खासतौर पर उन करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं जो:

  •  पूंजीगत लाभ(Capital gain) प्रतिवेदन करते हैं
  • व्यापार या पेशे से आय प्राप्त करते हैं
  • कई स्रोतों से आय कमाते हैं

इन फॉर्म्स की अनुपलब्धता के कारण ऐसे व्यक्ति अपनाआयकर रिटर्न दाखिल समय पर दाखिल नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनके रिफंड में देरी हो रही है।

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बैकएंड अपग्रेड और नए नियम देरी की वजह

ITR-2 और ITR-3 यूटिलिटी जारी होने में देरी की वजह इनकम टैक्स विभाग द्वारा किए जा रहे बैकएंड अपग्रेड हैं। इसके अलावा, वित्त अधिनियम 2024 के तहत किए गए बदलावों के कारण अतिरिक्त खुलासे और सत्यापन आवश्यक हो गए हैं, जिससे इन फॉर्म्स को लाइव करने में और देरी हो रही है।

आईटीआर रिफंड की समय-सीमा को समझना

जब आप अपना आयकर रिटर्न फाइल करते हैं, तो रिफंड प्रक्रिया औपचारिक रूप से तभी शुरू होती है जब आप अपना रिटर्न ई सत्यापित करते हैं। आमतौर पर, आयकर विभाग 4 से 5 हफ्तों के भीतर रिफंड जमा कर देता है। यदि आपका बैंक खाता पहले से सत्यापित है और सभी विवरण सही हैं, तो आपको रिफंड 7 से 20 कार्यदिवसों में भी मिल सकता है।

गलत बैंक खाता नंबर या आईएफएससी कोड, खाता बंद होना, या पैन और बैंक खाते में नाम की असंगति रिफंड फेलियर का कारण बन सकते हैं। इसी तरह, रिटर्न फाइल करने के 30 दिनों के भीतर ई सत्यापन न करना रिटर्न को प्रोसेस के लिए अमान्य बना देता है। साथ ही, आय या टीडीएस विवरणों में मेल न होना भी रिफंड प्रक्रिया को और आगे बढ़ा सकता है।

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निष्कर्ष

वित्त वर्ष 2024–25 की आयकर रिटर्न दाखिल प्रक्रिया मिली-जुली अनुभवों से भरी रही है। एक ओर जहां कई करदाताओं को रिकॉर्ड समय में प्रसंस्करण और उसी दिन रिफंड मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को फॉर्म्स के लंबित रहने के कारण देरी का सामना करना पड़ रहा है। तकनीकी बदलावों और नीतिगत अपडेट्स के चलते प्रभावित करदाताओं के लिए यह ज़रूरी है कि वे अपडेट रहें और जैसे ही सभी व्यवस्थाएं सुचारू हों, आयकर रिटर्न दाखिल के लिए तैयार रहें।

अस्वीकरण: यह ब्लॉग केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। उल्लिखित प्रतिभूतियां केवल उदाहरण हैं और सिफारिशें नहीं हैं। यह व्यक्तिगत सिफारिश/निवेश सलाह नहीं है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या संस्था को निवेश निर्णय लेने के लिए प्रभावित करना नहीं है। प्राप्तकर्ताओं को निवेश निर्णय लेने के बारे में एक स्वतंत्र राय बनाने के लिए अपना शोध और आकलन करना चाहिए। 

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं, निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

प्रकाशित: 9 Jul 2025, 9:27 pm IST

Team Angel One

Team Angel One is a group of experienced financial writers that deliver insightful articles on the stock market, IPO, economy, personal finance, commodities and related categories.

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