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धारा 80 डी: धारा 80 डी के बारे में सब कुछ

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एक करदाता के रूप में, निशा फिर से अपनी कर देनदारियों को कम करने के लिए और तरीकों की तलाश कर रही है। पिछले अध्याय में हमने भारत के आयकर अधिनियम की धारा 80सी के बारे में जाना। अब क्या? क्या कोई और तरीका नहीं है? तो जवाब हैं हां। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 डी उन वर्गों में शामिल है जो कर देनदारी को काफी हद तक कम कर सकते हैं।

यह सेक्शन चिकित्सा बीमा पॉलिसियों से संबंधित कर कटौती के बारे में है। अगर आपके पास अपने या अपने परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा बीमा है, तो आप बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए धारा 80डी के तहत कर कटौती का दावा करने के योग्य हैं। धारा 80डी के तहत जो कटौती की जाती है वह धारा 80 सी के तहत दावा किए गए कर कटौती से अलग है।  आप धारा 80डी के तहत एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य के रूप में कटौती का दावा कर सकते हैं।

आइए अब हम उन विभिन्न कटौतियों को समझते हैं जिनका सेक्शन 80डी के तहत दावा किया जा सकता है और ये भी जानते हैं कि 80डी के तहत कटौती का दावा करने से पहले आपको क्या ध्यान रखना चाहिए।

धारा 80डी के तहत कटौती

धारा 80डी स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर विभिन्न कटौती प्रदान करती है। पात्रता के अनुसार आप स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर प्रीमियम के लिए ₹25,000 प्रति वर्ष की अधिकतम कटौती का लाभ उठा सकते हैं। इस धारा के तहत आपके द्वारा अपने या अपने परिवार के सदस्यों के लिए भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम छूट का पात्र है, जबकि एक वरिष्ठ नागरिक के लिए कटौती की राशि ₹50,000 है।

अगर आप अपने माता-पिता की पॉलिसी के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं, तो आप प्रति वर्ष ₹25,000 की कर कटौती का दावा करने योग्य हैं। अगर आपके माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं तो कटौती की राशि ₹50,000 होगी। आप अगर 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं तो आप धारा 80डी के तहत अपने लिए ₹50,000 की कटौती का दावा करने के पात्र हैं।

अगर आप अपने या माता-पिता, या अपने बच्चों सहित परिवार के किसी अन्य सदस्य का स्वास्थ्य चेक-अप करवाते हैं तो धारा 80 डी के तहत कुछ अतिरिक्त कटौती भी मिलती है। ऐसे मामलों में कटौती की राशि ₹5000 होगी।

भारत के गैर-निवासी भी धारा 80डी के तहत कटौती का दावा करने के पात्र हैं। कटौती की सीमा  ₹25,000 है, स्वयं या परिवार के सदस्यों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम और माता-पिता की पॉलिसी के लिए ₹25,000 है।

धारा 80डी के तहत सीमा

धारा 80डी के तहत कर कटौती की सीमा इस प्रकार है:

एक व्यक्तिगत करदाता स्वयं, पति/पत्नी और साथ ही आश्रितों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए ₹25,000 की कटौती प्राप्त करने के योग्य है। अगर व्यक्ति माता-पिता की सहायता कर रहा है और अपनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के लिए प्रीमियम का भुगतान कर रहा है, तो वह ₹25,000 की अतिरिक्त कटौती के योग्य होगा। अगर माता-पिता 60 वर्ष से अधिक की उम्र के हैं तो कटौती की राशि ₹50,000 है। अगर करदाता स्वयं 60 वर्ष से अधिक आयु का है तो कटौती की राशि ₹50,000 होगी।

धारा 80डी के तहत मेडिक्लेम के लिए कटौती

मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी समय स्वास्थ्य आपात स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपातकाल के मामले में आपको सुरक्षित रखने के लिए एक आपातकालीन निधि का होना आवश्यक है। सरकार धारा 80डी के तहत करदाताओं को कटौती क्यों प्रदान करती है? सरकार यह प्रावधान इसलिए प्रदान करती है ताकि करदाता पॉलिसी को सुचारु रख सकें। अगर आप पति या पत्नी, आश्रित बच्चों और माता-पिता के लिए प्रीमियम का भुगतान कर रहे हों तो आप कटौती का दावा कर सकते हैं। 

धारा 80डी के तहत कटौती का दावा दाखिल करने से पहले कुछ अहम बातें ध्यान में रखना जरूरी है।

निशा की शादी हो चुकी है। इसलिए उसका पति भी कर कटौती का दावा करने के योग्य है, बशर्ते वो कमाऊ सदस्य हो। वह फिर अपने माता-पिता के लिए एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीद सकता है और धारा 80डी के तहत इससे होने वाले कर लाभ का दावा कर सकता है। तो निशा और उनके पति, दोनों अपने परिवार के सदस्यों और माता-पिता के लिए अलग-अलग स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीद सकते हैं। इससे आयकर अधिनियम की धारा 80डी के तहत बचाई गई कुल राशि में वृद्धि होगी। अगर माता-पिता आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, तो भी आप उनके लिए कर कटौती प्राप्त कर सकते हैं।

अगर आप सिंगल पैरेंट हैं तो आप धारा 80 डी के तहत अपने द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम की वास्तविक राशि के अनुसार दावा कर सकते हैं। तो, कटौती के योग्य राशि प्रीमियम के लिए दिए गए ₹50,000 या ₹25000, जो भी कम हो, तक हो सकती है। 

 

आइए 80 डी सेक्शन को बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ परिस्थितियां देखें।

  1. राजू ने एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली। राजू की पत्नी एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। उनके दो बच्चे हैं, जिनमें से एक आर्थिक रूप से निर्भर है, और दूसरा स्वतंत्र है। क्या इस मामले में राजू आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80डी के तहत कर कटौती का दावा करने के योग्य है?

हां, राजू अपनी पत्नी और बच्चे जो उस पर निर्भर है उनके लिए भुगतान की गई पॉलिसी प्रीमियम पर कर कटौती का दावा करने का पात्र है। हालांकि कर कटौती आर्थिक रूप से स्वतंत्र बच्चों पर लागू नहीं है।

  1. अगर राजू अपनी पॉलिसी का प्रीमियम नकद में चुका रहा है, तो क्या वह धारा 80डी के तहत कटौती का दावा करने के योग्य होगा?

नहीं, अगर वह नकद में प्रीमियम का भुगतान कर रहा है, तो वह कटौती का दावा करने का पात्र नहीं है।

  1. राजू अपने अन्य परिवार के सदस्यों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेता है। उनके माता-पिता 80 साल के हैं। क्या राजू अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की जांच के लिए कर कटौती के रूप में किसी भी राशि का दावा करने का हकदार है?

हां, कर कटौती के रूप में राजू ₹5000 का दावा कर सकता है। हालांकि, यह राशि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग से उपलब्ध नहीं है। वह इसे अपने परिवार के सभी आश्रितों के लिए एक संयुक्त राशि के रूप में दावा कर सकता है।

  1. साहिल को अपने लिए एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नहीं मिलती है क्योंकि वह अपनी कंपनी के माध्यम एक समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत जुड़ा हुआ है। क्या साहिल धारा 80डी के तहत कटौती का दावा कर सकता है?

नहीं, साहिल समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए कटौती का दावा नहीं कर सकता। आयकर अधिनियम की धारा 80 डी के तहत लाभ केवल व्यक्तिगत पॉलिसियों के लिए उपलब्ध है।

  1. समीर एक गैर-निवासी है। क्या वह स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए धारा 80डी के तहत कटौती का दावा करने योग्य है?

हां, समीर कर कटौती का दावा करने के योग्य है।

  1. निशा ने अपनी चाची के लिए एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली और वह इसके लिए प्रीमियम का भुगतान कर रही है। क्या वह धारा 80डी के तहत कटौती का दावा करने के योग्य है?

नहीं, निशा कर लाभ का दावा नहीं कर सकती क्योंकि भाई, बहन, दादा-दादी, चाची, चाचा, या किसी अन्य रिश्तेदार के लिए प्रीमियम का भुगतान करने वाले, धारा 80 डी के लिए कटौती के तहत इसका दावा नहीं कर सकते।

निष्कर्ष

अब जब आप धारा 80डी को विस्तार से समझ गए हैं, तो हम अगले बड़े विषय को जानते हैं। धारा 80CCC को विस्तार से जानने के लिए अगले अध्याय पर जाएं।

अब तक आपने पढ़ा

  • भारत की आयकर धारा 80डी चिकित्सा बीमा पॉलिसियों से संबंधित कर कटौती के बारे में है।
  • धारा 80डी के तहत जो कटौती की जाती है, वह धारा 80सी के तहत दावा किए गए कर कटौती से अलग है।
  • धारा 80डी के तहत दावा कटौती किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्यों के लिए लागू होती है।
  • आप एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर प्रीमियम के लिए ₹25,000 प्रति वर्ष की अधिकतम कटौती का लाभ उठा सकते हैं।
  • एक वरिष्ठ नागरिक के लिए कटौती की राशि ₹50,000 है।
  • अगर आप भाई, बहन, दादा-दादी, चाची, चाचा, या किसी अन्य रिश्तेदार की ओर प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं, तो आप धारा 80 डी के तहत कटौती का दावा नहीं कर सकते।
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